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Raipur Police Commissionerate 08 June 2026 बड़ी कार्रवाई; चाकूबाजी, मादक पदार्थ और अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान

RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 07 June 2026 (📰 NEWS SOURCE)

अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: 08.06.2026 की प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर, कानून के छात्रों और पुलिस अनुसंधान के दृष्टिकोण से थानों के अनुसार मामलों का विस्तृत वर्गीकरण निम्नलिखित है:

1. थाना खम्हारडीह

  • नाबालिग का व्यपहरण (अपराध क्र. 178/26): दिनांक 05-06-26 को शाम 17:00 बजे एक अज्ञात आरोपी द्वारा 17 वर्ष 6 माह 27 दिन की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है । यह मामला पूर्व में दर्ज गुम इंसान क्र. 48/26 की जांच के बाद BNS की धारा 137 के तहत कायम किया गया है

  • सार्वजनिक विवाद व मारपीट (अपराध क्र. 180/26): दिनांक 07-06-26 को शाम 18:30 बजे ग्रीन इम्पेनियन कालोनी, कचना में प्रार्थी खिलेश कुमार निर्मलकर द्वारा घर के पास गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपी रोहित एवं लव कुमार ने मारपीट की पुलिस ने BNS की धारा 296, 115-2, 351-3, और 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया है

2. थाना गंज

  • गाली-गलौज व मारपीट (अपराध क्र. 174/26): दिनांक 07-06-26 को रात 20:30 बजे गणपति डेली नीड्स दुकान के पास, नर्मदापारा में आरोपी चाहत अग्रवाल और शिवाकाशी नायडू ने प्रार्थिया सूर्या नायडू के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से चोट पहुंचाई पुलिस ने BNS की धारा 296, 115-2, और 351-2 के तहत मामला पंजीकृत किया है

3. थाना मोवा

  • तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना (अपराध क्र. 156/26): दिनांक 06-06-26 को रात 21:00 बजे मोवा ओवरपास के पास कार (क्र. CG 04 NA 4629) के अज्ञात चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटरसाइकिल सवार यूगल पटेल और रामचंद पटेल को टक्कर मार दी मामला BNS की धारा 281 और 125 के तहत दर्ज है

  • घरेलू विवाद में मारपीट (अपराध क्र. 157/26): दिनांक 07-06-26 को रात 21:30 बजे कांपा बस्ती में घरेलू बात को लेकर आरोपी दिलीप कुमार चौधरी और सूर्यकांत ने प्रार्थी लोकेश चौधरी एवं दिलीप चौधरी के साथ मारपीट की तथा धमकी दी इसमें BNS की धारा 296, 115-2, 351-2, और 3-5 लगाई गई है

4. थाना गुढ़ियारी

  • आपराधिक अभित्रास (अपराध क्र. 241/26): दिनांक 05-06-26 को दोपहर 15:30 बजे कुंदरापारा में आरोपी पप्पू बंगाली ने प्रार्थी दीपक यादव और विनोद यादव को सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की मामला BNS की धारा 296, 351-2, और 115-2 के अंतर्गत विवेचना में है

5. थाना टिकरापारा

  • महिला से मारपीट (अपराध क्र. 504/26): दिनांक 07-06-26 को रात 21:15 बजे भैखनगर में आरोपी दादू ध्रुव एवं अन्य 1 ने प्रार्थिया सुमन साहू के साथ मारपीट की मामला BNS की धारा 296, 115-2, और 3-5 के तहत दर्ज किया गया है

  • अवैध वसूली एवं हमला (अपराध क्र. 505/26): दिनांक 07-06-26 को रात 22:00 बजे चौरसिया कालोनी में आरोपी राहुल शर्मा एवं अमित शर्मा ने मोटरसाइकिल रोककर प्रार्थी व उसके चचेरे भाई मन्नत से शराब के लिए पैसे मांगे पैसे नहीं देने पर रापा के बेट (फावड़े का डंडा) और हाथ-मुक्के से गंभीर चोट पहुंचाई गई इसमें BNS की धारा 126-1, 119-1, 296, 351-2, 115-2, और 3-5 के तहत कार्रवाई की गई है

