DSR 07 Dec 2025
“पुलिस है तो शांति व्यवस्था है”
पुलिस को सहयोग कीजिए, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बन सकें और आमजन चैन की नींद सो सकें।
🚨 रायपुर जिला पुलिस प्रेस ब्रीफिंग: 07 दिसंबर 2025 (प्रातः)
दिनांक 06-12-2025 की रात्रि एवं प्रातः 07-12-2025 को रायपुर जिले के विभिन्न थानों में मुख्यतः आबकारी अधिनियम (Excise Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत कुल 31 अपराध दर्ज किए गए हैं। इन मामलों का विस्तृत ब्यौरा थानेवार एवं संबंधित धाराओं के साथ निम्नलिखित है:
थाना तेलीबांधा
- *सड़क दुर्घटना (Road Accident): एक मामला BNS की धारा 281 (तेज या लापरवाही से वाहन चलाना, जिससे किसी व्यक्ति को खतरा या चोट पहुँचे) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसमें एक महेन्द्रा XUV 700 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर प्रार्थी की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया।
- सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान (Drinking in Public): आबकारी अधिनियम की धारा 36च के तहत 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 2 आरोपियों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया है।
थाना विधानसभा
- मारपीट और धमकी (Assault and Threat): एक मामला \text{BNS} की धारा 296 (हमला या आपराधिक बल), 115-2 (गाली गलौज), और 351-2 (जान से मारने की धमकी) के तहत दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी ने पैसों के विवाद पर प्रार्थी को गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुँचाई।
- अवैध शराब बिक्री (Illegal Liquor Sale): आबकारी अधिनियम की धारा 36सी के तहत 6 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जहाँ 6 आरोपियों को उनके ठेले पर अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया।
थाना राखी
- वाहन चोरी (Vehicle Theft): एक अज्ञात चोर के विरुद्ध BNS की धारा 303-2 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें प्रार्थी की खड़ी Hero Splendor Pro मोटरसाइकिल चोरी हो गई।
थाना पुरानी बस्ती
- सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान: आबकारी अधिनियम की धारा 36च के तहत 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 2 आरोपियों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया।
- अवैध शराब बिक्री: आबकारी अधिनियम की धारा 36सी के तहत 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जहाँ 4 आरोपियों को अपने ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया。
थाना खम्हारडीह
- सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान: आबकारी अधिनियम की धारा 36च के तहत सबसे अधिक 6 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें सभी 6 आरोपियों को रावण तालाब पास, कचना में आम जगह पर शराब पीते हुए पकड़ा गया।
थाना सिविल लाईन
- सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान: आबकारी अधिनियम की धारा 36च के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
अन्य थानों में मामले
थाना मोवा: आबकारी अधिनियम की धारा 36च के तहत 1 प्रकरण।
थाना मुजगहन: आबकारी अधिनियम की धारा 36सी के तहत 1 प्रकरण (अवैध बिक्री)।
थाना मंदिरहसौद: आबकारी अधिनियम की धारा 36सी के तहत 2 प्रकरण (अवैध बिक्री)।
थाना खरोरा: आबकारी अधिनियम की धारा 36-सी (अवैध बिक्री) के तहत 1 प्रकरण और धारा 34-1ब (अवैध शराब का कब्ज़ा और बिक्री) के तहत 1 प्रकरण दर्ज किया गया है।
इस प्रेस ब्रीफिंग में दर्ज कुल 31 मामलों में से:
- 27 मामले आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं।
- इनमें से 15 मामले धारा 36सी (अवैध रूप से शराब पिलाना/बेचना) के हैं।
- 11 मामले धारा 36च (सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान) के हैं।
- 1 मामला धारा 34-1ब (अवैध शराब का कब्ज़ा/बिक्री) का है।
- 4 मामले भारतीय न्याय संहिता BNS के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिनमें दुर्घटना, मारपीट और चोरी शामिल हैं।
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