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Raipur Police Update: अपहरण, धोखाधड़ी, आबकारी और नारकोटिक्स मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई, कुल 18 अपराध दर्ज

RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 06 June 2026 (📰 NEWS SOURCE)

अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: राजधानी रायपुर के विभिन्न थानों में पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कुल 18 प्राथमिकियाँ (FIR) दर्ज की हैं इसमें नाबालिग का अपहरण, कॉर्पोरेट कॉपीराइट उल्लंघन, मारपीट, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी (गांजा) और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने/पिलाने से जुड़े आबकारी मामले शामिल हैं

श्रेणी 1: गंभीर और हिंसक अपराध (बीएनएस धाराएं)

1. थाना गुढ़ियारी: नाबालिग का अपहरण

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 239/26, दिनांक 05-06-2026 (समय 20:46)

  • घटना दिनांक व स्थान: 02-06-2026 (समय 16:00), गुढ़ियारी

  • आवेदक: अमलेश्वर, जिला दुर्ग

  • पीड़ित व्यक्ति: प्रार्थी का 16 वर्ष 9 माह का नाबालिग पुत्र

  • आरोपी: 1 अज्ञात व्यक्ति

  • विवरण व कानूनी विश्लेषण: अज्ञात आरोपी ने पीड़ित नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण (Kidnapping) कर लिया है पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

2. थाना खमतराई: पुरानी रंजिश और मारपीट (केस 1)

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 498/26, दिनांक 05-06-2026 (समय 20:39)

  • घटना दिनांक व स्थान: 31-05-2026 (समय 18:00), डब्लू आर एस कालोनी केबिन के पास

  • आवेदक: दीपक गुप्ता, संतोषी नगर खमतराई

  • पीड़ित व्यक्ति: दीपक गुप्ता (उम्र 33 वर्ष, पुरुष)

  • आरोपी: चंद्रभान गोयल एवं साहिल गोयल

  • लागू धाराएं: BNS धारा 351-2, 115-2, 324-2, 3-5

  • विवरण: आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर पीड़ित को अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी (Criminal Intimidation) दी और हाथ-मुक्के व डंडे से गंभीर मारपीट कर चोट पहुंचाई। इसके अलावा प्रार्थी की खड़ी स्कूटी में भी तोड़फोड़ (Mischief) की गई

3. थाना खमतराई: दुकान में घुसकर मारपीट (केस 2)

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 499/26, दिनांक 06-06-2026 (समय 00:38)

  • घटना दिनांक व स्थान: 05-06-2026 (समय 22:20), एस पी कोल्डस्टोरेज के सामने, श्रीनगर

  • आवेदक: योगेश कुमार सिन्हा, शहीद नगर खमतराई

  • पीड़ित व्यक्ति: योगेश कुमार सिन्हा (उम्र 22 वर्ष)

  • आरोपी: 2 से 3 अज्ञात लड़के

  • लागू धाराएं: BNS धारा 151-2, 351-2, 3-5

  • विवरण: अज्ञात लड़के प्रार्थी की दुकान पर आए और अंडा मांगने लगे। प्रार्थी द्वारा दुकान बंद होने की बात कहने पर उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट की

4. थाना उरला: गाली-गलौज व मारपीट

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 247/26, दिनांक 05-06-2026 (समय 19:25)

  • घटना दिनांक व स्थान: 05-06-2026 (समय 00:20), देवेंद्रनगर बीरगांव

  • आवेदक: राम सिंह, देवेंद्रनगर बीरगांव, उरला

  • पीड़ित व्यक्ति: राम सिंह (उम्र 24 वर्ष)

  • आरोपी: गुरु पटेल (पुरुष)

  • लागू धाराएं: BNS धारा 351-2, 115-2

  • विवरण: आरोपी गुरु पटेल ने प्रार्थी को पुरानी दुश्मनी के चलते सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और शारीरिक चोट (Voluntarily causing hurt) पहुंचाई

श्रेणी 2: संपत्ति की चोरी और लापरवाही (Theft & Negligence)

1. थाना पुरानीबस्ती: कॉलेज परिसर से मोबाइल चोरी

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 254/26, दिनांक 05-06-2026 (समय 21:56)

  • घटना दिनांक व स्थान: 05-06-2026 (समय 12:00 से 17:30 के मध्य), शहीद राजीव पाण्डे शासकीय महाविद्यालय, भाठागांव

  • आवेदक: डॉ. कौशल्या साहू, कोटा सरस्वती नगर, रायपुर

  • प्रभावित संपत्ति: वन प्लस (OnePlus) मोबाइल फोन, कीमती ₹15,000

  • आरोपी: 1 अज्ञात चोर

  • लागू धाराएं: BNS धारा 3, 305

  • विवरण: अज्ञात आरोपी ने कॉलेज के कमरे के अंदर अनाधिकृत प्रवेश (House-trespass) किया और टेबल पर रखा प्रार्थी का कीमती मोबाइल फोन चोरी (Theft) कर फरार हो गया