6. थाना उरला

  • आपराधिक धमकी (अपराध क्र. 251/26): दिनांक 02-06-26 को दोपहर 15:20 बजे सरोरा रोड पर आरोपी राज बहादुर शर्मा, संतोष सिंह एवं अन्य ने प्रार्थिया चंद्रिका भारती को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की पुलिस ने BNS की धारा 296, 351-2, 115-2, और 3-5 के तहत मामला दर्ज किया है

  • सार्वजनिक मदिरापान (अपराध क्र. 249/26 व 250/26): दिनांक 07-06-26 को शाम सिंघानिया चौक के पास से आरोपी कमल देव यादव (शाम 18:30) और पोषण सिन्हा (शाम 18:40) को आम जगह पर शराब पीते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया । दोनों पर छ.ग. आबकारी एक्ट की धारा 36 च लागू की गई है

7. थाना तेलीबांधा

  • जबरन वसूली का प्रयास (अपराध क्र. 253/26): दिनांक 07-06-26 को रात 21:30 बजे देवेश किराना दुकान के पास आरोपी साजन बंजारे ने प्रार्थी दुलेश महेश्वरी व मंगल महेश्वरी से शराब के पैसे मांगे और न देने पर गाली-गलौज कर हमला किया पुलिस ने BNS की धारा 296, 115-2, 351-2, और 119-1 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है

8. थाना खरोरा

  • शारीरिक बनावट पर टिप्पणी व हमला (अपराध क्र. 268/26): दिनांक 07-06-26 को रात 20:00 बजे कोमल बेकरी के पास आरोपी राजेश देवांगन ने प्रार्थी तामेन कुमार मारकण्डे से “मेरे भाई को मोटा क्यों बोलते हो” कहकर विवाद किया और हाथ में पहने कड़े (Metal Bracelet) से प्रहार कर चोट पहुंचाई इसमें BNS की धारा 296 और 115-2 के तहत मामला कायम किया गया है

9. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (D.D. Nagar)

  • वाहन चोरी (अपराध क्र. 362/26): दिनांक 04-06-26 की रात से 05-06-26 की सुबह के मध्य रामनगर चंगोराभाठा में एक अज्ञात चोर ने प्रार्थी गिरजा शंकर तिवारी की खड़ी बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल (CG 07 LC 5842, कीमती ₹7000) चोरी कर ली मामला BNS की धारा 305-4 (चोरी) के तहत दर्ज है

10. थाना नेवरा

  • विवाद एवं मारपीट के 3 मामले: * ग्राम सांकरा में प्रार्थी कुलेश्वर वर्मा के साथ आरोपी तोरण बंजारे एवं केशव बंजारे ने मारपीट की (अपराध क्र. 244/26)

    • ग्राम छतौद में “घूर कर क्यों देखते हो” की बात पर आरोपी गौख वर्मा ने प्रार्थी साकेत नायक को पीटा (अपराध क्र. 245/26)

    • ग्राम सरोरा में आरोपी इंद्र कुमार निषाद व अन्य 2 ने श्रीमती लता निर्मलकर से मारपीट की (अपराध क्र. 246/26) इन सभी मामलों में BNS की धारा 296, 115-2, 351-2, और 3-5 के तहत कार्रवाई की गई है

  • सार्वजनिक मदिरापान (अपराध क्र. 316/26): दिनांक 07-06-26 को सुबह 10:20 बजे ग्राम नकटी से आरोपी विक्रम सिंह को सरेराह शराब पीते पकड़ा गया (आबकारी एक्ट धारा 36 च)

11. थाना सिविल लाईन

  • लापरवाही से वाहन दुर्घटना (अपराध क्र. 316/26): कटोरा तालाब में ई-रिक्शा (CG 04 PE 4548) के चालक ने प्रार्थी मोह. फैज को कार से उतरते समय टक्कर मार दी (BNS धारा 281, 125)

