RAIPUR 19 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 19 March 2026
रायपुर पुलिस अपराध बुलेटिन: 19 मार्च 2026
कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम जनता की जानकारी के लिए रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों की विस्तृत रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है। इस बुलेटिन को अपराधों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
1. चोरी, नकबजनी एवं साइबर अपराध (Theft, Burglary & Cyber Crime)
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थाना विधान सभा (नकबजनी): 07 मार्च 2026 को ग्राम टेकारी मांढर में एक अज्ञात आरोपी ने राकेश तिवारी के सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और 2 लाख रुपये नकद (कुल 3 लाख रुपये) की चोरी की। पुलिस ने बीएनएस की धारा 331-4 और 305 के तहत अपराध दर्ज किया है।
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थाना खमतराई (नकबजनी): 15 मार्च 2026 को लक्ष्मीनगर विहार गोंदवारा में मीरा साहु के मकान से अज्ञात चोर ने चांदी के जेवर और 15,000 रुपये नकद (कुल 50,000 रुपये) चोरी कर लिए। बीएनएस की धारा 331-3 और 305 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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थाना डीडी नगर (साइबर धोखाधड़ी): 08 से 10 नवंबर 2025 के बीच कंचन गंगा फेस 2 निवासी विष्णु दत्त बघेल के बैंक खाते से एक अज्ञात व्यक्ति ने मेसेज लिंक के जरिए 3,94,000 रुपये का ऑनलाइन आहरण कर लिया। इस पर आईटी एक्ट 66डी और बीएनएस 318-4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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थाना खम्हारडीह (वाहन चोरी): 17 मार्च 2026 को अनमोर अपार्टमेंट अवंतिविहार से खैलेश चंद्राकर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (कीमत 10,000 रुपये) चोरी हो गई, जिस पर बीएनएस धारा 303-2 लगी है।
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थाना पुरानी बस्ती (वाहन चोरी): 17 मार्च 2026 को भाठागांव शराब दुकान के पास से ललीत कुमार देवांगन की मोटरसाइकिल (कीमत 20,000 रुपये) चोरी हो गई। मामले में बीएनएस 305 के तहत अपराध दर्ज हुआ है।
2. अपहरण (Kidnapping)
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थाना खम्हारडीह: 18 मार्च 2026 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 15 साल 6 माह की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया गया। गुम इंसान क्र. 22/26 की जांच के आधार पर बीएनएस धारा 137-2 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया गया है।
3. लापरवाही से मृत्यु एवं सड़क दुर्घटनाएं (Death by Negligence & Accidents)
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थाना टिकरापारा (श्रम लापरवाही से 3 मौतें): 17 मार्च 2026 को राम कृष्ण केयर अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण तीन मजदूरों (प्रसांत कुमार, अनमोल मचकन, और गोविंद सेंद्रे) की मौत हो गई। ठेकेदार किशन सोनी के खिलाफ बीएनएस धारा 106-1 (लापरवाही से मौत) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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थाना अभनपुर (घातक दुर्घटना): 18 मार्च 2026 को राजिम रोड ओवर ब्रिज के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने जीनेंद्र कुमार साहु को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीएनएस धारा 106-1 लागू की गई है।
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थाना खरोरा (घातक दुर्घटना): 11 मार्च 2026 को ग्राम निलजा में मोटरसाइकिल (CG 04 PR 0833) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए ओमेश यादव को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बीएनएस 281 और 106-1 के तहत केस दर्ज हुआ है।
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थाना राखी (घातक दुर्घटना): 07 मार्च 2026 को मोंटफोर्ड स्कूल नवारायपुर के पास एक मोटरसाइकिल चालक (CG 07 CK 5070) ने दुष्यंत साहू को टक्कर मार दी, जिनकी मौत हो गई (बीएनएस 106-1)।
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वाहन दुर्घटनाएं (केवल क्षति): थाना खम्हारडीह में क्रेटा कार चालक (CG 12 BP 9100) द्वारा राजेंद्र बाग की कार को टक्कर मारने , थाना आमानाका में ट्रक (CG 07 CA 6209) द्वारा रूपेंद्र चंद्राकर की कार को क्षतिग्रस्त करने , और थाना नेवरा में ट्रेलर (CG 11 AB 1652) द्वारा शंकर सतनामी को घायल कर इनोवा कार को नुकसान पहुंचाने के मामलों में बीएनएस धारा 281 (और 125) के तहत केस दर्ज किए गए हैं।
