रायपुर में सिन्धी समाज के नागरिकता प्राप्त हिन्दुओं के लिए शासन से दिशा निर्देश की आवश्यकता
रायपुर में बसे सिन्धी समाज के नागरिकता प्राप्त हिन्दुओं के लिए शासन को जल्द दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। हाल ही में, इन नागरिकों के पासपोर्ट एम्बेसी में जमा किए गए थे और इसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसी माह Certificate of Naturalization जारी किया गया। यह प्रमाण पत्र उनके नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद इन नागरिकों को नागरिकता से संबंधित कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश अब तक नहीं मिल पाए हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे मतदाता परिचय पत्र और पैन कार्ड को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
यह स्थिति समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बन रही है, क्योंकि नागरिकता प्राप्ति के बाद इन नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सही जानकारी की आवश्यकता है। इसके बिना वे अपनी नागरिकता का सही तरीके से उपयोग करने में असमर्थ हो सकते हैं। कई नागरिक इस असमंजस में हैं कि वे किन सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करें और उनके दस्तावेजों को कानूनी रूप से कब और कैसे अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों के बिना वे सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकते, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
इस संदर्भ में, शासन को इन नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में सही और पारदर्शी जानकारी देने के लिए दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। इन दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नागरिकता प्राप्ति के बाद इन नागरिकों को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और उन्हें किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नागरिकता प्राप्ति के बाद सिन्धी समाज के हिन्दू नागरिकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के आसानी से मिल सके।
यदि शासन इस मुद्दे पर त्वरित और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करता है, तो यह समाज में व्याप्त असमंजस को दूर करने में मदद करेगा।
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