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August 2, 2025

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Police station in New Rajendra Nagar, Raipur

New Rajendra Nagar Police Station, Raipur: Serving the community and ensuring safety

थानेदार को कोर्ट से नोटिस: पीटा एक्ट की कार्रवाई पर उठे सवाल

रायपुर। न्यू राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में पीटा एक्ट के तहत की गई एक पुलिस कार्रवाई पर न्यायालय ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर किस आधार पर महिला संचालक की गिरफ्तारी की गई। यह मामला 26 मई का है, जब रायपुर पुलिस ने महिला संचालक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। बताया गया कि महिला संचालक पर न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र स्थित रिवा वेलनेस सेंटर एवं स्पा स्टूडियो की एक महिला कर्मचारी को जबरन रोकने और धमकाने का आरोप था।

पुलिस को महिला के लगातार फरार रहने और रायपुर पुलिस की टीम द्वारा तलाशी अभियान के बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं, जिनके आधार पर महिला संचालक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन न्यायालय ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई और पूछा कि क्या गिरफ्तारी का आधार पर्याप्त था। इसके बाद न्यायालय ने थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

महिला संचालक ने जमानत की याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर जमानत दे दी। इस बीच, सीएसपी राजेश देवांगन ने मामले की जांच रिपोर्ट में महिला संचालक की गिरफ्तारी को अनुचित ठहराया। कोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर थानेदार को नोटिस जारी किया।

इस पूरे मामले ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर पीटा एक्ट जैसे संवेदनशील कानून के दुरुपयोग को लेकर। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि थाना प्रभारी कोर्ट में क्या जवाब देंगे और इस मामले की आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाती है।

 

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