RAIPUR 6 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 6 March 2026
विभिन्न थानों में दर्ज किए गए अपराधों का थानावार विवरण इस प्रकार है:
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थाना खम्हारडीह: दिनांक 04-03-26 को सत्यम नगर भाठापारा मैदान में पुरानी रंजिश के चलते लक्ष्मण वैष्णव (23 वर्ष) के साथ पंकज महाराज, सूरज, प्रमोद और अरविंद ने डंडे व मुक्के से मारपीट की । पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध BNS की धारा 296, 115-2, 351-3 और 3-5 के तहत मामला दर्ज किया है ।
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थाना विधान सभा: दिनांक 03-03-26 को सकरी कचना तालाब के पास श्रीमती सुमित्रा साहु के पुत्र के साथ पीलू रात्रे ने गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी । इस प्रकरण में BNS की धारा 296, 115-2 और 351-2 लगाई गई है ।
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थाना कोतवाली: दिनांक 05-03-26 को अरविंद नगर में अभिषेक हरपाल (26 वर्ष) को लिंगराज दीप ने गाली-गलौज कर कड़े व मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई । मामले में BNS धारा 296, 115-2 और 351-2 दर्ज की गई है ।
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थाना देवेन्द्रनगर: दिनांक 05-03-26 को गावरी नर्सिंग होम गली में पूर्व विवाद के चलते प्रेमचंद झरिया (35 वर्ष) के साथ चंदन साह, सूरज साह और गंगा ने बाटल व मुक्के से मारपीट की । पुलिस ने BNS धारा 296, 115-2 और 351-2 के तहत अपराध दर्ज किया है ।
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थाना उरला (मामला 1): दिनांक 05-03-26 को बीरगांव उरला में झगड़े का बीच-बचाव करने पर पारस वर्मा (23 वर्ष) के साथ नरेंद्र देवांगन, पवन देवांगन और एक अन्य ने मारपीट की । इस घटना में BNS धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 के तहत मामला दर्ज हुआ है ।
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थाना उरला (मामला 2): दिनांक 03-03-26 को साहु भवन उरला में श्रीमती पूजा दीवान (26 वर्ष) और उनके पति के घर में जबरन घुसकर शंकर, सुमीत, रवि व अन्य ने मारपीट की । इस गंभीर मामले में BNS धारा 296, 351-2, 115-2, 333 और 3-5 लगाई गई है ।
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थाना दीनदयाल उपाध्यय नगर: दिनांक 05-03-26 को घनश्याम नगर में घरेलू विवाद के चलते इंदल निषाद ने अपनी पत्नी संतोषी निषाद (37 वर्ष) के साथ मारपीट की और धमकी दी । मामले में BNS धारा 296, 351-3 और 115-2 के तहत कार्रवाई की गई है ।
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थाना टिकरापारा (मामला 1): दिनांक 05-03-26 को सीतला मंदिर के पास आकाश यादव (30 वर्ष) के साथ राहुल शर्मा, करण तिवारी और रोशन ने मारपीट की, जिसमें BNS धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 दर्ज है ।
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थाना टिकरापारा (मामला 2): दिनांक 05-03-26 को लालपुर शराब दुकान के पास एक 17 वर्षीय किशोर से शराब के लिए पैसे मांगने और न देने पर टी.एम. साहु व शुभम ने बाटल से हमला किया । इस मामले में BNS धारा 119-1, 296, 115-2, 351-2, 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
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थाना टिकरापारा (मामला 3): दिनांक 05-03-26 को मठपारा में जबरन रंग डालने से मना करने पर एक 17 वर्षीय किशोर के साथ सहदेव साहु व अन्य ने मारपीट की । पुलिस ने BNS धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 लगाई है ।
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थाना टिकरापारा (मामला 4 व 5): मोतीनगर में झगड़ा शांत कराने गई भारती साहु (34 वर्ष) के साथ राहुल नागरची ने मारपीट की (BNS 296, 351-2, 115-2) । वहीं, संजयनगर में एक 17 वर्षीय किशोर के साथ सूरज और उसके साथियों ने मारपीट की (BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
