CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बड़ा निर्णय लिया है। कनिष्ठ सचिवालय सहायक (ग्रेड-3) के 145 रिक्त पदों पर नई भर्ती के बजाय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। विभाग ने इसके लिए भर्ती प्रक्रिया और पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश भी तय कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार मंत्रालय में लंबे समय से कनिष्ठ संवर्ग के कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। इससे विभिन्न विभागों में फाइलों के निपटारे और प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ रहा था। रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने यह वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है।
बताया जा रहा है कि ग्रेड-3 के 145 पदों पर ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दी जाएगी, जिन्हें सचिवालयीन कार्यों का अनुभव है। इससे विभागों में तत्काल मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा और लंबित कार्यों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद है।
हालांकि इस निर्णय को लेकर युवाओं के बीच नाराजगी भी देखी जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों से नियमित भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को रोजगार देने के बजाय रिटायर्ड कर्मचारियों को मौका देना उचित नहीं है। उनका मानना है कि इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं की उम्मीदों को झटका लगा है।
दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है कि मंत्रालय में तत्काल कार्यबल की आवश्यकता है और नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है। ऐसे में अनुभवी कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नहीं होगा।
गौरतलब है कि राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है। ऐसे में सरकार के इस फैसले ने रोजगार और भर्ती नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब युवाओं की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नियमित भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी और रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्तियां कब की जाएंगी।

More Stories
Mukesh Chandrakar’ हत्याकांड में नया मोड़’ गवाहों को बयान बदलने के लिए ₹1 लाख का प्रलोभन देने का आरोप, एसपी से शिकायत
CG BREAKING : डायल-112 के आरक्षक पर हमला’ नशे में धुत युवक ने डंडे से किया वार, जवान घायल
CG NEWS : कटगोड़ी हत्याकांड के बाद प्रशासन सख्त’ भाजपा नेता लल्ला सिंह की मौत के बाद क्षेत्र में धारा 163 लागू