RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 23 June 2026 (
NEWS SOURCE)
अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: पुलिस प्रेस ब्रीफिंग (दिनांक: 23.06.2026) के आधार पर कानून के छात्रों, शोधकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों के लिए एक विस्तृत, श्रेणीबद्ध कानूनी समाचार विश्लेषण तैयार किया गया है:
अपराध वर्गीकरण एवं थानावार विस्तृत समाचार (Case-by-Case Legal Analysis)
1. अपहरण एवं बाल अपराध (Kidnapping & Juvenile Offences)
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थाना: उरला
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 282/26 (22-06-26)
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घटना दिनांक व स्थान: 22-06-26 (समय 14:00), सरोरा
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सम्बद्ध कानूनी धाराएँ: BNS धारा 137 (गुम इंसान क्र. 107/26 की जांच पर)
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आरोपी: 1 अज्ञात व्यक्ति
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पीड़ित / प्रभावित: 15 वर्षीय नाबालिग बालिका (माता द्वारा शिकायत दर्ज)
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मामले का विवरण: प्रार्थीया की नाबालिग पुत्री (उम्र 15 साल 10 माह) को कोई अज्ञात आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पूर्व में दर्ज गुमशुदगी की जांच के बाद पुलिस ने अपहरण का नियमित मामला दर्ज किया है ।
2. संपत्ति संबंधी अपराध / चोरी (Property Offences / Theft)
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थाना: मौदहापारा
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 105/26 (22-06-26)
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घटना दिनांक व स्थान: 22-06-26 (समय 04:30), आपातकालीन चिकित्सा हॉल, मेकाहारा अस्पताल
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सम्बद्ध कानूनी धाराएँ: BNS धारा 303
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: प्रार्थी पंचमणी पोया; 50 हजार रुपये नगद और एक ओप्पो मोबाइल (कुल मशरूका कीमती 55,000 रुपये)
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मामले का विवरण: मेकाहारा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान अज्ञात चोर ने प्रार्थी का पर्स पार कर दिया, जिसमें नगदी व मोबाइल शामिल थे ।
3. बलवा, मारपीट एवं धमकी (Assembling, Assault & Criminal Intimidation)
इस श्रेणी के अंतर्गत आपसी विवाद, गाली-गलौज और मारपीट के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं:
क) थाना: मौदहापारा (अपराध क्र. 106/26)
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घटना: 22-06-26 (22:30), सिंधी स्कूल के पास, जोरापारा
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धाराएँ: BNS 296, 115-2, 3(5)
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आरोपी: वरुण चौहान एवं विक्की ठाकुर
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पीड़ित: अमित साहू और विनोद कुमार साहू (उम्र 21 वर्ष)
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विवरण: पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने प्रार्थी को सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
ख) थाना: आजाद चौक (अपराध क्र. 132/26)
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घटना: 21-06-26 (23:30), मंगल बाजार गली नंबर 7
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धाराएँ: BNS 296, 351-2, 115-2, 3(5)
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आरोपी: रोशन सिन्हा, लक्की, आजाद साहू और कमलेश
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पीड़ित: हसरत कुरैशी और गौतम मोहम्मद कुरैशी (उम्र 30 वर्ष)
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विवरण: घर के पास गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपियों ने गुट बनाकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी और लोहे की रॉड व मुक्के से हमला किया ।
ग) थाना: उरला (अपराध क्र. 283/26)
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घटना: 22-06-26 (14:00), नागेश्वर नगर, बीरगांव
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धाराएँ: BNS 296, 115-2, 351-2
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आरोपी: कपिलेश राजभर
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पीड़ित: श्रीमती आरती दुबे एवं पुष्पक दुबे (उम्र 36 वर्ष)
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विवरण: पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने महिला व उसके परिजन को अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की ।
घ) थाना: गुढ़ियारी (अपराध क्र. 254/26)
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घटना: 22-06-26 (21:00), लक्ष्मण नगर, रामनगर
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धाराएँ: BNS 296, 115-2
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आरोपी: चंदन सेन (पिता: गणेश सेन)
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पीड़ित: गोलू साहू (पिता: संतोष साहू, उम्र 32 वर्ष)
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विवरण: आरोपी ने पीड़ित को अकारण रोककर गाली-गलौज की और डंडे व मुक्के से मारकर शारीरिक चोट पहुंचाई ।
ङ) थाना: गंज (अपराध क्र. 292/26)
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घटना: 22-06-26 (15:05), चिश्ती चिकन के पास, फाफाडीह
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धाराएँ: BNS 296, 351-3, 115-2
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आरोपी: अस्सदर भिंसरा (पिता: जमालुद्दीन, उम्र 30 वर्ष)
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पीड़ित: साहिद भिंसरा (पिता: जमालुद्दीन, उम्र 27 वर्ष)
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विवरण: घरेलू विवाद (पारिवारिक बात) को लेकर सगे/सौतेले भाई ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की ।
च) थाना: तेलीबांधा (अपराध क्र. 274/26)
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घटना: 22-06-26 (23:30), जोरा, तेलीबांधा
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धाराएँ: BNS 296, 351-2, 115-2, 3(5)
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आरोपी: योगेश राय एवं आशीष बांधे
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पीड़ित: साहिल मसीह (पिता: ईमाल मेस मसीह, उम्र 20 वर्ष)