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थाना मोवा: दिनांक 05-03-26 को बीएसयूपी कालोनी में श्रीमती मालती साहु (38 वर्ष) और उनके पति के साथ शिबु और देबु महानंद ने गाली-गलौज का विरोध करने पर मारपीट की । इस मामले में BNS धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 के तहत अपराध पंजीबद्ध है ।
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थाना मुजगहन: दिनांक 05-03-26 को काठाडीह में पूर्व विवाद के चलते पुष्कर पटेल (22 वर्ष) और उसके भाई पर हरीश ध्रुव, सुनील साहु और प्रभात ने डंडे से हमला किया । इसमें BNS धारा 296, 115-2, 351-2 और 3-5 दर्ज की गई है ।
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थाना गोबरानवापारा: दिनांक 05-03-26 को नवागांव बजरंग चौक के पास ‘भाई को गाली क्यों दे रहे हो’ कहने पर मनीष साहू ने अशोक कुमार साहू (32 वर्ष) पर चाकू से हमला कर चोट पहुंचाई । पुलिस ने BNS धारा 296, 351-2 और 118-1 के तहत मामला दर्ज किया है ।
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थाना मंदिरहसौद: यहाँ तीन मामले सामने आए । नकटी रोड शराब दुकान पर फ्री शराब न देने पर दीपक बंजारे (31 वर्ष) के साथ भूषण बघेल व अरविन्द ने मारपीट की । इंदिरा कालोनी में घर के सामने गाली-गलौज से मना करने पर ओमप्रकाश धृतलहरे (30 वर्ष) के साथ विनोद टण्डन व अन्य ने मारपीट की । उसी दिन विनोद टण्डन (35 वर्ष) के साथ भोंदू धृतलहरे व अन्य ने आपसी विवाद में मारपीट की । तीनों मामलों में BNS धारा 296, 351-2, 115-2 और 3-5 लागू की गई है ।
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थाना खरोरा: ग्राम केवतरा में होली पर कपड़ा फाड़ने से मना करने पर रामाधार वर्मा (35 वर्ष) के साथ ओंकार सतनामी व अन्य ने मारपीट की (BNS 296, 115-2, 3-5) । वहीं, ग्राम भटिया में विजय राय (33 वर्ष) के साथ शिव कुमार साहू व अन्य ने पुरानी रंजिश में मारपीट की (BNS 296, 351-2, 115-2, 3-5) ।
कानून के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सामान्य धाराएं
उपरोक्त मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) के स्थान पर लागू हुई नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं का उपयोग किया गया है। विधि के छात्रों और पुलिस अनुसंधान के लिए इन धाराओं का सामान्य अर्थ इस प्रकार है:
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BNS धारा 296: अश्लील कार्य और गाने (यह धारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करने या गाली-गलौज करके शांति भंग करने से संबंधित है)।
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BNS धारा 115(2): स्वेच्छया चोट पहुंचाना (किसी व्यक्ति को जानबूझकर साधारण चोट या नुकसान पहुंचाना)।
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BNS धारा 351(2) और 351(3): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation – किसी को शारीरिक या संपत्ति का नुकसान पहुंचाने की धमकी देना)।
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BNS धारा 3(5): सामान्य आशय (Common Intention – जब कई लोग मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं, तो सभी को समान रूप से जिम्मेदार माना जाता है)।
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BNS धारा 333: चोट या हमला करने की तैयारी के साथ गृह-अतिचार (किसी के घर में जबरन प्रवेश करना)।
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BNS धारा 118(1): खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छया चोट पहुंचाना (जैसे चाकू या अन्य धारदार हथियार का उपयोग)।
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BNS धारा 119(1): गंभीर चोट (Grievous hurt) पहुंचाना।
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