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Raipur

Raipur Police Commissionerate 14 June 2026: 24 घंटे में राजधानी के सभी थानों का विस्तृत ब्योरा, अवैध शराब तस्करों से लेकर गबन के आरोपियों पर कसा शिकंजा

RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 14 June 2026 (📰 NEWS SOURCE)

अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत विभिन्न थानों की बड़ी कार्रवाई, पढ़ें कानूनी विश्लेषण

1. अपहरण एवं नाबालिगों की गुमशुदगी के मामले (Kidnapping & Abduction)

  • थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (अपराध क्र. 368/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 11-06-2026, शाम 17:00 बजे।

    • घटना स्थल: डगनिया, रायपुर।

    • आरोपी: 01 अज्ञात व्यक्ति।

    • पीड़ित/प्रभावित: 12 वर्ष 3 माह 18 दिन की नाबालिग लड़की (आवेदक: निवासी डगनिया)।

    • विवरण: अज्ञात आरोपी ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया। पूर्व में दर्ज गुम इंसान क्रमांक 86/26 की जांच के बाद पुलिस ने यह अपराध दर्ज किया है।

    • BNS धारा: धारा 137-2 (Kidnapping).

  • थाना गुढ़ियारी (अपराध क्र. 246/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 10-06-2026, दोपहर 12:00 बजे।

    • घटना स्थल: गुढ़ियारी, रायपुर।

    • आरोपी: 01 अज्ञात व्यक्ति।

    • पीड़ित/प्रभावित: 15 वर्ष 7 माह की नाबालिग लड़की (आवेदिका: निवासी गुढ़ियारी)।

    • विवरण: अज्ञात आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत पर, गुम इंसान क्रमांक 92/26 की जांच के उपरांत मामला दर्ज किया गया।

    • BNS धारा: धारा 137-2 (Kidnapping).

  • थाना नेवरा (अपराध क्र. 263/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 12-06-2026, रात्रि 23:30 बजे।

    • घटना स्थल: नेवरा।

    • आरोपी: 01 अज्ञात व्यक्ति।

    • पीड़ित/प्रभावित: 13 वर्षीय नाबालिग लड़की (आवेेेदक: निवासी नेवरा)।

    • विवरण: अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ। यह कार्रवाई गुम इंसान क्रमांक 73/26 की जांच के बाद की गई।

    • BNS धारा: धारा 137-2 (Kidnapping).

2. अमानत में ख्यानत / वित्तीय धोखाधड़ी (Criminal Breach of Trust)

  • थाना खमतराई (अपराध क्र. 526/26)

    • घटना दिनांक: 04-07-2025 से 20-03-2026 के मध्य।

    • घटना स्थल: उरकुरा बिजली ऑफिस के पास।

    • आरोपी: रमन श्रीवास्तव, सुधीर कुमार गुप्त एवं सुबोध कुमार।

    • पीड़ित/सम्पत्ति क्षति: अशोक कुमार मनु (निवासी जांजगीर), कुल 10,40,665 रुपये की सामग्री।

    • विवरण: आरोपीगण प्रार्थी की कंपनी के कर्मचारी थे, जिन्होंने कंपनी का ₹10,40,665 मूल्य का सामान बेचकर राशि का गबन (अमानत में ख्यानत) कर दिया।

    • BNS धारा: धारा 316-4, 318-4, 3-5 (Criminal Breach of Trust & Cheating).

3. मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी (Voluntarily Causing Hurt & Criminal Intimidation)

  • थाना सिविल लाइन (अपराध क्र. 326/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, रात्रि 20:30 बजे।

    • घटना स्थल: तरुण नगर तालाब के पास, रायपुर।

    • आरोपी: मोहसीन अली एवं उसके साथी।

    • पीड़ित: पंकज दीप (26 वर्ष, निवासी लोधीपारा)।

    • विवरण: पुरानी रंजिश के कारण आरोपियों ने प्रार्थी पंकज दीप को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ, मुक्का व पाइप से मारपीट कर चोट पहुंचाई।

    • BNS धारा: धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5 (Obscene Acts, Criminal Intimidation & Voluntarily Causing Hurt).

