छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बांग्लादेशी युवतियों को अवैध रूप से भारत में शरण देने के आरोप में दो स्थानीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुरानी भिलाई थाना और मोहन नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 24 मई को की गई।
पुलिस को सूचना मिली थी कि दुर्ग के वार्ड क्रमांक 16, जयंती नगर इलाके में कुछ विदेशी महिलाएं संदिग्ध रूप से रह रही हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो युवतियों — सपना शर्मा उर्फ उर्मि (31 वर्ष) और खुशबू बेगम उर्फ रानी परवीन (27 वर्ष) — को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि दोनों के पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।
इनके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और बीओएमएस एक्ट 2023 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। आगे की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन महिलाओं को ठहराने में दो स्थानीय नागरिकों — दीपक देवर (30 वर्ष) और शशि उपाध्याय (63 वर्ष) — की भूमिका थी। पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है।
इस मामले ने एक बार फिर किरायेदारों के सत्यापन की गंभीरता को उजागर किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने से पहले उसका पहचान पत्र, नागरिकता और पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं।
यह घटना चेतावनी है कि सोच-समझकर किरायेदार का चयन न करने पर व्यक्ति कानूनी संकट में फंस सकता है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह मामला किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा है।
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