रायपुर।
High Security Number Plate Deadline: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 3 अप्रैल थी, लेकिन अब तक कई वाहन स्वामी यह प्लेट नहीं लगवा पाए हैं। इसलिए 16 अप्रैल से पूरे प्रदेश में चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान यदि किसी वाहन में HSRP नहीं लगी पाई गई, तो वाहन स्वामी को ₹500 से लेकर ₹10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 40 लाख और केवल रायपुर जिले में ही 10 लाख से अधिक वाहनों में HSRP लगनी है, लेकिन अब तक सिर्फ 60,000 वाहन ही कवर हो सके हैं।
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर इस अभियान को सख्ती से लागू करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार, एक अप्रैल 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन वाले सभी दोपहिया और चारपहिया वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य है।
40 लाख वाहनों में लगनी है प्लेट
अब तक प्रदेश में 60 हजार से ज्यादा और रायपुर में 24,903 वाहनों में HSRP लगाई जा चुकी है। साथ ही, 35 हजार वाहनों का पंजीयन भी हुआ है। HSRP लगाने का कार्य रोसमार्टा सेटी, रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलरों को सौंपा गया है।
कलेक्ट्रेट में सुविधा केंद्र
वाहन चालकों की सुविधा के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में HSRP लगवाने हेतु एक काउंटर खोला गया है। यहां बाइक के लिए ₹365 और कार के लिए ₹500 से अधिक शुल्क लेकर प्लेट इंस्टॉल की जा रही है।
शुल्क विवरण
- दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर: ₹365.80 (GST सहित)
- तीनपहिया वाहन: ₹427.16
- हल्के मोटरयान, कार: ₹656.08 से ₹705.64
भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। साथ ही, 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर इंस्टॉलेशन के समय ₹100 अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा रहा है।

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