  • थाना सिविल लाइन (अपराध क्र. 327/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, रात्रि 20:30 बजे।

    • घटना स्थल: तरुण नगर, रायपुर।

    • आरोपी: पंकज दीप, भूपेंद्र एवं अन्य।

    • पीड़ित: मोहम्मद हुसैन और उनका बेटा मोजसलन अली।

    • विवरण: पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने प्रार्थी के बेटे मोजसलन अली को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ, मुक्का एवं बत्ता (डंडे) से मारपीट की।

    • BNS धारा: धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5.

  • थाना कोतवाली (अपराध क्र. 273/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, रात्रि 21:00 बजे।

    • घटना स्थल: गली नंबर 2, वीरभद्र नगर, कोतवाली।

    • आरोपी: चरण सोनवानी (पिता किशोर सोनवानी)।

    • पीड़ित: राजू कुर्रे (44 वर्ष, पिता नारायण कुर्रे)।

    • विवरण: आरोपी ने प्रार्थी को अकारण गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर घायल कर दिया।

    • BNS धारा: धारा 296, 115-2, 351-2.

  • थाना कोतवाली (अपराध क्र. 274/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 03-06-2026, रात्रि 23:00 बजे।

    • घटना स्थल: नवाब होटल के पास, बैजनाथपारा।

    • आरोपी: यूनुस।

    • पीड़ित: अल्ताफ (27 वर्ष, पिता स्व. शकील रजा, निवासी गोल बाजार)।

    • विवरण: होटल के सामने कार खड़ी करने के विवाद को लेकर आरोपी यूनुस ने प्रार्थी अल्ताफ को गाली दी, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट की।

    • BNS धारा: धारा 296, 115-2, 351-2.

  • थाना तेलीबांधा (अपराध क्र. 259/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, रात्रि 23:30 बजे।

    • घटना स्थल: वीआईपी रोड, एफलान क्लब के बाहर, तेलीबांधा।

    • आरोपी: अयान, अबुजर, मज्जू एवं अन्य।

    • पीड़ित: शशांक बंजारे (19 वर्ष, पिता देवेंद्र बंजारे) एवं उसके साथी।

    • विवरण: क्लब के बाहर मामूली बात पर आरोपियों ने प्रार्थी और उसके दोस्तों को घेरकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की।

    • BNS धारा: धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5.

  • थाना धरसींवा (अपराध क्र. 297/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, दोपहर 16:00 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम पथरी, धरसींवा।

    • आरोपी: लक्की वर्मा एवं अन्य।

    • पीड़ित: नेतराम आडिल (26 वर्ष, पिता स्व. भूखन लाल, निवासी सिलयारी)।

    • विवरण: खेत में रखे पैरा (पुआल) में आग लगाने की बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए प्रार्थी की हाथ-मुक्के से पिटाई कर दी।

    • BNS धारा: धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5.

  • थाना राखी (अपराध क्र. 119/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 12-06-2026, रात्रि 21:00 बजे।

    • घटना स्थल: सेक्टर 29, वार्ड क्र. 44, राखी (नवा रायपुर)।

    • आरोपी: वीर नारायण सिन्हा एवं अन्य 02 व्यक्ति।

    • पीड़ित: दिनेश कुमार जैन (36 वर्ष, पिता स्व. शंकर राम)।

    • विवरण: घरेलू बात पर उपजे विवाद में आरोपियों ने प्रार्थी के घर में घुसकर गाली-गलौज की, धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट की।

    • BNS धारा: धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5.

