RAIPUR Bulletin 18 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 18 April 2026

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध एवं कार्यवाही बुलेटिन
(दिनांक: 18 अप्रैल 2026)
कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों की जागरूकता के लिए रायपुर पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख आपराधिक मामलों का विस्तृत समाचार नीचे दिया गया है:
संपत्ति संबंधी अपराध (चोरी, धोखाधड़ी एवं नकबजनी)
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थाना राजेन्द्र नगर (नकबजनी): दिनांक 17-04-2026 को राजेंद्रनगर स्थित छीहानी स्टील एंड रिपेयर दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा 2,30,000 रुपये नकद और चांदी का सिक्का चोरी कर लिया गया । प्रार्थी कोणाल सिहानी की शिकायत पर बीएनएस की धारा 331-4 और 305 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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थाना कोतवाली (वाहन चोरी): 12-04-2026 को महिला पॉलिटेक्निक चौक, बैरनबाजार के पास से पारस खिलोसिया की सुजुकी मोटरसाइकिल (CG 04 MK 6166) चोरी हो गई । अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 303-2 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है ।
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थाना टिकरापारा (वाहन चोरी): कमल विहार सेक्टर 4 से योगेश कुमार बांधे की बुलेट मोटरसाइकिल (CG 04 NW 1420) चोरी होने पर बीएनएस की धारा 305 के तहत अपराध कायम किया गया है ।
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थाना सरस्वती नगर (वाहन चोरी): कुकुरबेड़ा में फिरोज गांधी की बजाज प्लेटिना चोरी होने पर अज्ञात आरोपी पर बीएनएस की धारा 305 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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थाना मोवा (धोखाधड़ी): लोन दिलाने के नाम पर कृष्णा राव से दस्तावेज और 5000 रुपये लेकर उनके नाम पर विभिन्न बैंकों से 27 लाख 50 हजार रुपये का लोन निकालने वाले आरोपी होरी लाल पंकज के खिलाफ बीएनएस की धारा 318-4 और 61-2 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
शरीर संबंधी अपराध (अपहरण, मारपीट एवं धमकी)
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थाना देवेन्द्रनगर (अपहरण): पण्डरी क्षेत्र से 16 वर्ष 8 माह की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने के मामले में अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137-2 के तहत अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है ।
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थाना राजेन्द्र नगर (मारपीट): अमलीडीह स्थित गोल्डन टावर में पुरानी रंजिश के चलते पीयूष टहलयानी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने पर आयुषदास, अनुज और कोणाल सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 के तहत अपराध दर्ज हुआ है ।
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थाना कोतवाली (मारपीट): मोतीबाग चौक पर विक्की कुरैशी का रास्ता रोककर जुनैद रजा द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने पर बीएनएस की धारा 296, 115-2, 126-2, 351-2 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (मारपीट/घरेलू विवाद):
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गोल चौक, डीडीयू नगर में थर्माकोल काटने वाले हथियार से भविष्य सोनी पर हमला करने वाले आरोपी हैप्पी पर बीएनएस की धारा 118-1 और 232-1 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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बक्सी डेंटल क्लिनिक में घरेलू विवाद पर डॉ. सलब बक्सी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने पर आरोपिया रिचा बक्सी के खिलाफ बीएनएस 296, 351-3, 115-2 के तहत एफआईआर हुई है ।
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थाना धरसींवा (घरेलू हिंसा/मारपीट): सिलतरा क्षेत्र में खाना ठीक से न बनाने की बात पर पति तोप सिंह साहू द्वारा पत्नी संगीता साहू से मारपीट की गई । वहीं पति तोप सिंह ने भी पत्नी संगीता और टाकेश साहू पर मारपीट का क्रॉस केस दर्ज कराया है। दोनों पक्षों पर बीएनएस की धारा 115-2, 351-2 और 3-5 के तहत अपराध दर्ज हुआ है ।
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थाना विधान सभा (मारपीट): नरदहा में राकेश वर्मा के साथ मारपीट करने वाले मुकेश गायकवाड़ और टोपु के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है ।
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थाना टिकरापारा (धमकी): रावतपुरा कॉलोनी में मयूरी गोड को जान से मारने की धमकी देने पर सम्भु गोड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है ।
यातायात दुर्घटनाएं एवं लापरवाही (Accidents & Negligence)
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थाना उरला:
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सड़क दुर्घटना में मौत: अछोली हीरा गार्डन के पास तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से पैदल जा रहे रविंद्र कामत की डीकेएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई । अज्ञात चालक पर बीएनएस की धारा 106-1 के तहत मामला दर्ज हुआ है ।
