interim bail रायपुर | 7 अक्टूबर 2025| छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। यह राहत सिर्फ मानवीय आधार पर, उनकी मां की गंभीर तबीयत को ध्यान में रखते हुए दी गई है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि अनवर ढेबर को पुलिस अभिरक्षा में ही परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जा रही है।
Naxalite conspiracy failed: सुरक्षा बलों ने बरामद किया 5 किलो IED
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर दी राहत
सुनवाई के दौरान ढेबर के वकीलों ने अदालत को बताया कि उनकी मां की तबीयत नाजुक है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। वकीलों ने दलील दी कि ऐसे वक्त में एक बेटे को अपनी मां के पास रहने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि:
“ऐसे संवेदनशील समय में व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए।”
हनुमंत कथा का तीसरा दिन: पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने धर्म, एकता और जागरूकता पर जोर
पुलिस निगरानी में रहेंगे अनवर ढेबर
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अनवर ढेबर इन चार दिनों के दौरान पूरी तरह पुलिस निगरानी में रहेंगे, और जमानत की अवधि पूरी होते ही उन्हें दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।



More Stories
Chhattisgarh BJP : हर विधानसभा में संगठन को मजबूत करने की रणनीति
Mahasamund Crime News : महासमुंद में ठगी का रैकेट पकड़ा गया, शिवा साहू की मां भी हिरासत में
छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक 3 दिसंबर को, कई अहम फैसलों पर हो सकती है चर्चा