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April 13, 2026

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RAIPUR Bulletin 13 April 2026 रायपुर: सरस्वती नगर थाने में दर्ज हुए सर्वाधिक प्रकार के अपराध

RAIPUR Commissionerate Bulletin 13 April 2026

सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।


📰 SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE  13 April 2026


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रायपुर पुलिस प्रेस ब्रीफिंग: जिले भर में अपराधों और पुलिस कार्रवाई का विस्तृत कानूनी विश्लेषण (दिनांक 13.04.2026)

कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और जागरूक नागरिकों के अध्ययन व सूचनार्थ, रायपुर पुलिस द्वारा दिनांक 13.04.2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज की गई प्राथमिकियों (FIRs) का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है । इस रिपोर्ट को अपराध की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है ताकि भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य विशेष अधिनियमों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझा जा सके।


1. संपत्ति संबंधी अपराध (चोरी, धोखाधड़ी एवं गृहभेदन)

  • थाना आमानाका (धोखाधड़ी): 10 अप्रैल 2026 को अम्बर सर्विसेस टाटीबंद में एक घटना घटी जिसकी रिपोर्ट 12 अप्रैल को दर्ज की गई मोबाइल नंबर 88247-81396 के धारक ने प्रार्थी जोगींदर पाल सिंह को टायर बिक्री का झांसा देकर 2,17,500 रुपये की धोखाधड़ी की पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 318-4 के तहत अपराध दर्ज किया है

  • थाना तेलीबांधा (वाहन चोरी): 12 अप्रैल 2026 को श्रीराम मंदिर गेट के पास से महेश कुमार साहु की हीरो ग्लेमर मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 25,000 रुपये) किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई पुलिस ने BNS की धारा 303-2 के तहत मामला दर्ज किया है

  • थाना सरस्वती नगर (वाहन चोरी): 11 अप्रैल 2026 को अनुपम गार्डन के सामने से धनेश्वर कुमार नायक की पैशन प्रो मोटरसाइकिल (कीमत 20,000 रुपये) चोरी हो गई, जिस पर BNS 305 के तहत मामला दर्ज किया गया

  • थाना गोलबाजार (चोरी): 10 अप्रैल 2026 को रवि भवन स्थित ननकानी ब्रदर्स की दुकान के काउंटर से रितेश ननकानी का वीवो कंपनी का मोबाइल (कीमत 27,000 रुपये) चोरी हो गया इस पर BNS की धारा 305-1 के तहत अपराध दर्ज हुआ

  • थाना राखी (गृहभेदन एवं चोरी): 11 अप्रैल 2026 को ग्राम बेंदरी स्थित फार्म हाउस का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी ने चिंताराम साहू की मोटरसाइकिल और 10,000 रुपये नकद (कुल कीमत 38,000 रुपये) चोरी कर लिए इस मामले में पुलिस ने BNS 331-4 और 305 के तहत मामला दर्ज किया है

2. शरीर के विरुद्ध अपराध (मारपीट, धमकी एवं बलवा)

  • थाना कबीरनगर (आपसी विवाद): 12 अप्रैल 2026 को बालाजी ग्रीन सिटी में घरेलू विवाद को लेकर दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए पहले मामले में हरप्रीत सिंह संधु और करण सिंह ने कोमल संधु के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी दूसरे (संभवतः क्रॉस केस) में हरप्रीत सिंह, हरजीत सिंह, कोमल संधु आदि ने मिलकर मारपीट की दोनों मामलों में BNS की धारा 296, 115-2, और 351-2 (साथ ही दूसरे में 3-5) लगाई गई है

  • थाना मौदहापारा: 12 अप्रैल 2026 को अफरोज बाग में आरोपी मोहम्मद शब्बीर ने प्रार्थिया गुलनाज फातमा के साथ गाली-गलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी (BNS 296, 115-2, 351-2)

  • थाना सरस्वती नगर: 12 अप्रैल 2026 को वीर शिवाजी नगर में कुछ अज्ञात लड़कों ने अंकित सोनटेके के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की और धमकी दी (BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5)

