RAIPUR 12 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 12 March 2026
कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम जनता के सूचनार्थ, रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है । यह रिपोर्ट हाल ही में दर्ज अपहरण, धोखाधड़ी, मारपीट, चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रकाश डालती है।
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विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख आपराधिक मामले
1. थाना खरोरा एवं माना कैम्प (अपहरण के मामले)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 08-03-2026 (खरोरा) तथा 11-03-2026 (माना रायपुर) ।
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धारा: बीएनएस (BNS): 137-2 ।
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विवरण: खरोरा में एक 14 वर्षीय तथा माना रायपुर में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपियों द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण करने का मामला दर्ज किया गया है । दोनों मामलों में गुम इंसान की जांच के बाद अपराध कायम किया गया है ।
2. थाना आरंग (सड़क दुर्घटना)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 08-03-2026, शराब भट्टी रोड पुलिया के पास, आरंग ।
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धारा: बीएनएस: 106-1 ।
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आरोपी: कार (CG 04 CM 6092) का चालक ।
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विवरण: आरोपी चालक द्वारा तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पैदल जा रहे 26 वर्षीय गोविंद यादव को टक्कर मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई ।
3. थाना सिविल लाईन (धोखाधड़ी एवं सट्टा)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 04-02-2026 (नेताजी चौक) तथा 11-03-2026 (काली मंदिर के पास) ।
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धारा: बीएनएस: 318-4, 3-5 तथा जुआ एक्ट: 6, 7 ।
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आरोपी: सुनील यादव, पूजा सिंह (धोखाधड़ी) और गोपाल, अख्तर (सट्टा) ।
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विवरण: परिचित आरोपियों ने प्रार्थी पवन यादव से बैंक खाता और एटीएम कार्ड मांगकर ऑनलाइन पैसों का फ्रॉड किया । दूसरे मामले में, ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए आरोपियों से 52,500 रुपये नकद और मोबाइल फोन जब्त किए गए ।
4. थाना राजेन्द्र नगर (धोखाधड़ी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 16-12-2025, ओम किराना दुकान, महात्मा गांधी नगर ।
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धारा: बीएनएस: 318-4, 3-5 ।
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आरोपी: अमर कुमार एवं साथी ।
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विवरण: आरोपियों ने पुराने जमाने का चांदी का सिक्का और सोने की माला बताकर प्रार्थी मुरली केशरवानी से 5 लाख रुपये नकद और एक सोने की अंगूठी ठग ली, जबकि दिए गए आभूषण नकली थे ।
5. थाना टिकरापारा (मारपीट एवं गृह अतिचार)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-03-2026, नंदी चौक तथा 10-02-2026, साई सिमरन सिटी ।
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धारा: बीएनएस: 333, 296, 115-2, 351-2 ।
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आरोपी: आदित्य मानिकपुरी, प्रखर मरवाह, सुमीत मरवाह ।
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विवरण: आरोपियों द्वारा प्रार्थियों (मनीषा यादव एवं पायल कोसले) के घर में जबरन प्रवेश कर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और मारपीट कर चोट पहुंचाई गई ।
6. थाना खमतराई (लापरवाही से मृत्यु एवं चोरी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 22-07-2025 (हजारी पाईप कम्पनी) तथा 23-02-2026 (शिवानंद नगर) ।
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धारा: बीएनएस: 106 (लापरवाही) तथा बीएनएस: 331-3, 305 (चोरी) ।
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आरोपी: संचालक हजारी पाईप कम्पनी एवं अज्ञात चोर ।
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विवरण: पाईप कम्पनी संचालक की लापरवाही से 23 वर्षीय बसंत कुमार साहू की करंट लगने से मृत्यु हो गई । एक अन्य मामले में अज्ञात चोर द्वारा 20,000 रुपये कीमत का लैपटॉप चोरी किया गया ।
7. थाना आमानाका (सार्वजनिक मार्ग में बाधा एवं अवैध शराब)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-03-2026, टाटीबंध बिलासपुर बाईपास रोड ।
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धारा: बीएनएस: 285 तथा आबकारी एक्ट: 34-1 ब ।
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आरोपी: अविनाश कुमार सिंह, कचरू साहेब राव पठान, जीवन साहु ।
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विवरण: आरोपियों द्वारा आम रोड पर ट्रक खड़ी कर आवागमन में बाधा उत्पन्न की गई । एक अन्य कार्रवाई में आरोपी से 23 पाव देशी शराब जब्त की गई ।
8. थाना कोतवाली एवं मोवा (मारपीट)
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घटना दिनांक: 11-03-2026 ।
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धारा: बीएनएस: 296, 115-2, 351-2, 3-5 ।
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आरोपी: तौफिक एवं साथी, रवि सांडिल्य, हिमांसु ।
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विवरण: घूर कर देखने से मना करने और मोटरसाइकिल हटाने की बात पर आरोपियों द्वारा गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट की गई ।
9. थाना उरला एवं मंदिरहसौद (आर्म्स एक्ट)
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घटना दिनांक: 11-03-2026 ।
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धारा: आर्म्स एक्ट: 25, 27 ।
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आरोपी: आशीष कोमरे, लोकेश बंजारे ।
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विवरण: आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से रखे चाकू जब्त किए गए और आम लोगों को आतंकित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया ।
कानून के छात्रों एवं पुलिस कर्मियों के लिए सामान्य कानूनी ज्ञान (BNS एवं अन्य अधिनियम)
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया है। उपरोक्त अपराधों में प्रयुक्त मुख्य धाराओं का सरल अर्थ निम्नलिखित है:
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BNS धारा 137(2) (अपहरण): किसी व्यक्ति (विशेषकर नाबालिग) का विधिपूर्ण संरक्षण से व्यपहरण (Kidnapping) करने पर लागू होती है।
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BNS धारा 318(4) (धोखाधड़ी/छल): यह धारा छल (Cheating) और बेईमानी से संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करने से संबंधित है, जैसा कि सिविल लाइन के ऑनलाइन फ्रॉड और राजेन्द्र नगर के नकली आभूषण मामले में देखा गया।
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BNS धारा 296: अश्लील कार्य या गाली-गलौज (सार्वजनिक रूप से) करने पर लागू होती है।
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BNS धारा 115(2): स्वेच्छया चोट (Voluntarily causing hurt) पहुंचाने पर लागू होती है।
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BNS धारा 351(2): आपराधिक अभित्रास (Criminal Intimidation) यानी जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने पर लगाई जाती है।
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BNS धारा 106(1): उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य (लापरवाही) द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने (जैसे सड़क दुर्घटना या औद्योगिक लापरवाही) से संबंधित है।
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BNS धारा 333: यह गृह-अतिचार (House-trespass) के लिए है, जहां आरोपी जबरन किसी के घर में घुसते हैं।
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BNS धारा 285: सार्वजनिक मार्ग या नेविगेशन लाइन में खतरे या बाधा उत्पन्न करने (जैसे सड़क पर ट्रक खड़ी कर रास्ता रोकना) से संबंधित है।
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आर्म्स एक्ट (धारा 25, 27): बिना लाइसेंस या अवैध रूप से घातक हथियार (जैसे चाकू) रखने और उसका उपयोग करने पर लागू होता है।
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आबकारी एक्ट (धारा 34, 36C): अवैध रूप से शराब रखने, परिवहन करने या सार्वजनिक/अवैध स्थानों पर शराब पिलाने से संबंधित है।
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