  • थाना अभनपुर (अपराध क्र. 195/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, शाम 19:30 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम सातपारा, अभनपुर।

    • आरोपी: रेखराम पटेल एवं निखिल पटेल।

    • पीड़ित: गोविंदा पटेल (18 वर्ष, पिता उमेश पटेल)।

    • विवरण: आरोपियों ने बिना किसी ठोस कारण के प्रार्थी को रास्ते में रोककर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की।

    • BNS धारा: धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5.

  • थाना मोवा (अपराध क्र. 163/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, शाम 17:30 बजे।

    • घटना स्थल: दलदल सिवनी तालाब के पास, मोवा।

    • आरोपी: पप्पू साहू।

    • पीड़ित: हेमंत केशरी (19 वर्ष, पिता संजय केशरी, निवासी पंडरी)।

    • विवरण: पुरानी रंजिश के चलते आरोपी पप्पू साहू ने प्रार्थी को सरेराह रोककर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से हमला कर घायल कर दिया।

    • BNS धारा: धारा 296, 115-2, 351-2.

  • थाना गोबरानवापारा (अपराध क्र. 167/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 12-06-2026, शाम 18:00 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम कठिया बस स्टैंड के पास।

    • आरोपी: संतोष एवं अन्य 01।

    • पीड़ित: विनोद मारकण्डे (35 वर्ष, पिता रामेश्वर)।

    • विवरण: पुरानी रंजिश के कारण आरोपीगण ने प्रार्थी को बस स्टैंड के पास घेर लिया और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की।

    • BNS धारा: धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5.

4. चोरी के मामले (Theft)

  • थाना टिकरापारा (अपराध क्र. 530/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, सुबह 09:05 बजे।

    • घटना स्थल: झंडा चौक, संजय नगर, टिकरापारा।

    • आरोपी: 01 अज्ञात चोर।

    • पीड़ित/सम्पत्ति क्षति: विशाल पाल (38 वर्ष), किराना दुकान के दराज से नगदी ₹12,000 चोरी।

    • विवरण: अज्ञात चोर ने प्रार्थी की किराना दुकान में नजरें बचाकर दराज में रखे ₹12,000 नगद उड़ा लिए।

    • BNS धारा: धारा 305 (Theft).

  • थाना पुरानी बस्ती (अपराध क्र. 274/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, शाम 19:00 बजे।

    • घटना स्थल: भांठागांव शराब दुकान के पास।

    • आरोपी: 01 अज्ञात चोर।

    • पीड़ित/सम्पत्ति क्षति: अजय चौधरी (34 वर्ष, निवासी अमलेश्वर, दुर्ग), एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल (CG 04 ML 2418), कीमती ₹10,000।

    • विवरण: प्रार्थी शराब दुकान के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर कहीं गया था, तभी अज्ञात चोर ने वाहन पार कर दिया।

    • BNS धारा: धारा 305 (Theft).

  • थाना माना कैम्प (अपराध क्र. 169/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 11-06-2026, रात्रि 21:00 बजे।

    • घटना स्थल: माना बस्ती, रायपुर।

    • आरोपी: 01 अज्ञात चोर।

    • पीड़ित/सम्पत्ति क्षति: आकाश ध्रुव (21 वर्ष), मोटरसाइकिल (CG 04 QB 2298), कीमती ₹50,000।

    • विवरण: प्रार्थी के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर ने उड़ा लिया, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

    • BNS धारा: धारा 303-2 (Theft).

5. लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से दुर्घटना एवं मृत्यु (Rash Driving & Negligent Act Causing Death)

  • थाना कोतवाली (अपराध क्र. 272/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 09-06-2026, शाम 16:30 बजे।

    • घटना स्थल: महबूबिया चौक, बैजनाथपारा।

    • आरोपी: मोटरसाइकिल (CG 04 KC 3769 या 3760) का चालक।

    • पीड़ित: मोहम्मद इमरान (भाई: मो. आसिफ मेमन, 35 वर्ष)।

    • विवरण: मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटर सवार मोहम्मद इमरान को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

    • BNS धारा: धारा 281, 125 (Rash Driving & Endangering Life).

