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RAIPUR 7 March 2026 चोरी, हादसे और मौत: पुरानीबस्ती थाने में दर्ज हुए सर्वाधिक तरह के मामले

RAIPUR 7 March 2026

सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।


📰 SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 7 March 2026


अपराधों का श्रेणीबद्ध विवरण और अंत में कानूनी धाराओं का सामान्य ज्ञान दिया गया है:

थाना-वार अपराध समाचार बुलेटिन

  • थाना पुरानीबस्ती: भीमनगर में दिनांक 01-03-26 से 06-03-26 के मध्य एक अज्ञात चोर ने रेखा गुप्ता के सुने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और 40,000 रुपये नकद (कुल कीमत 1,50,000 रुपये) की चोरी कर ली इस मामले में बीएनएस की धारा 331-4 और 305 के तहत अपराध दर्ज किया गया है इसके अतिरिक्त, भाठागांव में दिनांक 23-02-26 को एक मोटरसाइकिल (सीजी 04-क्यू एफ/4636ब) के अज्ञात चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर पैदल यात्री हेमंत नाग को टक्कर मार दी, जिनकी डीकेएस अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई (बीएनएस धारा 106-1) वहीं, दिनांक 06-03-26 को कुशालपुर चौक के पास एक स्कूटी (सीजी 04-क्यूएन/8136) चालक ने खगेश कुमार देवांगन को टक्कर मारकर घायल कर दिया (बीएनएस धारा 281)

  • थाना आमानाका: महोवाबाजार क्षेत्र में दिनांक 28-02-26 को दो अलग-अलग अपहरण की घटनाएं सामने आईं अज्ञात व्यक्ति द्वारा 17 साल 3 माह के लड़के और 15 साल 5 माह की लड़की का बहला-फुसलाकर अपहरण किया गया दोनों मामलों में बीएनएस की धारा 137-2 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है

  • थाना कोतवाली: राजीव गांधी चौक के पास दिनांक 05-03-26 को एक अज्ञात ऑटो रिक्शा चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर शुभांकर की पत्नी को टक्कर मारकर घायल कर दिया इस घटना में बीएनएस की धारा 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है इसके अलावा, गांधी मैदान चौड़ी में आम जगह पर शराब पीने के आरोप में नरोत्तम गिरी गोस्वामी को आबकारी एक्ट 36 च के तहत गिरफ्तार किया गया है

  • थाना गंज: गुरुद्वारा के पीछे राउतपारा में दिनांक 04-03-26 को पुराने विवाद के चलते शत्रुंजय और उसके साथियों ने युवराज के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्के से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी इस मामले में बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 के तहत अपराध दर्ज है इसके साथ ही, संजय गांधी चौक से राजेश वर्मा को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई है

  • थाना टिकरापारा: पचपेड़ी नाका चौक पर दिनांक 06-03-26 को ट्रक (सीजी 07-बीआर/7289) चालक ने राजेंद्र कुमार की कार को लापरवाही पूर्वक टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया (बीएनएस धारा 281) उसी रात रावतपुरा कालोनी में अभिषेक और उसके साथियों ने मोहम्मद शान सरीफ को गाली-गलौज कर बैट और मुक्के से पीटा (बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5)

  • थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर: रोहणीपुरम स्थित भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यालय परिसर से दिनांक 05-02-24 को सैलेंद्र पुडिक धनविजय ने बिना अनुमति मूल्यवान फाइल चोरी की प्रार्थी सैलेंद्र चंद्रवंशी की रिपोर्ट पर भादवि की धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया है

  • थाना खम्हारडीह: राजीव गांधी नगर में दिनांक 06-03-26 को पदमा नायक, विजय जगत और प्रेम ताण्डी ने ज्योति अडबन के साथ गाली-गलौज कर डंडे से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी पुलिस ने बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-3 और 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया है

  • थाना राजेन्द्र नगर: महात्मा गांधीनगर गली 1 में दिनांक 05-03-26 को आशीष, धनेश्वर और करण ध्रुव ने महेश्वर निर्मलकर के साथ गाली-गलौज कर शीशी और मुक्के से मारपीट की इस प्रकरण में बीएनएस की धारा 296, 351-2, 115-2, 118-1 और 3-5 के तहत मामला दर्ज हुआ है

  • थाना खमतराई: कमल चौक भनपुरी में दिनांक 04-03-26 को देवानंद रामटेके को मोटरसाइकिल ठीक से चलाने के लिए कहने पर उसने राजकुमार दामले के साथ गाली-गलौज और मारपीट की इस पर बीएनएस की धारा 296, 115-2 और 351-2 के तहत मामला दर्ज किया गया है

  • थाना गोलबाजार: रवि भवन स्थित दुकान में दिनांक 05-03-26 से 06-03-26 के बीच किसी अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर 35,000 रुपये नकद, 2 कैमरे और आवश्यक दस्तावेज (कुल कीमत 39,400 रुपये) की चोरी की खिलेश्वर प्रसाद साहू की शिकायत पर बीएनएस की धारा 331-4 और 305 के तहत अपराध दर्ज किया गया है