  • थाना उरला: यहाँ मारपीट के दो मामले सामने आए 3 अप्रैल की घटना में जीशान और पिंटू ने निकिता बंजारे के साथ मारपीट की (BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5) वहीं 2 अप्रैल की घटना में पुरानी रंजिश के चलते बसंत देवांगन और साथियों ने रविशंकर के साथ मारपीट की और उनकी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की, जिसमें BNS 324-4 भी जोड़ी गई

  • थाना कोतवाली: 12 अप्रैल को सुभाष स्टेडियम के पास आरोपी गुलाम मोहम्मद ने मोहम्मद दिलकश के साथ कड़ा और मुक्कों से मारपीट की (BNS 296, 115-2, 351-2)

  • थाना टिकरापारा (अतिचार एवं मारपीट): 12 अप्रैल को जोगी नगर मठपुरैना में आरोपी वीरेन्द्र ओसरिया ने पैसों के लेन-देन को लेकर प्रार्थी सुमित कुमार मण्डल के घर में जबरन प्रवेश कर मारपीट और गाली-गलौज की (BNS 333, 296, 351-2, 115-2)

3. लोक सुरक्षा के विरुद्ध अपराध (सड़क दुर्घटनाएं)

  • थाना खरोरा (घातक दुर्घटना): 12 अप्रैल 2026 को ग्राम भैंसा के पास ट्रक (CG 13 AW 9775) के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार 16 वर्षीय भूनेश्वर वर्मा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई पुलिस ने मर्ग कायम कर BNS की धारा 281 और 106-1 के तहत अपराध दर्ज किया है

  • थाना खरोरा (अन्य दुर्घटना): 10 अप्रैल को तालाब रोड बेलदार सिवनी में अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने मनीष वर्मा को टक्कर मारकर चोट पहुंचाई (BNS 281)

  • थाना सरस्वती नगर: 11 अप्रैल को स्टेडियम पास कोटा में एक ऑटो रिक्शा चालक ने लापरवाही से ऑटो चलाकर निर्मल सिंह के भाई एल.एन. कंवर को टक्कर मारी (BNS 281, 125)

  • थाना मंदिरहसौद: 4 अप्रैल को कोटराभाठा पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल (CG 04 QQ 2612) के चालक ने प्रार्थी ब्रीज लाल पाल को टक्कर मारकर घायल कर दिया (BNS 281, 125)

4. पशु क्रूरता अधिनियम

  • थाना दीनदयाल उपाध्याय (DD) नगर: 12 अप्रैल 2026 को न्यू चंगोराभाठा में आरोपी तेजराम साहु ने एक गौ माता (पशु) को क्रूरतापूर्वक पत्थर से मुँह पर मारकर घायल कर दिया पुलिस ने प्रार्थी भानु पाण्डे की शिकायत पर पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 और BNS की धारा 325 के तहत संवेदनशीलता से कार्रवाई की है

5. नारकोटिक्स एक्ट (NDPS) के तहत कार्रवाई

  • थाना दीनदयाल उपाध्याय (DD) नगर: 12 अप्रैल 2026 को तिरंगा मैदान के पास पुलिस ने राजू पिल्लई और आदर्श पदमवार को गिरफ्तार किया आरोपियों के कब्जे से बैग में रखा 100 ग्राम गांजा और 2.5 ग्राम OG (मादक पदार्थ) बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत लगभग 10,000 रुपये है आरोपियों पर NDPS एक्ट की धारा 20(B) के तहत मामला दर्ज किया गया है

6. आबकारी अधिनियम के तहत सघन अभियान (सार्वजनिक शराबखोरी एवं अवैध बिक्री)

रायपुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने (धारा 36 च) और ठेले/ढाबों पर अवैध रूप से शराब पिलाने (धारा 36 सी) वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया:

