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Chhattisgarh HIV Report Privacy

Chhattisgarh HIV Report Privacy

Chhattisgarh HIV Report Privacy : एचआईवी मरीजों की जानकारी अब केवल डॉक्टर और अधिकारी तक सीमित

Chhattisgarh HIV Report Privacy : रायपुर, 21 नवंबर 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अस्पतालों में एचआईवी (HIV) मरीजों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे अब एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की जानकारी केवल इलाज करने वाले डॉक्टर और नियंत्रक अधिकारियों तक सीमित रहेगी।

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HIV मरीजों की गोपनीयता क्यों जरूरी है?

एचआईवी और एड्स से संक्रमित मरीजों को अक्सर सामाजिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मरीज की पहचान और चिकित्सीय जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) की 2018 की अधिसूचना के अनुसार, एचआईवी/एड्स मरीजों की चिकित्सीय, व्यक्तिगत और पहचान संबंधी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जानी चाहिए।

नई गाइडलाइन में क्या शामिल है?

  1. मरीज की जानकारी केवल अधिकृत अधिकारियों तक सीमित:
    अब किसी भी एचआईवी पॉजिटिव मरीज की जानकारी डॉक्टर या अस्पताल नियंत्रण अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को साझा नहीं की जाएगी।

  2. फाइल और रिकॉर्डिंग का सुरक्षित प्रबंधन:
    फाइल, रजिस्टर और कंप्यूटर रिकॉर्ड में किसी प्रकार का अलग चिह्न नहीं बनाया जाएगा जिससे मरीज की पहचान सुरक्षित रहे।

  3. ऑपरेशन और सर्जरी में गोपनीयता:
    सर्जरी या डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन टीम को मरीज की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन इसमें किसी का नाम उजागर नहीं किया जाएगा।

  4. सिर्फ अधिकृत अधिकारियों के अनुमति से दस्तावेज उपलब्ध:
    मरीज से जुड़े सभी दस्तावेज और रिपोर्ट सुरक्षित स्थान पर रखे जाएंगे। केवल अधिकृत अधिकारी की अनुमति पर ही इन्हें साझा किया जा सकेगा।

  5. अनुशासनात्मक कार्रवाई:
    किसी भी परिस्थिति में गोपनीयता का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय

नए आदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यूनिवर्सल प्रीकॉशन अपनाने का निर्देश भी दिया गया है। इसमें शामिल हैं:

  • डिस्पोजेबल दस्ताने, मास्क, एप्रन, और सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग

  • सुइयों और ब्लेड का दोबारा उपयोग न करना

  • इस्तेमाल के बाद सुइयों को निडिल डिस्ट्रॉयर या शार्प कंटेनर में नष्ट करना

  • रक्त या अन्य शारीरिक द्रव से बचाव के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाना

छत्तीसगढ़ के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पालन आवश्यक

स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को यह गाइडलाइन जारी करते हुए पालन करने के लिए कहा है।इस कदम से एचआईवी/एड्स मरीजों की गोपनीयता, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संक्रमण से बचाव के उपाय भी मजबूत होंगे।

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