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CG NEWS : प्लॉट खरीदने से पहले सावधान’ छत्तीसगढ़ में अवैध कॉलोनियों पर सरकार का शिकंजा, 7 साल तक जेल और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान

CG NEWS : रायपुर।’ छत्तीसगढ़ में अवैध कॉलोनियों के निर्माण और बिना अनुमति जमीन के व्यपवर्तन पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। आम नागरिकों को अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत कॉलोनियों से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए नगर निकायों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजर और भवन निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की नजर

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के तहत कॉलोनी विकसित करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और अनुमतियों का पालन करना जरूरी है। बिना जरूरी अनुमति के जमीन को प्लॉट में बांटकर बेचने या कॉलोनी विकसित करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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प्रशासन अब ऐसे मामलों में जमीन के दस्तावेज, कॉलोनाइजर का पंजीयन, विकास अनुमति और अन्य जरूरी स्वीकृतियों की जांच कर रहा है।

प्लॉट खरीदने वालों को भी सतर्क रहने की जरूरत

विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी भी जमीन या प्लॉट को खरीदने से पहले खरीदार को केवल विज्ञापन या ब्रोकर की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जमीन का खसरा, नक्शा, भूमि उपयोग, डायवर्जन, कॉलोनाइजर का पंजीयन और संबंधित निकाय की अनुमति जैसे दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी है।

अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के बाद सड़क, नाली, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। इसके अलावा भविष्य में निर्माण अनुमति और संपत्ति के नियमितीकरण को लेकर भी समस्या हो सकती है।

नियम तोड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान

अवैध कॉलोनी निर्माण और संबंधित नियमों के उल्लंघन के मामलों में कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर उल्लंघनों में 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा संबंधित निकाय अवैध निर्माण या प्लॉटिंग के खिलाफ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी कर सकता है।

सरकार का उद्देश्य नागरिकों के हितों की रक्षा

सरकार का उद्देश्य अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के साथ-साथ आम लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीन को लेकर होने वाले विवादों से बचाना है। प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की जा रही है कि प्लॉट खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों की विधिवत जांच करें और केवल वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही निवेश करें।

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