  • थाना धरसींवा (अपराध क्र. 298/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 10-06-2026, दोपहर 13:30 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम सोण्ड्रा, धरसींवा।

    • आरोपी: टाटा एस वाहन (CG 04 PJ 3394) का चालक।

    • पीड़ित: संतोष कुमार साहू (60 वर्ष) एवं वाहन में बैठे बच्चे।

    • विवरण: टाटा एस छोटा हाथी के चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें सवार बच्चों को गंभीर चोटें आईं।

    • BNS धारा: धारा 281, 125-ए (Rash Driving & Causing Hurt by Act Endangering Life).

  • थाना अभनपुर (अपराध क्र. 193/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 08-06-2026, देर रात 01:30 बजे।

    • घटना स्थल: पी जामगांव, धर्मकांटा मोड़ के पास।

    • आरोपी/मृतक: शीतल तारक (20 वर्ष, पिता देवानंद, निवासी नवापारा)।

    • विवरण: मृतक शीतल तारक स्वयं अपनी मोटरसाइकिल (CG 04 QQ 7902) को अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। अनियंत्रित होकर वह सड़क किनारे दलदल में गिर गया, जिससे आई चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। मर्ग क्र. 60/26 की जांच के बाद अपराध दर्ज किया गया।

    • BNS धारा: धारा 106-1 (Death by Negligence).

  • थाना मंदिरहसौद (अपराध क्र. 278/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, सुबह 11:00 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम तुलसी, सीआरपीएफ कैंप के पास।

    • आरोपी: ट्रक (CG 04 QW 1869) का चालक।

    • पीड़ित/सम्पत्ति क्षति: राहुल ठाकुर (22 वर्ष, निवासी महासमुंद), प्रार्थी की कार क्षतिग्रस्त।

    • विवरण: तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए प्रार्थी राहुल ठाकुर की कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    • BNS धारा: धारा 281 (Rash Driving).

  • थाना आमानाका (अपराध क्र. 189/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, शाम 18:00 बजे।

    • घटना स्थल: टाटीबंध चौक के पास, रायपुर।

    • आरोपी: ट्रक (CG 04 QH 7774) का चालक।

    • पीड़ित: मृतिका आकुंडी पदमावति (52 वर्ष, पति आकुंडी धर्मा राव)।

    • विवरण: तेज रफ्तार ट्रक चालक ने स्कूटी सवार महिला आकुंडी पदमावति को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मर्ग क्र. 40/26 की जांच पर पुलिस ने कार्रवाई की।

    • BNS धारा: धारा 281, 106 (Rash Driving & Causing Death by Negligence).

  • थाना आमानाका (अपराध क्र. 190/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, दोपहर 12:00 बजे।

    • घटना स्थल: सरोना चौक से टाटीबंध चौक के मध्य।

    • आरोपी: वाहन (CG 12 PH 3952) का चालक।

    • पीड़ित: पूरन साहू (18 वर्ष) के पिता राम बिहारी साहू।

    • विवरण: अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार प्रार्थी के पिता को एक्सीडेंट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    • BNS धारा: धारा 281, 125 ए.

  • थाना आमानाका (अपराध क्र. 191/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, रात्रि 22:40 बजे।

    • घटना स्थल: सरोना चौक पास।

    • आरोपी: बस (CG 17 KV 9719) का चालक.

    • पीड़ित/सम्पत्ति क्षति: होत्रीनंदन मिश्रा (46 वर्ष, निवासी दुर्ग), प्रार्थी की कार क्षतिग्रस्त।

    • विवरण: तेज रफ्तार बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी मोड़ते हुए प्रार्थी की कार को टक्कर मार दी।

    • BNS धारा: धारा 281 (Rash Driving).

