RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 01 June 2026 (
NEWS SOURCE)
अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह,
रायपुर, 1 जून 2026 रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी ताज़ा अपराध समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, जिले के विभिन्न थानों में नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और विशेष स्थानीय कानूनों (जैसे आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट, और NDPS) के तहत व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है। कानून के छात्रों और पुलिस सेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए यह समाचार एक महत्वपूर्ण केस-स्टडी है, जो यह दर्शाता है कि नए कानूनी प्रावधानों (BNS) को ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा रहा है।
नीचे रायपुर जिले के सभी प्रमुख थानों में दर्ज मामलों का बिन्दुवार विस्तृत विवरण दिया गया है:
थानों के अनुसार अपराधों का विस्तृत विवरण
1. थाना कोतवाली
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सड़क दुर्घटना (तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना): अपराध क्र. 262/26, दिनांक 31-05-26। राजीव गांधी चौक पर आरोपी बस (CG 04-NU/6589) के चालक राजेंद्र सिंह ठाकुर (28 वर्ष) ने वाहन को अत्यंत तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर आवेदक गौतम ठाकुर की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। धारा: BNS 281।
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सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान: अपराध क्र. 263/26, 264/26, एवं 265/26 (दिनांक 01-06-26) बैजनाथपारा में आरोपी राहुल सिंह यादव (35 वर्ष), तरुण कर (33 वर्ष), और विक्रांत सिंह (32 वर्ष) को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। धारा: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, धारा 36-च।
2. थाना गुढ़ियारी
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वाहन चोरी का मामला: अपराध क्र. 230/26, दिनांक 31-05-26 (घटना दिनांक 29-05-26) गोगांव शराब दुकान के पास से एक अज्ञात चोर ने प्रार्थी राजन चौहान और राजकुमार चौहान (19 वर्ष) की खड़ी होंडा डीओ स्कूटी (CG 04 PT 0902), कीमती 40,000 रुपये, चोरी कर ली। धारा: BNS 303-2।
3. थाना आजाद चौक
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मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी: अपराध क्र. 112/26, दिनांक 31-05-26। सरदार गली ईदगाहभाठा में आरोपी शेख सरफोज ने प्रार्थी शेख सोयब और शेख गफ्फार (35 वर्ष) को अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के व लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया। धारा: BNS 296, 115-2, 351-2।
4. थाना तेलीबांधा
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सड़क दुर्घटना (कार क्षतिग्रस्त): अपराध क्र. 242/26, दिनांक 31-05-26 (घटना दिनांक 03-05-26) तेलीबांधा चौक के पास ट्रक (OD 15-/P8418) के अज्ञात चालक ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए प्रार्थी अक्षय सप्तसी और अनिल सप्तसी (38 वर्ष) की कार को जोरदार टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। धारा: BNS 281।
5. थाना आमानाका
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घातक सड़क दुर्घटना (सड़क पर मृत्यु): अपराध क्र. 174/26, दिनांक 31-05-26। केडिया बिजनेस पार्क के पास ट्रैक्टर चालक संतोष यादव ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में प्रार्थी हेमंत कुमार साहू (30 वर्ष) को चोटें आईं, जबकि बाइक पर सवार डिगेंद्र साहू (31 वर्ष, निवासी दुर्ग) की मौके पर ही मौत हो गई (मर्ग क्र. 36/26)। धारा: BNS 281, 125 ए, 106।
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अवैध हथियार रखना: अपराध क्र. 175/26, दिनांक 31-05-26। महोबा बाजार के पास आरोपी राजू साहू (32 वर्ष) को अवैध रूप से धारदार चाकू के साथ घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। धारा: आर्म्स एक्ट 25, 27।
6. थाना पुरानी बस्ती
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लापरवाही पूर्वक वाहन चालन: अपराध क्र. 243/26, दिनांक 31-05-26। टूरीहटरी के पास मोटरसाइकिल (CG 04-QJ/3398) के अज्ञात चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर हिरेश अग्रवाल और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल (55 वर्ष) की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। धारा: BNS 281।