  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए गिरफ्तार (धारा 36 च): थाना गंज से हेमंत साहु और सागर साहु; कोतवाली से शुभम सहारे, दीपराज देवांगन, श्रयेश राज सोनी, कुणाल चौधरी, और अमन तिवारी; आजाद चौक से राजकुमार दत्ता; खरोरा से श्रतेश्वर बंजारे; माना कैम्प से अभिषेक साहू; और आमानाका से चित्रसेन प्रधान, धनेश्वर पारधी, रामजी, राजु निवारे, और अजय कुमार साव को गिरफ्तार किया गया

  • अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार (धारा 36 सी): थाना खमतराई अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर और गोंदवारा में ठेले वालों—निक्की लाल कुर्रे, हेमंत बंजारे, नोगहर खुटे, और किशन बंजारे को गिरफ्तार किया गया थाना अभनपुर से हेमलाल गायकवाड़ (बालक दास चौक) , थाना धरसींवा से राम कुशाल देवांगन (रानी सागर तालाब) , और थाना गोबरानवापारा के विभिन्न ढाबों (गोकुल ढाबा, गोविन्द ढाबा, काली ढाबा) से प्रभात राजवंशी, गोविन्द साहू, और दीपक दास को अवैध अहाता संचालित करते हुए पकड़ा गया


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कानून के छात्रों के लिए विशेष: प्रयुक्त धाराओं का सामान्य ज्ञान (Legal Knowledge)

उपरोक्त पुलिस ब्रीफिंग में भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) और विशेष कानूनों की जिन धाराओं का बहुतायत से प्रयोग हुआ है, उनका संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है:

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की महत्वपूर्ण धाराएं:

  • BNS 318(4): यह धारा छल (Cheating) और बेईमानी से संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करने से संबंधित है (पूर्ववर्ती IPC की धारा 420 के समकक्ष)।

  • BNS 303(2) & 305: यह चोरी (Theft) के अपराधों को परिभाषित और दंडित करती है। 305 विशेष रूप से निवास स्थान, पोत या तंबू आदि में चोरी से संबंधित है।

  • BNS 296: अश्लील कार्यों और गानों के लिए दंड। पुलिस इसका उपयोग अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर गाली-गलौज करने के मामलों में करती है।

  • BNS 115(2): स्वेच्छया उपहति (Voluntarily causing hurt) कारित करने के लिए दंड का प्रावधान। (सामान्य मारपीट)।

  • BNS 351(2): आपराधिक अभित्रास (Criminal Intimidation) या जान से मारने की धमकी देना।

  • BNS 281: उतावलेपन या उपेक्षा से सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चलाना (Rash driving), जिससे मानव जीवन को संकट हो।

  • BNS 125: ऐसा कृत्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। (दुर्घटनाओं में 281 के साथ प्रयुक्त)।

  • BNS 106(1): उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना (Causing death by negligence)। इसे हिट-एंड-रन या घातक सड़क दुर्घटनाओं में लगाया जाता है (पूर्ववर्ती IPC 304A)।

  • BNS 331(4): गृह-अतिचार (House-trespass) या रात्रिकालीन गृहभेदन।

  • BNS 325: रिष्टि (Mischief) कारित करना, जैसे किसी की संपत्ति (या प्रस्तुत मामले में जानवर) को नुकसान पहुंचाना।

विशेष अधिनियम:

  • आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) एवं 36(सी): 36(च) सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने को दंडनीय बनाती है, जबकि 36(सी) बिना लाइसेंस के अपनी जगह (जैसे ठेले या ढाबे) पर दूसरों को शराब पीने की सुविधा प्रदान करने (अवैध अहाता) पर लगाई जाती है।

  • NDPS Act धारा 20(B): स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत भांग (गांजा) के अवैध उत्पादन, निर्माण, पजेशन, बिक्री या परिवहन के लिए दंड का प्रावधान करती है। मात्रा के आधार पर सजा तय होती है।

  • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 11: किसी भी जानवर को पीटना, लात मारना, अधिक सवारी करना या यातना देना इस धारा के तहत दंडनीय अपराध है।



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