रायपुर, छत्तीसगढ़: RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) ने वाहन मालिकों और चालकों को ई-चालान का ऑनलाइन भुगतान करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। परिवहन विभाग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर लोगों को फर्जी वेबसाइट्स और धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मूसलधार बारिश का पूर्वानुमान
धोखाधड़ी के मामले बढ़े: पिछले कुछ समय से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह फर्जी वेबसाइट्स बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। ये वेबसाइट्स RTO की आधिकारिक वेबसाइट्स की तरह ही दिखती हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत और बैंक जानकारी साझा कर देते हैं।
परिवहन विभाग ने दी ये सलाह:
- केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें: ई-चालान का भुगतान केवल परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकार द्वारा प्रमाणित पोर्टल जैसे parivahan.gov.in के माध्यम से ही करें।
- संदिग्ध SMS और लिंक से बचें: यदि आपको किसी अज्ञात नंबर या स्रोत से ई-चालान भुगतान का लिंक मिलता है, तो उस पर क्लिक न करें। RTO कभी भी SMS के माध्यम से सीधे भुगतान लिंक नहीं भेजता है।
- QR कोड की जाँच करें: यदि आपको किसी QR कोड के माध्यम से भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो सुनिश्चित करें कि वह QR कोड आधिकारिक RTO द्वारा जारी किया गया है।
- व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें: किसी भी संदिग्ध वेबसाइट पर अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
- भुगतान रसीद सुरक्षित रखें: भुगतान के बाद, हमेशा डिजिटल रसीद को डाउनलोड करें और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचें:
- URL की जाँच करें: भुगतान करने से पहले वेबसाइट का URL (वेब पता) ध्यान से देखें। सुनिश्चित करें कि वह “https://” से शुरू होता है।
- साइबर सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें: यदि आप किसी धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम सेल को इसकी सूचना दें।
परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन सावधानियों का पालन करें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। सुरक्षित भुगतान ही सुरक्षित ड्राइविंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

More Stories
CG Crime News : बालोद में शर्मनाक वारदात’ कोतवाल गिरफ्तार, चॉकलेट का लालच देकर 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म
Raipur Police Commissionerate 11 June 2026: BNS और विशेष अधिनियमों के तहत 20 मामले दर्ज, जानें नए कानूनी प्रावधान
CG NEWS : छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाणपत्र