जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड की एक महिला शिक्षिका जयमीला लकड़ा को अनुशासनहीनता और शासकीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जयमीला लकड़ा, जो शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार में पदस्थ हैं, विद्यालयीन समय में स्कूल में उपस्थित नहीं रहती थीं और इसके बजाय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रचार-प्रसार में लगी हुई थीं।
शिक्षिका के नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया और समाचार चैनलों में वायरल होने के बाद, इस पर शिकायत दर्ज हुई थी। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कर रिपोर्ट जॉन डायरेक्टर (शिक्षा) को सौंपी। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शिक्षिका का यह आचरण न केवल उनके पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 और 07 का उल्लंघन भी है।
डीईओ की रिपोर्ट के आधार पर जयमीला लकड़ा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पत्थलगांव नियत किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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