लेखक: अनिल देवांगन | स्थान: रायपुर | तारीख: 14 जून, 2025
✅ क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए वित्तीय योजना?
21वीं सदी में बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि वित्तीय समझ भी देना उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम उन्हें बचपन से ही पैसे के मूल्य, बचत की आदत और स्मार्ट निवेश के बारे में सिखाएं, तो वे बड़े होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, दृढ़ निर्णय लेने वाले और सुरक्षित भविष्य वाले नागरिक बन सकते हैं।
यही लक्ष्य लेकर सरकार ने एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है – एक ऐसी योजना जो माता-पिता को अपने बच्चों के नाम पर लंबी अवधि का सुरक्षित निवेश करने का अवसर देती है।

📘 एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है?
एनपीएस वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Yojana) को वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, माता-पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए एक विशेष NPS खाता खोल सकते हैं। यह खाता तब तक सक्रिय रहता है जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता।
18 वर्ष की उम्र के बाद, यह खाता सामान्य एनपीएस टियर-I खाता बन जाता है, जिसमें बच्चा स्वयं निवेश कर सकता है और भविष्य में पेंशन लाभ प्राप्त कर सकता है।
🔍 योजना की मुख्य विशेषताएं (Highlights of NPS Vatsalya Yojana)
🏦 खाता खोलना और अंशदान:
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न्यूनतम वार्षिक योगदान: ₹1,000
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अधिकतम कोई सीमा नहीं — जितना चाहें निवेश कर सकते हैं
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मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर योगदान की सुविधा
📊 निवेश विकल्प:
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डिफ़ॉल्ट विकल्प:
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मध्यम जीवनचक्र निधि (LC-50): 50% इक्विटी में निवेश
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स्वचालित जीवनचक्र विकल्प:
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आक्रामक (LC-75): 75% इक्विटी
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मध्यम (LC-50): 50% इक्विटी
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रूढ़िवादी (LC-25): 25% इक्विटी
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सक्रिय विकल्प:
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आप स्वयं तय कर सकते हैं कि इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट ऋण या वैकल्पिक संपत्ति में कितना निवेश हो।
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🎓 18 वर्ष की आयु पर क्या होगा?
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18 वर्ष की उम्र में KYC पुनः अनिवार्य
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बच्चा खाता स्वतः संभाल सकता है
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वह योजना को जारी रखने या निकास का विकल्प चुन सकता है
💡 आंशिक निकासी की सुविधा (Partial Withdrawal Rules)
3 वर्षों के बाद कुछ परिस्थितियों में खाते से 25% तक निकासी की अनुमति है:
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उच्च शिक्षा
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गंभीर बीमारी
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75% से अधिक की विकलांगता
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अन्य विशेष कारण (PFRDA द्वारा निर्धारित)
🔁 अधिकतम 3 बार निकासी की सुविधा है, लेकिन यह सिर्फ 18 वर्ष की उम्र से पहले ही उपलब्ध है।
⚠️ आपात स्थिति में क्या होगा?
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यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है – पूरी राशि अभिभावक को दी जाती है
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यदि पंजीकृत अभिभावक की मृत्यु हो जाए – दूसरा अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है
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दोनों माता-पिता की मृत्यु पर – विधिक अभिभावक योजना जारी रख सकता है
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18 की उम्र पर – बच्चा योजना को जारी रख सकता है या बाहर निकल सकता है
💰 निकास और निकासी का नियम (Exit Rules)
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निकास केवल 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद ही संभव है
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निकास पर:
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80% राशि से वार्षिकी (Annuity) खरीदी जाएगी
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शेष 20% राशि एकमुश्त भुगतान होगी
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यदि संचित राशि ₹2.5 लाख या उससे कम है, तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है
🎯 योजना क्यों अपनाएं?
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✔️ बच्चों के लिए सुनियोजित निवेश
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✔️ उन्हें वित्तीय साक्षरता देने का अवसर
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✔️ टैक्स लाभ भी संभव
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✔️ जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे शिक्षा, शादी आदि के लिए सुरक्षित फंडिंग
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✔️ ₹1,000 जैसी छोटी राशि से बड़ी शुरुआत
📈 एक उदाहरण से समझें
मान लीजिए आप हर महीने ₹500 जमा करते हैं:
500 x 12 महीना = ₹6,000 प्रति वर्ष
18 वर्षों में कुल = ₹1,08,000
यदि इस पर औसतन 10% का रिटर्न मिलता है, तो यह रकम ₹3-4 लाख से अधिक हो सकती है।
📌 योजना से जुड़ने के लिए क्या करें?
🔗 इस लिंक पर क्लिक करें और योजना का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें
📋 या इस सर्वे फॉर्म को भरें ताकि हमारी विशेषज्ञ टीम आपसे संपर्क कर सके और आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सके।
📣 निष्कर्ष
NPS वात्सल्य योजना एक ऐसी पहल है जो भारत के भविष्य – हमारे बच्चों – को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह योजना न केवल निवेश है, बल्कि एक संस्कार है, जो बच्चों को बचपन से ही स्मार्ट फाइनेंशियल थिंकिंग की ओर अग्रसर करती है।
तो देर किस बात की?
आज ही अपने बच्चे के लिए खाता खोलें और उनके स्वर्णिम भविष्य की नींव रखें।
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