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October 13, 2025

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केंद्रीय श्रमिकों का बढ़ा महंगाई भत्ता : विद्युत ठेका श्रमिक संघ के प्रांताध्यक्ष अजय राय ने की मांग छत्तीसगढ़ में भी शीघ्र लागू की जाए

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 1 अक्टूबर 2025 से केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (VDA) बढ़ा, न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू
विद्युत ठेका श्रमिक संघ के प्रांताध्यक्ष अजय राय ने मांग की है, छत्तीसगढ़ में भी शीघ्र लागू की जाए

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र के विभिन्न रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ता (Variable Dearness Allowance – VDA) की दरों में बड़ा संशोधन किया है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी और इससे लाखों श्रमिकों के दैनिक वेतन में इजाफा होगा।

मंत्रालय ने यह आदेश औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index for Industrial Workers – CPI-IW) में हुई वृद्धि के आधार पर जारी किया है। सूचकांक 31 दिसंबर, 2024 को 402.09 से बढ़कर 413.42 पर पहुँच गया था, जिसके परिणामस्वरूप 11.33 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। इसी वृद्धि के अनुरूप वी.डी.ए. की दरों को संशोधित किया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह संशोधित दरें मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर लागू होंगी जो केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार वाले अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत हैं। इनमें कृषि (Agriculture), निर्माण/भवन संचालन (Construction/Building Operations), खनन (Mines), लोडिंग और अनलोडिंग, सफाई (Sweeping and Cleaning), और सुरक्षा गार्ड (Watch and Ward) जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

संशोधित दैनिक मजदूरी की दरें, कर्मचारी की श्रेणी और उसके कार्यक्षेत्र के आधार पर अलग-अलग हैं। कर्मचारियों को अकुशल (Unskilled), अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी (Semi-Skilled/Unskilled Supervisory), कुशल/लिपिकीय (Skilled/Clerical) और अति कुशल (Highly Skilled), चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही, शहरों को उनकी जीवन-यापन लागत के आधार पर तीन क्षेत्रों – ‘क’ (Area A), ‘ख’ (Area B) और ‘ग’ (Area C) – में बाँटा गया है।

प्रमुख क्षेत्रों में नई दैनिक मजदूरी की दरें

संशोधन के बाद, श्रमिकों को मिलने वाले वेतन में आधार न्यूनतम मजदूरी (Basic Minimum Wage) के साथ-साथ बढ़ा हुआ वी.डी.ए. भी शामिल होगा।

* निर्माण कार्य (Construction Operations) के लिए: ‘क’ क्षेत्र में कार्यरत एक अकुशल कर्मचारी की न्यूनतम दैनिक मजदूरी अब बढ़कर ₹805 (₹523 मूल + ₹282 वी.डी.ए.) हो गई है, जबकि ‘ग’ क्षेत्र में यह ₹541 रहेगी। वहीं, इसी क्षेत्र के एक कुशल/लिपिकीय कर्मचारी को ‘क’ क्षेत्र में अब प्रतिदिन ₹981 मिलेंगे।

* कृषि क्षेत्र (Agriculture) के लिए: ‘क’ क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹514 (₹333 मूल + ₹181 वी.डी.ए.) निर्धारित की गई है।

* खनन क्षेत्र (Mines) के लिए: भूमि के नीचे (Below Ground) काम करने वाले अति कुशल कर्मचारियों को सर्वाधिक ₹1049 प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलेगी।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और क्षेत्रों का वर्गीकरण वही रहेगा जो जनवरी 2017 की पिछली अधिसूचना में निर्धारित किया गया था। यह आदेश सभी नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों की आय बढ़ती महंगाई के अनुरूप बनी रहे और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्राप्त हो सके। यह कदम श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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