रायपुर: सूदखोरी, एक्सटार्सन, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे तोमर बंधुओं को राहत नहीं मिल पाई। बुधवार को सेशन कोर्ट ने वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों भाइयों पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में हुई।
वीरेंद्र और रोहित तोमर दोनों भाई पिछले दो महीने से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। लगातार फरारी के बाद पुलिस ने कोर्ट से उनकी संपत्ति कुर्क करने की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने तोमर बंधुओं की चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश कलेक्टर को भेजा, जिस पर तहसीलदार को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बचाव पक्ष ने उठाई आपत्ति
तोमर बंधुओं के वकील ने कुर्की आदेश पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को आवेदन दायर किया था, जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई तय थी। ऐसे में बिना पक्ष सुने कुर्की आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
ये चार संपत्तियां होंगी कुर्क
तहसीलदार प्रवीण परमार ने बताया कि वीरेंद्र और रोहित तोमर की जिन चार संपत्तियों को कुर्क किया जाना है, उनमें भाठागांव स्थित साईं विला मकान और जमीन शामिल है। इसके अलावा राजधानी के आसपास स्थित उनकी तीन और जमीनें भी कुर्क की जाएंगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद गुरुवार को तय होगा कि तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी।

More Stories
DMF घोटाले में पूर्व IAS Anil Tuteja को हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
BREAKING NEWS: कलेक्टर कार्यालय विवाद — ‘छत्तीसगढ़ी आवेदन फेंकने’ का आरोप, प्रशासन ने बताया भ्रामक
Raipur Bulletin 27 April 2026 अपराध रिपोर्ट: शहर में सर्वाधिक रहे मारपीट और धमकी के मामले