रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में वाहनों की सुरक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के तहत लिया गया है।
HSRP प्लेट का उद्देश्य वाहन चोरी रोकने, फर्जी नंबर प्लेट के उपयोग पर अंकुश लगाने और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाना है। इस दिशा में विभाग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है, जिसके लिए वाहन मालिक आधिकारिक वेबसाइट cgtransport.gov.in या नजदीकी लोक सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि हाल के दिनों में शिकायतें सामने आई हैं कि कुछ फर्जी एजेंट और वेबसाइट्स लोगों को गूगल सर्च के माध्यम से भ्रमित कर रहे हैं। ये लोग नकली HSRP वेबसाइट बनाकर होम डिलीवरी के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल विभागीय वेबसाइट या अधिकृत केंद्रों के माध्यम से ही आवेदन करें।
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। जनता से सजग रहने और जागरूकता अपनाने की अपील की गई है।



More Stories
Daughter Returns Home After 13 Years : SIR प्रक्रिया का चमत्कार, 13 साल बाद बेटी लौटी घर, पिता ने छोड़ दी शराब
Raipur Drugs Smuggling : पुलिस की दबिश 23 लाख की ड्रग्स के साथ दोनों आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार
Chhattisgarh RI Promotion Exam Scam : छत्तीसगढ़ RI प्रमोशन परीक्षा घोटाला, EOW की कार्रवाई तेज, कई बड़े अधिकारी रडार पर