2. थाना तेलीबांधा: मोटरसाइकिल चोरी

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 250/26, दिनांक 05-06-2026 (समय 22:01)

  • घटना दिनांक व स्थान: 04-06-2026 (समय 18:00), तेलीबांधा राम मंदिर के पास

  • आवेदक: बीरू कश्यप, कैलाश नगर बीरगांव, उरला

  • प्रभावित संपत्ति: लियो मोटरसाइकिल (क्र. CG 28 K 4428), कीमती ₹30,000

  • आरोपी: 1 अज्ञात चोर

  • विवरण: प्रार्थी की राम मंदिर के पास खड़ी मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया है। पुलिस ने चोरी का मामला पंजीकृत किया है

3. थाना मोवा: तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना (Accident)

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 152/26, दिनांक 05-06-2026 (समय 20:49)

  • घटना दिनांक व स्थान: 04-06-2026 (समय 09:15), एस एम सी अस्पताल के सामने वाली रोड, मोवा

  • आवेदक: चंद्रइंदु तिवारी, फ्रेंड्स मोवा, पंडरी, रायपुर

  • प्रभावित संपत्ति: खड़ी एक्टिवा (Activa) स्कूटी क्षतिग्रस्त

  • आरोपी: टीवीएस स्कूटी (क्र. CG 04 QA 7237) का अज्ञात चालक

  • लागू धाराएं: BNS धारा 281

  • विवरण: टीवीएस स्कूटी के चालक ने अपने वाहन को तेज और लापरवाही पूर्वक (Rash and Negligent Driving) चलाते हुए प्रार्थी की खड़ी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया

श्रेणी 3: कमर्शियल फ्रॉड एवं कॉपीराइट उल्लंघन (Copyright Infringement)

1. थाना माना कैम्प: होलसेल मार्केट में ‘पुमा’ कंपनी के नकली उत्पाद (केस 1)

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 147/26, दिनांक 06-06-2026 (समय 03:49)

  • घटना दिनांक व स्थान: 05-06-2026 (समय 22:00), सरदार वल्लभ भाई पटेल होलसेल फुटवेयर मार्केट

  • आवेदक: गौरव श्रीवास्तव, निवासी: इंदौर, मध्य प्रदेश

  • आरोपी: राहुल नेभानी एवं राज कुमार नेभानी (उम्र 36 वर्ष)

  • लागू धाराएं: कॉपीराइट अधिनियम (Copyright Act) की धारा 51, 63

  • जब्त संपत्ति: ‘पुमा’ (PUMA) कंपनी के नकली 518 जोड़ी स्लाइडर (फुटवेयर), कुल कीमती ₹64,780

  • विवरण: आरोपियों की ‘राज फुटवेयर’ नामक दुकान पर पुमा कंपनी का नकली लोगो इस्तेमाल कर पायरेटेड/नकली फुटवेयर बेचे जाने की शिकायत पर पुलिस ने यह कॉपीराइट उल्लंघन की कार्रवाई की

2. थाना माना कैम्प: नकली फुटवेयर जब्ती (केस 2)

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 148/26, दिनांक 06-06-2026 (समय 03:58)

  • घटना दिनांक व स्थान: 06-06-2026 (समय 01:00), सरदार वल्लभ भाई पटेल होलसेल फुटवेयर, डुमतराई

  • आवेदक: गौरव श्रीवास्तव, इंदौर, म.प्र.

  • आरोपी: मोहम्मद खुस्तर (पिता: मोहम्मद अशरफ, उम्र 32 वर्ष)

  • लागू धाराएं: कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51, 63

  • जब्त संपत्ति: ‘पुमा’ कंपनी के नकली 100 जोड़ी स्लाइडर, कुल कीमती ₹10,000

  • विवरण: आरोपी की ‘कलकत्ता बुट हाउस’ नामक दुकान पर छापा मारकर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के तहत अवैध और नकली ब्रांडेड उत्पाद जब्त किए

श्रेणी 4: नारकोटिक्स एक्ट (नशीले पदार्थों की तस्करी)

थाना खमतराई: ₹1 लाख का गांजा जब्त, दो गिरफ्तार

  • अपराध क्रमांक व तिथि: 500/26, दिनांक 06-06-2026 (समय 00:51)

  • घटना दिनांक व स्थान: 05-06-2026 (समय 21:45), मेटर पार्क रोड, रावाभाठा

  • आवेदक: शासन (थाना खमतराई के माध्यम से)