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विवरण: घर के सामने हुड़दंग व गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने प्रार्थी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और मारपीट की ।
छ) थाना: खमतराई (अपराध क्र. 576/26)
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घटना: 22-06-26 (15:30), मेटल पार्क, रावाभाठा
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धाराएँ: BNS 296, 115-2, 351-2, 3(5)
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आरोपी: 2 अज्ञात लड़के
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पीड़ित: मंगल सिंह (पिता: सूबेदार सिंह, उम्र 23 वर्ष)
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विवरण: बिना किसी कारण या उकसावे के दो अज्ञात युवकों ने राह चलते प्रार्थी को रोककर गाली-गलौज की और मारपीट की ।
4. लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना व दुर्घटनाएँ (Rash Driving & Road Traffic Accidents)
क) थाना: तेलीबांधा (अपराध क्र. 273/26)
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घटना: 22-06-26 (06:50), भारत कंस्ट्रक्शन के पास, अवंतिविहार
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धाराएँ: BNS धारा 281
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आरोपी: कार क्रमांक MP 18 ZC 1446 का अज्ञात चालक
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पीड़ित / सरकारी संपत्ति: प्रार्थी रमेश यादव (सुरक्षाकर्मी/नागरिक) एवं क्षतिग्रस्त पुलिस/सुरक्षा बैरिकेड
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विवरण: तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाते हुए चालक ने सड़क पर लगे सुरक्षा बैरिकेड को जोरदार टक्कर मारी और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया ।
ख) थाना: खमतराई (अपराध क्र. 575/26)
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घटना: 22-06-26 (09:30), हरीश पेट्रोल पंप के पास, रावाभाठा
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धाराएँ: BNS 281, 125
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आरोपी: अज्ञात मोटरसाइकिल का चालक (विवरण में भूलवश कार भी उल्लेखित)
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पीड़ित: दीपक कुमार साहू (प्रार्थी हीरा लाल साहू के साथी, उम्र 33 वर्ष)
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विवरण: तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दीपक को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया ।
ग) थाना: खमतराई (अपराध क्र. 577/26)
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घटना: 22-06-26 (21:45), जेठानी अस्पताल के पास
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धाराएँ: BNS 281, 296, 115-2, 3(5)
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आरोपी: जितेंद्र एवं उसके साथी
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पीड़ित: गोवर्धन साहू (पिता: राधेलाल साहू, उम्र 32 वर्ष) व साथी
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विवरण: यह “रोड रेज” (Road Rage) का मामला है। आरोपी ने पहले तेज गति से गाड़ी चलाकर प्रार्थी को टक्कर मारी, और विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की ।
5. आबकारी अधिनियम के तहत अपराध (Excise Act Violations)
क) थाना: देवेन्द्रनगर (अपराध क्र. 118/26)
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घटना: 22-06-26 (21:25), पंडरी शराब दुकान के पास
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धाराएँ: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, धारा 36 (सी)
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आरोपी: दुर्गेश सिन्हा (पिता: धनीराम सिन्हा, उम्र 28 वर्ष)
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विवरण: आरोपी को अपने हाथ-ठेले पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने (सुविधा उपलब्ध कराने) की स्थिति में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।
ख) थाना: गोलबाजार (अपराध क्र. 100/26)
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घटना: 22-06-26 (21:30), मल्टीलेवल पार्किंग के पास
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धाराएँ: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, धारा 36 (च)
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आरोपी: टिकेंद्र कुमार बंजारा (पिता: भानु प्रताप, उम्र 35 वर्ष)
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विवरण: आरोपी को सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम मदिरापान करते हुए पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया ।
विधिक सामान्य ज्ञान: IPC बनाम BNS (Legal Matrix & Keywords)
कानून के छात्रों एवं विवेचकों (Investigating Officers) के लिए नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पुराने भारतीय दंड विधान (IPC) का तुलनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:
| अपराध का प्रकार | नई BNS धारा | पुरानी IPC धारा | Legal Keywords |
| नाबालिग का अपहरण |
धारा 137 |
धारा 361 / 363 | Kidnapping from lawful guardianship / Abduction |
| रैश ड्राइविंग / लापरवाही से वाहन चलाना |
धारा 281 |
धारा 279 | Rash and Negligent Driving |
| सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली-गलौज |
धारा 296 |
धारा 294 | Obscene Acts and Songs (Public Nuisance) |
| साधारण ठेस / मारपीट करना |
धारा 115-2 |
धारा 323 | Voluntarily causing hurt |
| चोरी (Theft) |
धारा 303 |
धारा 379 | Theft / Dishonest misappropriation of property |
| आपराधिक धमकी (जान से मारने की) |
धारा 351-2 / 351-3 |
धारा 506 (Part II) | Criminal Intimidation |
| समान आशय (समान इरादा) |
धारा 3(5) |
धारा 34 | Common Intention / Joint Liability |
| मानव जीवन को खतरे में डालना |
धारा 125 |
धारा 336 / 337 | Act endangering life or personal safety of others |
🔍 आबकारी अधिनियम (Excise Act) विशेष टिप्पणी:
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धारा 36 (सी) [छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम]: अवैध रूप से मदिरापान की जगह/सुविधा उपलब्ध कराना या अवैध अहाता संचालित करना (Permitting premises to be used for consumption of liquor) ।
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धारा 36 (च) [छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम]: सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करना (Consumption of liquor in a public place) ।



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