नई दिल्ली। देश में कफ सिरप और अन्य दवाओं की अनियमित बिक्री, मिलावट और बिना चिकित्सकीय सलाह के उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए दवा बिक्री नियमों में अहम बदलाव किया है।
■ अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप
नए नियमों के अनुसार अब किसी भी प्रकार का सिरप, जिसमें खांसी और सर्दी से जुड़े सिरप भी शामिल हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकेगा। यानी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा।
■ ‘Schedule K’ में हुआ बड़ा संशोधन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने Schedule K से ‘सिरप्स’ शब्द को हटाते हुए ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 लागू किया है। इसके तहत बिना लाइसेंस या प्रिस्क्रिप्शन के सिरप बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर दवा विक्रेता का लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है।
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■ बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम
सरकार ने यह फैसला हाल ही में सामने आए उन मामलों के बाद लिया है, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाएं सामने आई थीं। इसके बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश में दवा सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।
■ दवा फैक्ट्रियों की होगी व्यापक जांच
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक में यह भी तय किया गया है कि देशभर की दवा फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
■ राज्यों को दिए गए सख्त निर्देश
बैठक में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में देशभर से 200 से अधिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए।
सरकार का कहना है कि यह कदम आम जनता, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा और दवा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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