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छत्तीसगढ़: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब अनिवार्य, नहीं लगवाने पर कटेगा चालान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने राज्यभर में वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। खासतौर पर 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए दोपहिया और चारपहिया वाहनों के मालिकों को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने अपने वाहन में HSRP नहीं लगवाया है, तो 15 अप्रैल के बाद चालानी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को 500 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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40 लाख वाहनों में लगनी है प्लेट, अब तक केवल 60 हजार में ही लगी

परिवहन विभाग के अनुसार, प्रदेश में करीब 40 लाख वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य है, लेकिन अब तक सिर्फ 60 हजार वाहनों में ही यह प्लेट लगवाई गई है। रायपुर जिले की बात करें तो 10 लाख से अधिक वाहनों में नंबर प्लेट लगनी है, लेकिन अभी तक केवल 24,903 वाहनों में ही HSRP लग पाई है। ऐसे में अब परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर संयुक्त कार्रवाई करने जा रही है।

रायपुर कलेक्ट्रेट में सुविधा केंद्र शुरू

वाहन चालकों की सुविधा के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में एक काउंटर खोला गया है, जहां वाहन मालिक निर्धारित शुल्क जमा कर HSRP लगवा सकते हैं। बाइक के लिए 365 रुपए और कार के लिए 500 रुपए से अधिक शुल्क निर्धारित किया गया है। सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं।

यह है HSRP का शुल्क विवरण

  • दोपहिया वाहन/ट्रैक्टर/ट्रेलर: ₹365.80 (GST सहित)

  • तीन पहिया वाहन: ₹427.16

  • हल्के मोटरयान: ₹656.08

  • पैसेंजर कार: ₹705.64

अधिकारियों की सख्त चेतावनी

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने जानकारी दी कि HSRP लगाने को लेकर सभी आरटीओ कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 अप्रैल के बाद यदि किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी पाई गई, तो उसके खिलाफ केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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