  • थाना आमानाका (अपराध क्र. 192/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 13-06-2026, रात्रि 22:40 बजे।

    • घटना स्थल: सरोना चौक पास।

    • आरोपी: ट्रक (CG 08 V 8110) का चालक।

    • पीड़ित/सम्पत्ति क्षति: प्रदीप कुमार सतपति (40 वर्ष, निवासी राजेंद्रनगर), कार क्षतिग्रस्त।

    • विवरण: लापरवाही से चल रहे ट्रक ने प्रार्थी प्रदीप की कार को ठोकर मारकर नुकसान पहुंचाया।

    • BNS धारा: धारा 281 (Rash Driving).

  • थाना नेवरा (अपराध क्र. 258/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 01-06-2026, देर रात 00:30 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम भूमिया, नेवरा।

    • आरोपी: अज्ञात वाहन का चालक।

    • पीड़ित: मृतक अशोक सिंह (23 वर्ष, पिता उमेश सिंह, निवासी गढ़वा, झारखंड)।

    • विवरण: अज्ञात वाहन चालक ने प्रार्थी अशोक सिंह को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मर्ग क्र. 77/26 की जांच पर मामला दर्ज किया गया।

    • BNS धारा: धारा 106-1 (Death by Negligence).

  • थाना नेवरा (अपराध क्र. 259/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 22-02-2025, सुबह 06:05 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम भूमिया सांकरा रोड।

    • आरोपी/मृतिका: लता श्रीवास (45 वर्ष, पति नंद कुमार श्रीवास)।

    • विवरण: मृतिका लता श्रीवास स्वयं अपनी एक्टिवा को तेज व लापरवाही से चला रही थीं। रास्ते में मवेशी से टकरा जाने के कारण आई गंभीर चोटों की वजह से इलाज के दौरान डीकेएस अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मर्ग क्र. 30/25 की जांच पर मामला दर्ज हुआ।

    • BNS धारा: धारा 106-1 (Death by Negligence).

  • थाना नेवरा (अपराध क्र. 261/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 10-06-2026, तड़के 02:10 बजे।

    • घटना स्थल: शौर्य इस्पात प्रा. लि., ग्राम किरना (पार्किंग एरिया)।

    • आरोपी: ट्रक (CG 06 M 0866) का चालक।

    • पीड़ित: मृतक कुंदन यादव (25 वर्ष, पिता वीरेंद्र यादव, निवासी जहानाबाद, बिहार)।

    • विवरण: ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन को बैक/मोड़ते समय पार्किंग एरिया के किनारे सो रहे कुंदन यादव को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मर्ग क्र. 80/26 की जांच पर कार्रवाई की गई।

    • BNS धारा: धारा 106-1 (Death by Negligence).

  • थाना आरंग (अपराध क्र. 291/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 21-10-2025, सुबह 07:15 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम रश्नी, आरंग।

    • आरोपी: मुकेश मनहरे (पति)।

    • पीड़ित: मृतिका रंजना मनहरे (25 वर्ष, पति मुकेश मनहरे)।

    • विवरण: आरोपी पति की घोर लापरवाही के चलते कूलर में उतरे करंट की चपेट में आने से उसकी पत्नी रंजना मनहरे की मौत हो गई थी। मर्ग क्र. 133/25 की जांच के उपरांत पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

    • BNS धारा: धारा 106-1 (Death by Negligence).

  • थाना नेवरा (अपराध क्र. 262/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 26-11-2025, भोर में 04:30 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम बेमता, नेवरा।

    • आरोपी: अज्ञात वाहन का चालक।

    • पीड़ित: मृतक कैलाश निषाद (35 वर्ष, पिता समलूराम, निवासी बेमेतरा)।

    • विवरण: मोटरसाइकिल से जा रहे कैलाश निषाद को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मर्ग क्र. 42/26 की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई।

    • BNS धारा: धारा 106-1 (Death by Negligence).

