रायपुर/दिल्ली : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के 8 मई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आज मंगलवार को करेगा। भूपेश बघेल पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है।
हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला दिया है। भूपेश बघेल ने अंतरिम राहत के तौर पर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की है। याचिका में भूपेश बघेल के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है।
आपको बता दें कि दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
दरअसल, 8 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व सीएम और पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। भूपेश बघेल की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

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