सुल्तानपुर: Rahul Gandhi Acquitted: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है।
यह मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। भाजपा के तत्कालीन उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी।
2018 में दर्ज हुआ था मानहानि का मामला
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से संबंधित था। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। वहीं, राहुल गांधी ने आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा था। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं।
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2024 में राहुल गांधी को मिली थी जमानत
इस मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी। दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की थी।
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने जताई खुशी
सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि सत्य की विजय हुई है।
राहुल गांधी फैसले के समय अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनाए जाने के बाद वह कोर्ट परिसर से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। दूसरी ओर, स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की।
सुल्तानपुर पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत
अदालत में पेश होने के लिए लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी का रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रिपोर्ट के मुताबिक, जिले की सीमाओं से लेकर अदालत परिसर तक कई स्थानों पर उनके स्वागत की व्यवस्था की गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला।
इस फैसले से राहुल गांधी को वर्ष 2018 में दर्ज मानहानि के इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है।

