नई दिल्ली केंद्र सरकार विदेश में नौकरी के लिए जाने के नियम सख्त बना रही है। विदेश मंत्रालय नया कानून बना रहा है। बिल का ड्राफ्ट जल्द जारी होगा। जनता और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद संसद के मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद ये प्रक्रिया तेज हुई है।
“दवा लेने निकली महिला से लूट, आरोपी फरार”
नया कानून 1983 के इमिग्रेशन एक्ट की जगह लेगा। इसका नाम इमिग्रेशन, ओवरसीज मोबिलिटी, फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल होगा। नौकरी के अलावा पढ़ाई और व्यवसाय के लिए विदेश जाने वालों की समस्याएं और मुद्दे भी इसमें शामिल हैं।
इसमें भर्ती एजेंसियों की गैर-कानूनी गतिविधियां अपराध की श्रेणी में रखी जाएंगी। अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन रद्द करने या ब्लैक लिस्टिंग जैसी कार्रवाई नहीं होगी। विदेश में नौकरी का झांसा देकर भारतीयों को फंसाने पर 5 से 10 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा।
More Stories
ISI की साजिश बेनकाब: भारत में खालिस्तानी नेटवर्क को दोबारा कर रही एक्टिव
पाक को अंतरराष्ट्रीय मंच पर घेरने को तैयार भारत, थरूर समेत 7 सांसद विदेश दौरे पर
सुप्रभात : सभी खबर एक नज़र (17 MAY 2025)