रायपुर: वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह में राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आदेश के अनुसार, मार्च माह के अंत में आने वाले सभी शासकीय अवकाश (Government Holidays) के दिनों में भी प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्री दफ्तर) खुले रहेंगे।
Horrific Road Accident : बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत में 5 की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल
क्यों लिया गया यह निर्णय?
-
राजस्व लक्ष्य: मार्च महीना वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराते हैं। विभाग चाहता है कि सरकारी खजाने में अधिक से अधिक राजस्व जमा हो।
-
आम जनता को सुविधा: छुट्टियों के दिनों में दफ्तर खुलने से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो नौकरी या व्यवसाय के कारण कार्य दिवसों (Working Days) में रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंच पाते।
-
भीड़ पर नियंत्रण: अंतिम दिनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए काम के घंटे और दिनों को बढ़ाकर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है।
महानिरीक्षक पंजीयन का आधिकारिक आदेश
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:
-
माह के अंत में पड़ने वाले शनिवार, रविवार और अन्य त्योहारों की छुट्टियों के दिन भी उप-पंजीयक कार्यालयों में कामकाज सामान्य रूप से चलेगा।
-
सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
-
ई-पंजीयन की सुविधा निर्बाध रूप से उपलब्ध रहेगी ताकि स्लॉट बुकिंग में समस्या न आए।

इन तारीखों पर रहेगी विशेष नजर
चूंकि 31 मार्च वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि है, इसलिए 20 मार्च के बाद आने वाले सभी अवकाशों पर यह आदेश प्रभावी होगा। इसमें होली या अन्य स्थानीय अवकाश भी शामिल हो सकते हैं (स्थानीय के अनुसार)।
संपत्ति खरीदारों के लिए सुझाव
विभागीय सूत्रों का कहना है कि अंतिम समय की तकनीकी खराबी और सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से बचने के लिए नागरिक इन छुट्टियों का लाभ उठाएं और अपनी रजिस्ट्री समय पर पूरी कर लें।

More Stories
CG News : ट्रेनी IPS राहुल बंसल पर एक करोड़ से ज्यादा रिश्वत लेने का आरोप, CBI कोर्ट ने DGP समेत सभी पक्षों को भेजा नोटिस
Delhi to Raipur Flight : फ्लाइट छूटने पर इंडिगो को झटका, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना
भिलाई ट्रिपल मर्डर केस’ High Court’ ने फांसी की सजा बदली, अब मरते दम तक जेल में रहेगा आरोपी