4. मारपीट, गाली-गलौज एवं बलवा (Assault & Intimidation)
विभिन्न थानों में बीएनएस की धारा 296 (अश्लील कार्य/गाली-गलौज), 115-2 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351-2/3 (आपराधिक धमकी) और 3-5 (सामान्य आशय) के तहत कई मामले दर्ज किए गए:
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थाना तेलीबांधा: पायल कोसले के साथ रंजीता, पूजा और बधवंती द्वारा गाली-गलौज व मारपीट की गई।
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थाना टिकरापारा: राजेश कुमार यादव के साथ बबा और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश में डंडे से मारपीट की।
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थाना पुरानी बस्ती: दुर्गा नंदन झा को दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अकारण पीटा गया।
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थाना सरस्वती नगर: दो मामले सामने आए हैं; पहले में पवन ताण्डी के साथ रोहन क्षत्री और सुमीत कौर ने मारपीट कर ऑल्टो कार में तोड़फोड़ की (बीएनएस 296-1, 324-4, 351-2)। दूसरे में इसरार मलिक के साथ अर्सलान खान ने मारपीट की।
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थाना डीडी नगर: भविष्य सोनी से शराब के लिए पैसे मांगने और मना करने पर करण पांडे और उदय द्वारा मारपीट का मामला दर्ज है।
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थाना सिविल लाइन: आफताब अहमद खान के साथ मिरान, सफीक और जरीन कुरैशी द्वारा मारपीट की गई , और एक अन्य क्रॉस केस में शरीफ कुरैशी के साथ आफताब अहमद खान द्वारा मारपीट की गई।
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थाना खरोरा: शीतल यादव के साथ श्याम लाल यादव और अनिकेत यादव ने मारपीट की।
5. यातायात बाधा एवं आबकारी अधिनियम (Public Nuisance & Excise Act)
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थाना मंदिर हसौद (यातायात बाधा): एन एच 53 रोड पर एचपी गैस डिपो के सामने आम सड़क पर ट्रक (CG 04 NT 1119 और MH 04 LT 0468) खड़े कर आवागमन बाधित करने पर दोनों चालकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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आबकारी अधिनियम 36-सी (अवैध शराब परोसना): थाना मोवा में दलदल सिवनी नाला के पास प्रदीप यादव को और थाना खरोरा में बरौदा चौक के पास राकेश वर्मा को अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया।
कानून के छात्रों के लिए: सामान्य धाराओं (BNS) से संबंधित सामान्य ज्ञान
इस बुलेटिन में उल्लिखित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कुछ प्रमुख धाराओं का संक्षिप्त विवरण:
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धारा 106(1): लापरवाही से किसी की मृत्यु का कारण बनना (Causing death by negligence) यह पुरानी आईपीसी (IPC) की धारा 304A का नया रूप है।
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धारा 137(2): अपहरण (Kidnapping)। (IPC की धारा 363 के समतुल्य)।
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धारा 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन (Rash driving) या लापरवाही से वाहन चलाना, जिससे मानव जीवन को खतरा हो। (IPC 279 के समतुल्य)।
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धारा 285: सार्वजनिक मार्ग पर खतरा या बाधा उत्पन्न करना। (IPC 283 के समतुल्य)।
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धारा 296: अश्लील कार्य और गाने या सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज करना जिससे दूसरों को क्षोभ हो।
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धारा 305: किसी निवास स्थान (घर, तंबू, या पोत) में चोरी करना। (IPC 380 के समतुल्य)।
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धारा 318(4): धोखाधड़ी (Cheating) और बेईमानी से संपत्ति के परिदान के लिए प्रेरित करना। (IPC 420 के समतुल्य)।
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धारा 331: गृह-अतिचार (House-trespass) या नकबजनी (House-breaking)।
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धारा 351(2) एवं 351(3): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) – जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना। (IPC 506 के समतुल्य)।
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