नई दिल्ली।’ NEET-PG की काउंसलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को NEET-PG में ट्रांसपेरेंसी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने काउंसलिंग के समय सीट ब्लॉकिंग पर पेनल्टी लगाने का भी ऑर्डर दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा करता है तो उसे NEET-PG के अगले एग्जाम से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए।
SC की सख्ती के बीच पूजा खेडकर को मिली अग्रिम जमानत, जांच में सहयोग का निर्देश
NEET PG 2024 परीक्षा के एस्पिरेंट्स ने सितंबर 2024 में परीक्षा में पारदर्शिता के लिए याचिकाएं दायर की थीं। स्टूडेंट्स की मांग थी कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NBEMS एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और स्टूडेंट्स की आंसर भी जारी करे। इससे कैंडिडेट्स को अपने रिजल्ट का सही आकलन करने और बेहतर तैयारी करने में मदद होगी।
स्टूडेंट्स की दूसरी मांग थी कि एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो। दो शिफ्ट में एग्जाम होने से रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद जारी होता है जो कि फेयर नहीं है।



More Stories
Chennai Metro Suffers Major Technical Fault : टनल में 10 मिनट तक फंसी ट्रेन, यात्रियों में दहशत
भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए रायपुर ट्रैफिक एडवाइजरी: मार्ग और पार्किंग व्यवस्था लागू!
मुरादाबाद में शिक्षक की आत्महत्या: एसआईआर कार्य के दबाव में टूटे सर्वेश सिंह, सुसाइड नोट में बयां की दर्दनाक दास्तां