  • आरोपी: महेंद्र कुमार ध्रुव (उम्र 44 वर्ष), शुभम अवधिया एवं यादव भांचा

  • लागू धाराएं: एनडीपीएस (NDPS Act) धारा 20(B), 29

  • जब्त मादक पदार्थ: एक स्कूटी में परिवहन किया जा रहा 2 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी कुल बाजार कीमत ₹1,00,000 आंकी गई है पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है

श्रेणी 5: आबकारी अधिनियम (Excise Act – अवैध शराबखोरी)

रायपुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36-च (सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान) और 36-सी (अवैध रूप से शराब पिलाना) के तहत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है:

क्र. थाना अपराध क्र. / समय आरोपी का नाम व उम्र PDF घटना स्थल व विवरण PDF
1 पुरानीबस्ती 255/26 (22:56) अविलाश ध्रुव (23 वर्ष) शराब दुकान के पास भाठागांव; आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार।
2 पुरानीबस्ती 256/26 (23:18) महेश कुमार पाल (30 वर्ष) भाठागांव; आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार।
3 कबीरनगर 111/26 (22:43) वरुण वर्मा (37 वर्ष) यदुवंशी चौक हीरापुर; आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार।
4 कबीरनगर 112/26 (22:52) ओंकार (38 वर्ष) यदुवंशी चौक के पास; आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार।
5 कबीरनगर 113/26 (23:00) रवि कुशवाहा (32 वर्ष) यदुवंशी चौक के पास; आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार।
6 अभनपुर 183/26 (20:47) झुमूक लाल (59 वर्ष) ग्राम केन्द्री रेलवे स्टेशन के पास; आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार।
7 अभनपुर 184/26 (21:24) रवि नारायण (49 वर्ष) ग्राम केन्द्री अभनपुर; आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार।
8 राखी 111/26 (18:17) राजकुमार गोस्वामी (60 वर्ष) बस स्टैण्ड उपखारा; अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते (धारा 36-सी) गिरफ्तार।

## कानूनी सामान्य ज्ञान और धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण (IPC vs BNS)

कानून के छात्रों और पुलिस अधिकारियों के संदर्भ के लिए, इस प्रेस नोट में प्रयुक्त धाराओं का पुराना (IPC) और नया (BNS) वर्गीकरण तथा उनके महत्वपूर्ण अंग्रेजी Keywords निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं

  • BNS धारा 281 (पुराने IPC की धारा 279):

    • विवरण: सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। Rash and Negligent Driving, Public Way.

  • BNS धारा 305 (पुराने IPC की धारा 379/380):

    • विवरण: चोरी का अपराध (भवन, तंबू या जलयान के भीतर चोरी के संदर्भ में)।Theft, Dwelling House, Dishonest Misappropriation.

  • BNS धारा 115-2 (पुराने IPC की धारा 323):

    • विवरण: स्वेच्छा से किसी को सामान्य चोट या नुकसान पहुंचाना। Voluntarily Causing Hurt, Simple Hurt.

  • BNS धारा 351-2 (पुराने IPC की धारा 506):

    • विवरण: आपराधिक धमकी देना (जान से मारने की धमकी आदि)। Criminal Intimidation, Threat to Life.

  • BNS धारा 324-2 (पुराने IPC की धारा 427):

    • विवरण: संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या तोड़फोड़ करना (रिश्ती)।Mischief, Property Damage.

       

2. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम (Special & Local Laws – SLL)

  • कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (धारा 51 और 63):

    • विवरण: धारा 51 कॉपीराइट के उल्लंघन को परिभाषित करती है, जबकि धारा 63 इसके लिए दंड (कारावास और जुर्माना) का प्रावधान करती है। नकली ब्रांड लोगो (जैसे पुमा) का व्यावसायिक उपयोग इसी के तहत आता है Infringement of Copyright, Counterfeit Goods, Piracy, Commercial Fraud.

  • नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS धारा 20(B) और 29):

    • विवरण: धारा 20(B) गांजे (Cannabis) के अवैध कब्जे, परिवहन और बिक्री के लिए दंड देती है। धारा 29 अपराध के लिए उकसाने या आपराधिक साजिश (Abetment and Criminal Conspiracy) से संबंधित है Illicit Traffic, Possession of Contraband, Cannabis, Conspiracy.

  • छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम (धारा 36-च और 36-सी):

    • विवरण: धारा 36-च सार्वजनिक स्थलों पर मद्यपान करने को दंडनीय बनाती है, जबकि धारा 36-सी किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से दूसरों को शराब पिलाने की सुविधा (ठेला/दुकान में) प्रदान करने पर लागू होती है Public Drinking, Illegal Consumption, Operating Unlicensed Bar.


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