  • थाना तेलीबांधा: मैग्नेटो मॉल के पास सर्विस रोड पर दिनांक 06-03-26 को मनोज सिकदार ने कोमल विश्वकर्मा के साथ गाली-गलौज और हाथ-मुक्के से मारपीट की मामले में बीएनएस की धारा 296, 115-2 और 351-2 लगाई गई है

  • थाना नेवरा: ग्राम सरोरा में दिनांक 06-03-26 को मारपीट की दो घटनाएं दर्ज हुईं पहले मामले में धनीराम यदू और साथियों ने पूर्व विवाद में मनीष ध्रुव के साथ मारपीट की (बीएनएस धारा 296, 115-2, 3-5) दूसरे मामले में बैल बांधने की बात को लेकर पुरुषोत्तम यादव ने छन्नू लाल साहू को पीटा और जान से मारने की धमकी दी (बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2)

  • थाना विधान सभा: आमासिवनी क्षेत्र में दिनांक 03-03-26 को काबुल सिंह और अन्य ने बिना कारण भूपेंद्र सिंह को पीटा दिनांक 06-03-26 को इसी क्षेत्र में गुटखा खाने की बात पर हुए विवाद में पंकज साहू और 2 अन्य ने हरिश साहू के साथ मारपीट की दोनों मामलों में बीएनएस की विभिन्न धाराओं (296, 351-2, 115-2, 3-5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है

  • थाना सिविल लाईन: दिनांक 06-03-26 को जिला न्यायालय गेट नं 3 के पास क्रेटा कार (सीजी 04-एनएक्स/4507) के चालक ने कुमारी मासुम राठौर की एक्टिवा को टक्कर मारी (बीएनएस धारा 281, 125) इसके अलावा भावेनगर में दिनांक 07-03-26 को झगड़े में बीच-बचाव करने पर आरोपियों (रानी लाडो व अन्य, तथा विजया व उसका भाई) ने विजया यादव और नजमा अंसारी के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई (बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5)

  • थाना माना कैम्प: भाठापारा माना बस्ती में दिनांक 06-03-26 को पुरानी रंजिश के चलते अजय कश्यप और 2 अन्य ने प्रकाश यदू को चाकू से मारकर घायल कर दिया (बीएनएस धारा 296, 351-2, 115-2, 118-1, 3-5) इसी क्षेत्र से अमन धृतलहरे को अवैध चाकू से लोगों को आतंकित करते हुए आर्म्स एक्ट 25 और 27 के तहत गिरफ्तार किया गया

  • थाना उरला: बुधवारी बाजार के पास दिनांक 06-03-26 को रवि वर्मा को आम जगह पर शराब पीते हुए पकड़ा गया (आबकारी एक्ट 36 च)

  • थाना आरंग: दिनांक 06-03-26 को आरंग और कलई चौक में लक्ष्मण निषाद और हरिशचंद्र को अपने ठेलों में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए आबकारी एक्ट 36-सी के तहत गिरफ्तार किया गया


कानून के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान: प्रमुख धाराओं का विवरण

प्रेस नोट में उल्लिखित नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य अधिनियमों की प्रमुख धाराओं का कानूनी अर्थ निम्नलिखित है:

  • BNS 296: अश्लील कार्य या शब्द (IPC 294 के समतुल्य)। इसका उपयोग अक्सर सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करने पर किया जाता है।

  • BNS 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (Voluntarily causing hurt – IPC 323 के समतुल्य)। यह धारा सामान्य मारपीट और मुक्केबाजी के मामलों में लगाई जाती है।

  • BNS 351(2) और 351(3): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation – IPC 506 के समतुल्य)। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है।

  • BNS 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना (Rash driving – IPC 279 के समतुल्य)।

  • BNS 125: ऐसे कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए (IPC 337 के समतुल्य)। यह अक्सर दुर्घटनाओं में उपयोग होती है।

  • BNS 331(4) और 305: चोरी और गृह अतिचार (House-trespass and Theft in a dwelling house)। यह धाराएं ताला तोड़कर या चोरी-छिपे घर में घुसकर संपत्ति चुराने के मामलों में लगती हैं।

  • BNS 106(1): लापरवाही से मौत का कारण बनना (Causing death by negligence – IPC 304A के समतुल्य)। घातक सड़क दुर्घटनाओं में यह धारा आम है।

  • BNS 137(2): अपहरण (Kidnapping)। नाबालिगों को बहला-फुसलाकर ले जाने के अपराध में यह धारा लागू होती है।

  • BNS 3(5): सामान्य इरादा (Common Intention – IPC 34 के समतुल्य)। जब कई लोग मिलकर एक ही इरादे से अपराध करते हैं।

  • आबकारी अधिनियम 36(C) व 36(F): सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना (36 F) या अपने परिसर/ठेले में अवैध रूप से शराब पिलाना (36 C)।

  • आर्म्स एक्ट 25 व 27: अवैध रूप से धारदार या खतरनाक हथियार (जैसे- चाकू) रखना और उससे आम लोगों को आतंकित करना।



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