  • थाना आरंग (अपराध क्र. 292/26)

    • घटना दिनांक एवं समय: 11-05-2026, सुबह 11:15 बजे।

    • घटना स्थल: ग्राम सेमरिया, आरंग।

    • आरोपी: हार्वेस्टर (CG 06 GX 8161) का चालक।

    • पीड़ित: मृतक भूपेंद्र साहू (18 वर्ष, पिता पदमन साहू)।

    • विवरण: हार्वेस्टर चालक ने अपने वाहन को बिना किसी सुरक्षा उपाय के उपेक्षापूर्ण तरीके से खड़ा किया था। वाहन के ऊपर चढ़कर काम करने के दौरान बिजली के तारों की चपेट में आकर करंट लगने से भूपेंद्र साहू की मौत हो गई। मर्ग क्र. 68/26 की जांच पर कार्रवाई की गई।

    • BNS धारा: धारा 106-1 (Death by Negligence).

6. अमानत में ख्यानत / कूटरचना (Criminal Breach of Trust / Misappropriation)

  • थाना गंज (अपराध क्र. उपलब्ध)

    • घटना दिनांक एवं समय: 01-05-2026, शाम 19:00 बजे।

    • घटना स्थल: मेहताब सिंह गैरेज, प्रभात टॉकीज के पास।

    • आरोपी: मेहताब सिंह (गैरेज संचालक/ट्रांसपोर्टर)।

    • पीड़ित/सम्पत्ति क्षति: अविनाश माखिजा (45 वर्ष, निवासी खम्हारडीह), 3 नग लैपटॉप कीमती ₹1,97,785 गायब।

    • विवरण: प्रार्थी ने आरोपी के ट्रांसपोर्ट के माध्यम से धमतरी के लिए 3 नग कीमती लैपटॉप बुक कराए थे, परंतु आरोपी ने माल को गंतव्य तक न पहुंचाकर खुर्द-बुर्द (अमानत में ख्यानत) कर दिया।

    • BNS धारा: धारा 316-3 (Criminal Breach of Trust).

7. जुआ एवं आबकारी एक्ट के तहत की गई गिरफ्तारियां (Gambling & Excise Acts)

  • थाना खमतराई (अपराध क्र. 527/26) – जुआ एक्ट

    • घटना स्थल: रावाभाठा बुधवारी बाजार के पास।

    • आरोपी: यशवंत साहू (35 वर्ष) एवं अन्य 02 व्यक्ति।

    • जब्ती: 52 पत्ती ताश और नगदी ₹16,000।

    • विवरण: सरेराह जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

    • अधिनियम व धारा: छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, धारा 3-2.

  • थाना तेलीबांधा (अपराध क्र. 258/26) – अवैध शराब तस्करी

    • घटना स्थल: कैनाल रोड किनारे, बरगद पेड़ के नीचे।

    • आरोपी: सागर बंजारे (24 वर्ष, पिता कृष्णा बंजारे)।

    • जब्ती: 35 पाव देशी शराब (कीमती ₹3,500) एवं बिक्री रकम ₹500।

    • विवरण: अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब परिवहन/बिक्री करते गिरफ्तार।

    • अधिनियम व धारा: आबकारी एक्ट, धारा 34-2.

  • थाना देवेंद्रनगर (अपराध क्र. 115/26) – अवैध शराब

    • घटना स्थल: पारसनगर, देवेंद्रनगर।

    • आरोपी: मोहम्मद यूनुस (45 वर्ष, पिता मो. यूसुफ)।

    • जब्ती: 14 पाव देशी शराब (कीमती ₹1,400)।

    • अधिनियम व धारा: आबकारी एक्ट, धारा 34-1.

