Khan Sir’ पटना। राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में दो जून की रात हुए हंगामे और कथित फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने न्यायालय में अपडेटेड केस डायरी भी प्रस्तुत की।
जानकारी के मुताबिक, दो जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुए विवाद, हंगामे और फायरिंग की घटना के बाद स्थानीय थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में खान सर का नाम भी सामने आने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी से राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले भी न्यायालय ने उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की थी।
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ताजा सुनवाई के दौरान पुलिस ने जांच से संबंधित अद्यतन केस डायरी न्यायालय के समक्ष पेश की। अदालत ने जांच की प्रगति और प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक किसी भी कठोर कार्रवाई से परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि खान सर जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
अदालत के इस फैसले से खान सर को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट और आगामी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा। न्यायालय ने संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई में आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

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