CRIME WATCH 28 Feb 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 28 Feb 2026
प्रेस ब्रीफिंग: रायपुर पुलिस अपराध रिपोर्ट (दिनांक 28 फरवरी 2026)
कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम जनता के अवलोकनार्थ रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए अपराधों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है ।
1. गंभीर अपराध एवं धोखाधड़ी (BNS: 137-2, 318-4, 331, 305 ए)
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थाना आमानाका (अपहरण): दिनांक 27-02-26 को रोटरी नगर आमानाका में एक अज्ञात आरोपी द्वारा 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है । पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137-2 के तहत अपराध क्रमांक 69/26 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।
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थाना कोतवाली (साइबर धोखाधड़ी): 26-02-26 को छोटापारा मस्जिद के पास साइबर ठगी की घटना हुई । एक अज्ञात मोबाइल धारक ने खुद को सीनियर सिटीजन ऑफिस का अधिकारी बताकर पीड़ित गुलाम कादर खान से आधार और एटीएम की जानकारी ली और तीन बार में 4,99,751 रुपये निकाल लिए । BNS की धारा 318-4 के तहत मामला दर्ज है ।
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थाना सरस्वती नगर (व्यापारिक धोखाधड़ी): 01-07-22 की घटना की रिपोर्ट हाल ही में दर्ज हुई है, जिसमें आरोपियों सैयद ईसरात और सैयद रसीद ने खाद्य पदार्थ और फलों के व्यापार में मुनाफे का झांसा देकर पीड़ित अमृतलाल बिलसरे से 75,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की । BNS धारा 318-4 के तहत कार्रवाई की गई है ।
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थाना देवेन्द्रनगर (चोरी): 24-02-26 की रात होटल शिराक एवं बार सिटी सेंटर में अज्ञात चोर ने कैश काउंटर का ताला तोड़कर 21,953 रुपये की चोरी की । पीड़ित नीरज पैयासी की रिपोर्ट पर BNS धारा 331, 305 ए के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
2. सड़क दुर्घटनाएं एवं लापरवाही (BNS: 281, 125 ए)
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थाना दीनदयाल उपाध्यय नगर (DD नगर): 12-02-26 को रिडवाना रेसीडेंसी के सामने एक अज्ञात बोलेरो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मधुर सिंह नेताम को टक्कर मारकर घायल कर दिया । BNS धारा 281, 125 ए के तहत मामला दर्ज है ।
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थाना पुरानीबस्ती: 27-02-26 को कुशालपुर ओवरब्रिज के पास हाईवा (CG 04- EV/7968) के चालक ने सर्वेश कुमार मिश्रा की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया (BNS धारा 281) ।
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थाना अभनपुर: 27-02-26 को गोतियारडीह (NH-30) के पास ट्रक (CG-04 QQ/4711) के चालक ने जोहर लाल पटेल की कार को टक्कर मारी (BNS धारा 281) ।
3. मारपीट, गाली-गलौज और धमकी (BNS: 296, 115-2, 351-2)
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थाना पुरानीबस्ती: 26-02-26 को प्रोफेसर कॉलोनी में पी.एस. चौहान ने भूमिका पटेल के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी ।
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थाना खमतराई: 27-02-26 को भनपुरी सूर्यादय अपार्टमेंट के पास रवि साहु और 2 अन्य ने रामचंद निषाद के साथ मारपीट की और धमकी दी ।
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थाना नेवरा: 27-02-26 को ग्राम तुलसी नेवरा में मनोज साहू ने बादल यादव के साथ मारपीट की ।
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थाना खम्हारडीह: 27-02-26 को अयन मिश्रा की मोपेड को टक्कर मारने के बाद आरोपी मो.सा. चालक ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की ।
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थाना आरंग: 27-02-26 को पुरानी रंजिश के चलते अरूण आवडे ने चमन लाल के साथ मारपीट की ।
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थाना खरोरा: 27-02-26 को रूपेश गेन्ड्रे ने गाली-गलौज से मना करने पर अजय कुमार गेन्ड्रे पर किसी नुकीली वस्तु से हमला कर चोट पहुंचाई ।
4. विशेष अधिनियम: आबकारी, आर्म्स और नारकोटिक्स एक्ट
आबकारी एक्ट (धारा 36 च / 36 सी):
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सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में गंज थाना क्षेत्र से रामचंद टण्डन और मौदहापारा से सौख शुक्ला तथा यूवराज चौधरी को गिरफ्तार किया गया है ।
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अवैध रूप से ठेले पर शराब पिलाने के आरोप में गोलबाजार पुलिस ने नीरज देवांगन, प्रकाश बघेल, और प्रदीप सिवारे को पकड़ा है । इसी प्रकार खम्हारडीह पुलिस ने देवेंद्र हरीन खेडे, रोशन लाल बिसेन, और अनील कटरे को गिरफ्तार किया है ।
आर्म्स एक्ट (धारा 25, 27):
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कोतवाली पुलिस ने बैजनाथपारा इलाके से दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों के पास से अवैध चाकू जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया है ।
नारकोटिक्स एक्ट (NDPS Act):
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थाना DD नगर: डगनिया खदान बस्ती मैदान के पास अमन यादव को 19 पत्ता (152 नग) प्रतिबंधित स्पास्मो टैबलेट और 400 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया (नार्कोटिक्स: 22 ख) ।
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थाना टिकरापारा: भाठागांव बस स्टेशन के पास शोयेब खान और एक अन्य को पिट्टू बैग में 4 किलो गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया (नार्कोटिक्स: 20-बी) ।
कानून के छात्रों एवं पुलिस के लिए विशेष: BNS (भारतीय न्याय संहिता) की सामान्य धाराओं का ज्ञान
उपरोक्त प्रेस रिपोर्ट में दर्ज विवरणों के आधार पर BNS और अन्य कानूनों की धाराओं का व्यावहारिक अर्थ निम्न प्रकार है:
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BNS 137 (2): अपहरण (Kidnapping) से संबंधित है, जैसा कि आमानाका थाने के मामले में 17 वर्षीय किशोरी को बहलाने के संदर्भ में उपयोग हुआ है ।
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BNS 318 (4): धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करने (Cheating and Fraud) पर लागू होती है ।
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BNS 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाने (Rash driving) पर लगाई जाती है ।
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BNS 296, 115 (2), 351 (2): ये धाराएं आमतौर पर एक साथ लगती हैं जो क्रमशः अश्लील कृत्य/गाली-गलौज, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (Voluntarily causing hurt) और आपराधिक धमकी (Criminal intimidation) को दर्शाती हैं ।
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BNS 331, 305 ए: ये धाराएं गृह-अतिचार (House-trespass) और चोरी (Theft) के मामलों में प्रयुक्त होती हैं ।
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आबकारी एक्ट 36 (च) और 36 (सी): सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने और अवैध रूप से शराब परोसने/बेचने के दंड का प्रावधान करती हैं ।
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