  • अवैध रूप से ठेले में शराब पिलाने वाले आरोपी (धारा 36-सी आबकारी एक्ट):

    निम्नलिखित आरोपियों को अपने-अपने कमर्शियल ठेलों पर लोगों को अवैध रूप से शराब परोसने/पिलाने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया:

    1. थाना उरला (अपराध क्र. 261/26): विनोद रावत (30 वर्ष), स्थान: राजेंद्रनगर उरला।

    2. थाना उरला (अपराध क्र. 262/26): मयंक ठाकुर (24 वर्ष), स्थान: आशीर्वाद चौक उरला।

    3. थाना खमतराई (अपराध क्र. 525/26): पवन कुमार सिंह (55 वर्ष), स्थान: ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा।

    4. थाना अभनपुर (अपराध क्र. 194/26): कैलाश धृतलहरे (35 वर्ष), स्थान: ग्राम गातापार नहर पार।

    5. थाना मंदिरहसौद (अपराध क्र. 279/26): चंद्रकांत कुर्रे (29 वर्ष), स्थान: ग्राम छतौना चौक।

    6. थाना मंदिरहसौद (अपराध क्र. 280/26): कुंदन कुमार (26 वर्ष), स्थान: ग्राम छतौना चौक।

    7. थाना विधानसभा (अपराध क्र. 205/26): भूषण यादव (19 वर्ष), स्थान: शराब दुकान के पास, आमासिवनी।

कानूनी सामान्य ज्ञान: IPC बनाम BNS (तुलनात्मक चार्ट एवं महत्वपूर्ण KEYWORDS)

कानून के विद्यार्थियों एवं पुलिस अधिकारियों के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की प्रमुख धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन नीचे दिया गया है:Kidnapping of Minor, Death by Negligence, Rash, Negligent Driving, Obscene Acts, Obscene Words, Voluntarily Causing Hurt, Criminal Intimidation, Theft, Theft in Dwelling House, Criminal Breach of Trust, Cheating, Common Intention, Joint Liability

1. प्रमुख धाराओं का तुलनात्मक विवरण तालिका

अपराध का नाम पुरानी IPC धारा नई BNS धारा अंग्रेजी KEYWORDS
नाबालिक का अपहरण धारा 363 धारा 137(2) Kidnapping of Minor
लापरवाही से मौत धारा 304-ए (304A) धारा 106(1) Death by Negligence
तेज व लापरवाही से वाहन चलाना धारा 279 धारा 281 Rash and Negligent Driving
अश्लील कृत्य / गाली-गलौज धारा 294 धारा 296 Obscene Acts / Obscene Words
स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (मारपीट) धारा 323 धारा 115(2) Voluntarily Causing Hurt
जान से मारने की धमकी / आपराधिक धमकी धारा 506 धारा 351(2) Criminal Intimidation
चोरी (सामान्य एवं गृह चोरी) धारा 379 / 380 धारा 303(2) / 305 Theft / Theft in Dwelling House
अमानत में ख्यानत / कूट रचना धारा 406 / 420 धारा 316 / 318 Criminal Breach of Trust / Cheating
समान आशय (सह-अपराधी होना) धारा 34 धारा 3(5) Common Intention / Joint Liability

2. महत्वपूर्ण कानूनी शब्दावली (Legal Keywords Meaning)

  • Kidnapping (अपहरण): किसी व्यक्ति (विशेषकर नाबालिग) को उसकी कानूनी कस्टडी या सहमति के बिना बहला-फुसलाकर या बलपूर्वक ले जाना।

  • Criminal Breach of Trust (अमानत में ख्यानत): किसी संपत्ति या धन का स्वामित्व या जिम्मा मिलने के बाद उसका बेईमानी से अपने उपयोग में लाना या गबन करना।

  • Rash and Negligent Act (उपेक्षापूर्ण या लापरवाही कृत्य): बिना किसी परिणाम की परवाह किए अत्यधिक गति या असावधानी से ऐसा कार्य करना जिससे मानव जीवन संकट में आ जाए।

  • Criminal Intimidation (अपराधिक धमकी): किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या संपत्ति की क्षति पहुंचाने का डर दिखाकर कोई ऐसा कृत्य करने के लिए मजबूर करना या डराना।

  • Joint Liability / Common Intention (समान आशय): जब एक ही आपराधिक कृत्य को कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर पूर्व-नियोजित योजना के तहत अंजाम दिया जाता है।



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