अभनपुर तहसील (निमोरा हल्का): नायब तहसीलदार की जांच में पटवारी दुष्यंत पराना को अवैध प्लॉटिंग के मामले में दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि खसरा नंबर 598, 606 और 608 में बिना अनुमति प्लॉटिंग की गई थी। मामले की गहन जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दुष्यंत पराना ने भवन निर्माण रिपोर्ट में आवश्यक जानकारियों को छिपाकर इन अनाधिकृत निर्माणों को बढ़ावा दिया था तथा नियमों की उपेक्षा करते हुए ये अनियमितताएं कीं। उसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 61डी (उपधारा 2 एवं 5) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है।

अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक दोषी को छह माह तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य सरकारी कागजात में की जाने वाली गड़बड़ियों पर अंकुश लगाना बताया गया है। प्रकरण को पंचायती राज अधिनियम के तहत गंभीरता से लिया गया है। पंचायती राज विभाग ने जांच रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। प्रकरण की जांच जारी है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर जागरूक रहें और ऐसे मामलों की सूचना उच्च अधिकारियों को दें। कार्रवाई की जा सकती है।
वेब न्यूज़ पोर्टल संघर्ष के स्वर
संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है।



More Stories
29 January 2026 Horoscope : इस राशि के जातकों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, जानिए अपना राशिफल …
नई SUV की प्री-बुकिंग शुरू: दमदार इंजन और ADAS फीचर्स के साथ बाजार में देगी दस्तक
Citroen Aircross X की कीमतों में भारी उछाल : अब खरीदने के लिए खर्च करने होंगे 45 हजार तक ज्यादा