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कार्यस्थल पर लापरवाही से मौत: पठारीडीह स्थित एम.पी. पॉली प्रिंट कंपनी में मजदूरी करते समय केमिकल से जलकर रमेश प्रधान की मौत के मामले में कंपनी प्रबंधक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106-1 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है ।
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थाना खमतराई (दुर्घटना): भनपुरी में तेज रफ्तार होंडा शाइन चालक ने 8 वर्षीय बच्चे गुलशन निर्मलकर को टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया । आरोपी चालक पर बीएनएस की धारा 281, 125 ए और 125 बी के तहत मामला दर्ज हुआ है ।
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सड़क दुर्घटनाओं के अन्य मामले: पुरानीबस्ती (रिंग रोड), माना कैम्प (डुमरतराई), मुजगहन (मंडपम पैलेस के पास), डीडीयू नगर (रायपुरा), और टिकरापारा (कमल विहार) में भी तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने (बीएनएस 281, 125 ए) के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें पीड़ितों को गंभीर चोटें आई हैं।
आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाहियां (Excise Act)
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पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया:
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थाना खमतराई: ट्रांसपोर्ट नगर में सुखीराम साहु को ठेले में शराब पिलाते गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 36-सी) ।
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थाना धरसींवा: कुर्रा में चंदन रजक और अजय यादव को अवैध शराब पिलाते पकड़ा गया ।
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थाना खरोरा: कनकी बांधा में शैलेन्द्र बंजारे को आम जगह पर शराब पीते हुए (36-च) गिरफ्तार किया गया ।
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थाना गोबरानवापारा एवं अभनपुर: बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दीपक यादव , तरुण साहू , उमाशंकर बिझेकर , शिव कुमार यादव और राजाराम साहु को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया।
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कानून के छात्रों एवं पुलिस के लिए विशेष: BNS (भारतीय न्याय संहिता) की प्रमुख धाराओं का संक्षिप्त ज्ञान
दैनिक अपराध बुलेटिन में उल्लिखित घटनाओं को विधिक दृष्टिकोण से समझने के लिए बीएनएस (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की इन प्रमुख धाराओं का ज्ञान होना आवश्यक है:
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संपत्ति के विरुद्ध अपराध:
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धारा 303: चोरी (Theft) के लिए दंड का प्रावधान।
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धारा 305: किसी इमारत, तंबू या जलयान (Dwelling House/Premises) या वाहन से चोरी करना।
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धारा 318: धोखाधड़ी या छल (Cheating) करना।
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धारा 331: गृह-अतिचार (House-trespass) या नकबजनी।
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मानव शरीर के विरुद्ध अपराध:
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धारा 106(1): लापरवाही या उतावलेपन से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना (Causing death by negligence)
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धारा 115(2): स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाना (Voluntarily causing hurt)
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धारा 137(2): अपहरण (Kidnapping) के लिए दंड।
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लोक शांति, सुरक्षा और यातायात से जुड़े अपराध:
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धारा 281: सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या उतावलेपन से वाहन चलाना (Rash driving)
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धारा 125 (A/B): ऐसा कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए (Act endangering life or personal safety of others)
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धारा 296: अश्लील कार्य या गाली-गलौज करना, जिससे दूसरों को क्षोभ हो (Obscene acts)
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धारा 351(2)/(3): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation), जैसे जान से मारने की धमकी देना।
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संयुक्त दायित्व:
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धारा 3(5): सामान्य आशय (Common Intention) को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कार्य (पूर्व आईपीसी की धारा 34 के समतुल्य)।
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