RAIPUR 16 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 16 March 2026
📰 रायपुर अपराध बुलेटिन: थानावार विस्तृत रिपोर्ट (दिनांक: 16 मार्च 2026)
📍 थाना कोतवाली
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हत्या का प्रयास: 15 मार्च को गांधीनगर में धनराज किराना दुकान के पास एक गंभीर घटना हुई । आरोपी विक्रम बघेल, अभिषेक, जादू, मोहित व अन्य ने पुरानी रंजिश के चलते प्रार्थी श्रवण ताण्डी के भाई अभिषेक सोनी, बहन गुड्डी और समीर को गालियां दीं और चाकू से प्राणघातक हमला किया ।
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धाराएं: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 109-1, 3-5 ।
📍 थाना धरसींवा
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अपहरण: 14 मार्च को धरसींवा क्षेत्र से एक अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी की 17 वर्षीय भतीजी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया । (धारा: बीएनएस 137-2) ।
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वाहन चोरी: 13 मार्च को ग्राम मलौद में भानू प्रताप पाठक की 45,000 रुपये कीमत की मोटरसाइकिल (CG 04 ME 1697) चोरी हो गई । (धारा: बीएनएस 303-2) ।
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मारपीट: 15 मार्च को ग्राम ताडा में दिवेंद्र सारंग ने नरेश सारंग के साथ गाली-गलौज और मारपीट की । (धारा: बीएनएस 296, 115-2, 351-2) ।
📍 थाना अभनपुर
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धोखाधड़ी/जालसाजी: ग्राम पचेड़ा में आरोपी मनोरंजन मण्डल व अन्य ने मृतक विष्णु प्रसाद मण्डल की 1.60 हेक्टेयर भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुद को वारिस बताया और नामांतरण की कोशिश की । यह मामला 18-05-25 का है जिस पर अब रिपोर्ट दर्ज हुई है । (धारा: बीएनएस 318-4, 338, 336-3, 3-5) ।
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सड़क दुर्घटना (मृत्यु): 14 मार्च को ग्राम ओपेडीह नहर के पास मिक्सर वाहन (CG 07 BN 9992) अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे 28 वर्षीय लोकेश जोशी की दबकर मौत हो गई । (धारा: बीएनएस 106-1) ।
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वाहन चोरी: 14 मार्च को शनिचरी बाजार से रोशन साहू की मोटरसाइकिल चोरी हो गई । (धारा: बीएनएस 303-2) ।
📍 थाना सिविल लाईन
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मारपीट के मामले: 15 मार्च को तीन अलग-अलग मारपीट की घटनाएं दर्ज हुईं। तरुण नगर पंडरी में सम्मी खान व साथियों ने खिलावन निर्मलकर को पीटा । मदर टेरेसा आश्रम के पास मोसा चालक ने हीना साहू को गाड़ी ठीक से चलाने बोलने पर धमकाया । वहीं, मुबारक पठान का रास्ता रोककर एक्टिवा चालक ने उनका फोन तोड़ दिया और मारपीट की ।
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धाराएं: बीएनएस 296, 115-2, 351-2 (तथा संपत्ति नुकसान के लिए 324-4) ।
📍 थाना गुढ़ियारी
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विवाद में बीच-बचाव पर हमला: 15 मार्च को गोकुल नगर और गोगांव में मारपीट की तीन परस्पर जुड़ी घटनाएं सामने आईं । प्रेम साहू ने झगड़ा छुड़ाने आए आकाश कश्यप को बैट से पीटा । वहीं शांतिलाल मराठे व साथियों ने राजेश बारेकर की पिटाई की । इसके जवाब में राजेश बारेकर व उमेश ने शांतिलाल के बेटे को पीटा ।
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धाराएं: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5 ।
📍 थाना मोवा
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मारपीट: 14 मार्च को लोधीपारा पंडरी में बिलाल, अयान और मोहम्मद उवैसा ने मिलकर उवैश कुरैशी और मोहम्मद दिलाल कुरैशी को अलग-अलग घटनाओं में गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देकर पीटा । (धारा: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
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आबकारी एक्ट: 15 मार्च को सोनू राय को दलदल सिवनी में ठेले पर अवैध शराब पिलाते पकड़ा गया । (धारा: 36 सी आबकारी एक्ट) ।
📍 थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (DD Nagar)
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चोरी: 11 मार्च को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में राकेश कुमार ठाकुर के ट्रैक्टर से 5000 रुपये की बैटरी चोरी हो गई । (धारा: बीएनएस 303-2) ।