  • सड़क दुर्घटना में मृत्यु (अपराध क्र. 317/26): दिनांक 07-06-26 को सुबह 08:31 बजे बर्गर किंग शंकर नगर के सामने कार (CG 04 CW 4800) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर उदय रगड़े (22 वर्ष) की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई । मर्ग क्र. 14/26 की जांच पर BNS की धारा 106-1 के तहत मामला दर्ज हुआ है

  • नशीली टैबलेट की तस्करी (अपराध क्र. 318/26): गांधी उद्यान दुर्गा नगर केनाल रोड के पास से आरोपी मीर कुरेशी एवं अन्य 01 को प्रतिबंधित नाइ्ट्रोसन-10 (Nitrosun-10) की 04 स्ट्रिप नशीली टैबलेट (कीमती ₹320) के साथ गिरफ्तार किया गया इस पर NDPS एक्ट की धारा 22 ख के तहत कार्रवाई की गई है

  • आबकारी मामला (अपराध क्र. 319/26): उत्कल नगर से आरोपी टिंकू महानंद को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट धारा 36-च)

12. अवैध शराब परिवहन व ठेले पर शराब पिलाने की बड़ी कार्रवाई (थाना आमानाका, राजेन्द्र नगर, पुरानीबस्ती, खमतराई, गोबरा नवापारा)

  • अवैध शराब की तस्करी (धारा 34-2 छ.ग. आबकारी अधिनियम): * थाना आमानाका (अपराध क्र. 183/26): आरोपी विक्की साहू से 30 पाव देशी शराब (कीमत ₹3000) ज़ब्त

    • थाना राजेन्द्र नगर (अपराध क्र. 204/26): अमलीडीह मैदान से आरोपी तुलेश्वर उईके से 34 पाव शराब व ₹250 बिक्री रकम ज़ब्त

    • थाना पुरानीबस्ती (अपराध क्र. 261/26): भाठागांव से आरोपी आकाश पाण्डे से भारी मात्रा में 70 पाव देशी शराब (कीमत ₹7000) एवं एक्टिवा स्कूटी ज़ब्त

  • ठेलों पर अवैध रूप से शराब पिलाने वाले संचालक (धारा 36 सी आबकारी अधिनियम): * थाना खमतराई के अंतर्गत बाजार क्षेत्र में ठेला लगाकर अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने के आरोप में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया इनमें संदीप मरावी, दीपक राजपूत, गितेश्वर सिन्हा, कालीपद माल, मनीष साहू, हितेश यादव और द्वारिका निषाद शामिल हैं

    • थाना गोबरा नवापारा (अपराध क्र. 162/26): सुभाष चौक में अपने ठेले पर शराब पिलाते हुए आरोपी चंद्रशेखर साहू को गिरफ्तार किया गया

13. थाना खमतराई (गांजा तस्करी)

  • नारकोटिक्स एक्ट (अपराध क्र. 504/26): दिनांक 07-06-26 को दोपहर 13:45 बजे मेटल पार्क चौक पर आरोपी राम कृष्ण उर्फ पप्पू पाण्डेय को ऑटो रिक्शा में 1 किलो 576 ग्राम मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते पकड़ा गया आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 बी के तहत सख्त कार्रवाई की गई है

14. थाना मौदहापारा / गोलबाजार (धारदार हथियार जब्त)

  • आर्म्स एक्ट (अपराध क्र. 93/26): डीकेएस अस्पताल गेट नं. 1 के पास से आरोपी भागीरथी को अवैध रूप से धारदार चाकू लहराते हुए गिरफ्तार किया गया इस पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज हुआ है

⚖️ विधिक सामान्य ज्ञान (Legal GK) एवं धारा तुलनात्मक सारणी

कानून के विद्यार्थियों (Law Students) और पुलिस सेवा के अधिकारियों की त्वरित जानकारी के लिए नए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 तथा पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 के तहत धाराओं का तुलनात्मक विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। अनुसंधान के दौरान उपयोग होने वाले तकनीकी विधिक शब्दों (Keywords) को भी समाहित किया गया है:

🔄 BNS बनाम IPC एवं विधिक KEYWORDS

क्र. सं. नई धारा (BNS, 2023) पुरानी धारा (IPC, 1860) अपराध का प्रकार / विधिक विवरण अनुसंधान हेतु आवश्यक मुख्य कीवर्ड्स (Legal Keywords)
1 धारा 3(5) धारा 34 सामान्य आशय (Joint Liability) Common Intention, Prior Concert, सामूहिक उत्तरदायित्व
2 धारा 106(1) धारा 304A लापरवाही/उपेक्षा से मृत्यु कारित करना Rash or Negligent Act, Causation of Death, चिकित्सकीय/वाहन उपेक्षा
3 धारा 115(2) धारा 323 स्वेच्छया साधारण चोट (Hurt) Voluntarily Causing Hurt, Bodily Pain, साधारण क्षति
4 धारा 119(1) धारा 324 खतरनाक हथियारों/साधनों से चोट पहुँचाना Dangerous Weapons, Corrosive Substance, खतरनाक आयुध
5 धारा 125 धारा 337 / 338 व्यक्तिगत सुरक्षा व जीवन को संकट में डालना Endangering Life, Personal Safety of Others, संकटमयी कृत्य
6 धारा 126(1) धारा 341 सदोष अवरोध (गलत तरीके से रोकना) Wrongful Restraint, Obstruction, सदोष अवरोध, मार्ग रोकना
7 धारा 137 धारा 363 / 366 व्यपहरण या अपहरण (Kidnapping) Kidnapping from Lawful Guardianship, Inducement, बहला-फुसलाकर
8 धारा 281 धारा 279 सार्वजनिक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण वाहन चलाना Rash Driving, Public Way, लोक मार्ग पर उतावलापन
9 धारा 296 धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य/गाली-गलौज Obscene Acts/Words, Annoyance to Others, सार्वजनिक अश्लीलता
10 धारा 305(4) धारा 379 / 380 चोरी / गृह-चोरी (Theft) Dishonest Intention, Movable Property, Possession, चल संपत्ति की चोरी
11 धारा 351(2)/(3) धारा 506 आपराधिक अभित्रास (जान से मारने की धमकी) Criminal Intimidation, Threat to Injury, आपराधिक धमकी

📝 विशेष अधिनियमों (Special Acts) की मुख्य धाराएं एवं उनके विधिक निहितार्थ:

  1. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915:

    • धारा 34(2): व्यावसायिक मात्रा में या अवैध रूप से मदिरा का संग्रहण, परिवहन या विक्रय करना। यह एक गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें भारी अर्थदंड और कारावास का प्रावधान है।

    • धारा 36 (च): किसी भी सार्वजनिक स्थल (सड़क, पार्क, दुकान के सामने) पर बैठकर मदिरा का सेवन करना।

    • धारा 36 (सी): किसी दुकान, ठेले या वाणिज्यिक परिसर के संचालक द्वारा ग्राहकों को अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा या स्थान उपलब्ध कराना।

  2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985:

    • धारा 20(b): प्रतिबंधित मादक पदार्थ ‘गांजा’ (Cannabis) का अवैध रूप से परिवहन, विक्रय या कब्ज़ा रखना। मात्रा के आधार पर सजा तय होती है (अल्प मात्रा, मध्य मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा)।

    • धारा 22(b): प्रतिबंधित सिंथेटिक या साइकोट्रोपिक पदार्थों (जैसे नशीली टैबलेट्स – नाइ्ट्रोसन आदि) का अवैध कब्ज़ा जो अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम हो।

  3. आर्म्स एक्ट (आयुध अधिनियम), 1959:

    • धारा 25: सक्षम प्राधिकारी के वैध लाइसेंस के बिना अथवा प्रतिबंधित श्रेणी के घातक धारदार हथियारों (जैसे गुप्ती, रामपुरी चाकू, अवैध कट्टा) को सार्वजनिक रूप से अपने पास रखना या प्रदर्शन करना।


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