CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी मोहर्रम और उर्स कार्यक्रमों को लेकर राज्य वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे, बैंड-बाजा और आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मोहर्रम और उर्स जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन इस्लामी परंपराओं और शरीयत के अनुरूप किया जाना चाहिए। धार्मिक आयोजनों में अनावश्यक शोर-शराबा, आतिशबाजी और मनोरंजन आधारित गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है।
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बोर्ड ने प्रदेश की सभी दरगाहों, मस्जिदों, अंजुमनों और आयोजन समितियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक कार्यक्रमों की गरिमा बनाए रखने के लिए डीजे, तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र, बैंड-बाजा और पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
वक्फ बोर्ड के अनुसार, मोहर्रम शहादत और श्रद्धांजलि का प्रतीक है, जबकि उर्स आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा धार्मिक आयोजन है। ऐसे में इन आयोजनों को सादगी, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं के साथ संपन्न कराया जाना चाहिए।
निर्देशों के पालन की निगरानी के लिए स्थानीय प्रबंधन समितियों और संबंधित अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि कोई संस्था या व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस फैसले के बाद प्रदेशभर की आयोजन समितियों में तैयारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वक्फ बोर्ड ने सभी समुदायों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से संपन्न कराना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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