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गृह अतिचार व मारपीट: 15 मार्च को कुबेर प्रसाद वर्मा व अन्य ने टीवी की तेज आवाज को लेकर आर्यन थावरे के घर में जबरन घुसकर टीवी तोड़ दिया और मारपीट की । (धारा: बीएनएस 331-5, 296, 115-2, 351-3, 324-2, 3-5) ।
📍 थाना विधान सभा एवं मंदिर हसौद
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सड़क दुर्घटनाएं: 15 मार्च को सेमरिया (विधानसभा) में ट्रक (NL 01 AF 5598) ने लापरवाही से बाइक सवार को टक्कर मारी । ग्राम उमरिया (मंदिर हसौद) में एक हाईवा (CG 11 AB 7714) को सड़क पर खतरनाक तरीके से खड़ा करने पर पीछे से आ रही गाड़ी टकरा गई । (धारा: बीएनएस 281, 125-ए, 285) ।
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मारपीट: 15 मार्च को ग्राम टेकारी में सचिन भारती ने सतीष जायसवार को पीटा । वहीं ग्राम बकतरा (मंदिर हसौद) में जेसीबी से गड्ढा खोदने से मना करने पर तुकाराम पटेल ने खिलेश्वरी साहू से मारपीट की ।
📍 अन्य थानों के प्रमुख अपराध संक्षेप में
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तेलीबांधा / खम्हारडीह: 07 और 15 मार्च को तेज रफ्तार कारों द्वारा एक्सीडेंट करने के मामले दर्ज किए गए । (धारा: बीएनएस 281) ।
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टिकरापारा: पुरानी रंजिश में विष्णु ने जीशान अली को रॉड से पीटा (धारा: 296, 115-2, 351-2) । एक ई-रिक्शा की 20,000 रु की बैटरी भी चोरी हुई (धारा: 305) ।
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खरोरा / माना कैम्प / मौदहापारा / गोबरानवापारा: इन सभी थानों में पैसों के लेन-देन, पुरानी रंजिश या विवाद के कारण गालियां देने और मुक्के/कैंची से मारपीट (BNS 296, 115-2, 351-2) के मामले दर्ज हुए ।
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आबकारी एवं आर्म्स एक्ट (पुरानी बस्ती, देवेन्द्रनगर, मुजगहन, आजाद चौक): पुलिस ने अवैध देसी शराब की बोतलों के साथ चंद्रभान मसीह और वेद प्रकाश पाल को गिरफ्तार किया । मुकेश कुमार को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़ा गया । आज़ाद चौक पुलिस ने कोमल सेन को अवैध तलवार नुमा चाकू के साथ गिरफ्तार किया । (धारा: आबकारी एक्ट 34-1, 34-2, 36 च एवं आर्म्स एक्ट 25, 27) ।
⚖️ सामान्य ज्ञान: कानून के छात्रों एवं पुलिस के लिए BNS की प्रमुख धाराएं
भारत में अब भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 ने ले लिया है। ऊपर दिए गए पुलिस बुलेटिन में सबसे अधिक उपयोग की गई धाराओं का कानूनी अर्थ निम्नलिखित है:
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BNS 296 (अश्लील कृत्य/गाली-गलौज): यह धारा किसी को सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द कहने या गाली-गलौज करने पर लगाई जाती है (पूर्व में IPC 294)। बुलेटिन में लगभग हर मारपीट के मामले की शुरुआत इसी धारा से हुई है।
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BNS 115(2) (स्वेच्छया चोट पहुंचाना): जानबूझकर किसी को शारीरिक चोट (हाथ-मुक्के या डंडे से मारपीट) पहुंचाने के लिए यह धारा लगती है (पूर्व में IPC 323)।
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BNS 351(2) एवं 351(3) (आपराधिक धमकी): किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। (पूर्व में IPC 506)।
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BNS 109(1) (हत्या का प्रयास): किसी व्यक्ति पर प्राणघातक हमला करना (जैसे चाकू से वार), जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी। (पूर्व में यह प्रसिद्ध IPC 307 थी)।
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BNS 303(2) एवं 305 (चोरी): वाहन या संपत्ति की चोरी से संबंधित प्रावधान। (पूर्व में IPC 379/380)।
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BNS 281 (सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना): रैश ड्राइविंग करके दूसरों का जीवन खतरे में डालना (पूर्व में IPC 279)।
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BNS 106(1) (लापरवाही से मृत्यु): किसी की लापरवाही (जैसे गलत ड्राइविंग) के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना (पूर्व में IPC 304A)।
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BNS 3(5) (सामान्य आशय / Common Intention): जब कई लोग मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं, तो सभी पर यह धारा लगती है (पूर्व में IPC 34)।
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