karant Se Haathee ke Maut , रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां तमनार वन परिक्षेत्र में एक हाथी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इस मामले में वन विभाग ने तेज़ कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विभाग की टीम लगातार घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।
Burnt corpse : हत्या या आत्मदाह? होटल ग्रांड लोटस के पीछे मिली जली लाश ने बढ़ाई रहस्य
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह घटना कुछ दिन पहले तमनार क्षेत्र के जंगलों में हुई थी, जहां स्थानीय लोगों द्वारा बिछाए गए अवैध बिजली तारों में करंट फैलने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल जांच शुरू की।
जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिसके बाद विभाग ने ग्राम नूनदरहा और ग्राम केराखोल के कुछ ग्रामीणों की संलिप्तता पाई। आज विभाग ने पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें
वन विभाग की त्वरित कार्रवाई
वन विभाग ने हाथी की मौत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक विशेष जांच टीम गठित की। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि घटना में शामिल सभी व्यक्तियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि वन्यजीवों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
बिजली तारों से बढ़ रहा खतरा
वन विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ ग्रामीण इलाकों में फसलों की सुरक्षा के लिए लगाए गए बिजली तार जंगली जानवरों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। तमनार और आसपास के क्षेत्रों में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें हाथियों या अन्य वन्यजीवों की जान गई है।
इस घटना के बाद विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों से अपील की है कि वे खेतों या जंगलों में अवैध बिजली लाइनें न बिछाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
विभाग ने बढ़ाई निगरानी
वन मंडल अधिकारी ने बताया कि अब तमनार वन परिक्षेत्र में विशेष निगरानी टीमों को तैनात किया गया है। जंगलों में गश्त बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों के बीच वन्यजीव संरक्षण जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

More Stories
CG Crime News : बालोद में शर्मनाक वारदात’ कोतवाल गिरफ्तार, चॉकलेट का लालच देकर 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म
Raipur Police Commissionerate 11 June 2026: BNS और विशेष अधिनियमों के तहत 20 मामले दर्ज, जानें नए कानूनी प्रावधान
CG NEWS : छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाणपत्र