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सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान (कुल 5 मामले): अपराध क्र. 241/26, 242/26, 244/26, 245/26। शिवांस स्कूल भाठागांव और पंकज गार्डन के पास सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के आरोप में आरोपी कुणाल ठेला (27 वर्ष), मुकेश यादव (27 वर्ष), मनोज विश्वकर्मा (31 वर्ष), और प्रहलाद वर्मा (48 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। धारा: आबकारी अधिनियम 36-च।
7. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (DD नगर)
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ई-रिक्शा द्वारा दुर्घटना: अपराध क्र. 343/26, दिनांक 31-05-26। पार्थवी प्राविंस सरोना के पास ई-रिक्शा (CG 04-QE/9428) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मुकेश कुमार ठाकरे और रमेश कुमार ठाकरे (34 वर्ष) की खड़ी ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। धारा: BNS 281।
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पार्किंग विवाद में मारपीट व धमकी: अपराध क्र. 344/26, दिनांक 01-06-26। विकास विहार कालोनी रायपुरा में घर के पास खड़ी गाड़ी हटाने की बात पर आरोपी रूपरेला मैडम के लड़के और उसके साथी ने जितेंद्र सिंह ठाकुर और श्याम सिंह ठाकुर (52 वर्ष) को गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट की। धारा: BNS 296, 351-2, 115-2, 3-5।
8. थाना आरंग
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आम सड़क पर वाहन खड़ा कर बाधा पहुंचाना (2 मामले): अपराध क्र. 272/26 और 273/26। आरंग कलाई चौक और आरंग कॉलेज के पास टाटा एस (CG 04-LJ/3479) के चालक हेमराज साहू तथा पिकअप वाहन (CG 04-QJ/2539) के चालक ने अपने वाहनों को बीच सड़क पर खड़ा कर यातायात में बाधा उत्पन्न की। धारा: BNS 285।
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गुट बनाकर मारपीट: अपराध क्र. 274/26, दिनांक 01-06-26। सीलातपारा चौक में आरोपी जगन्नाथ पाल और उसके 3 साथियों ने मिलन कुमार धनकर (38 वर्ष) को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। धारा: BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5।
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नार्कोटिक्स (गांजा तस्करी): अपराध क्र. 271/26, दिनांक 31-05-26। ग्राम लखौली में पुलिस ने आरोपी सागर धीवर साहू (19 वर्ष) को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 70 ग्राम अवैध गांजा और बिक्री की नगदी 5,500 रुपये (कुल कीमती 9,000 रुपये) जब्त की गई। धारा: NDPS एक्ट, धारा 20(बी)।
9. थाना सरस्वती नगर
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महिला से मारपीट और धमकी: अपराध क्र. 110/26, दिनांक 31-05-26। कुकुरखेड़ा में आरोपी दुर्गा चक्रधारी ने प्रार्थिया किरण वर्मा (पति कन्हैया वर्मा, 28 वर्ष) को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर घायल किया। धारा: BNS 296, 115-2, 351-2।
10. थाना खमतराई
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मारपीट के मामले (2 अपराध): अपराध क्र. 469/26 और 481/26। रावाभाठा और साम्राज्य रेसीडेंसी के पास राहुल सोनवानी (22 वर्ष) और देवेन्द्र कुमार साहू (30 वर्ष) के साथ क्रमशः आरोपी प्रभात बारले (अन्य 2 साथी) और धन्नू कुमार ध्रुव ने बिना किसी कारण के गाली-गलौज कर मारपीट की। धारा: BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5।
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अवैध जुआ सट्टा: अपराध क्र. 486/26, दिनांक 01-06-26। गंगा नगर दुर्गा धर्मकांटा के पीछे आरोपी अबूज सिंह (40 वर्ष) और अन्य 6 व्यक्तियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। मौके से 52 ताश पत्ती और नगदी 65,300 रुपये जब्त किए गए। धारा: जुआ एक्ट 3-2।
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सार्वजनिक आतंक (अवैध चाकूबाजी का प्रयास): अपराध क्र. 470/26, दिनांक 31-05-26। खमतराई ओवरब्रिज के नीचे आरोपी योगेंद्र यादव (20 वर्ष) को अवैध चाकू लहराकर आम लोगों को आतंकित करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। धारा: आर्म्स एक्ट 25, 27।
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ठेलों पर अवैध रूप से शराब पिलाना (14 मामले): अपराध क्र. 471/26 से 480/26 और 482/26 से 485/26 तक। शिवानंद नगर, ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा, और गोवर्धन नगर भनपुरी में अपने-अपने ठेलों पर अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने/सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में बाबा खत्री (43), सरस्वती मरावी (40), किशन लाल विश्वकर्मा (62), किरण तिवारी (35), रघुवीर यादव (45), हिमांशु साहू (35), आकाश महतो (26), विकास गुप्ता (21), ईशू साहू (20), भागबली साहू (24), कुणाल साहू (21), सुरेश निषाद (45), तारण साहू (35), और मोरध्वज साहू (38) शामिल हैं। धारा: आबकारी अधिनियम 36-सी।
11. थाना सिविल लाईन
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अहाते में मारपीट: अपराध क्र. 302/26। नेताजी चौक शराब दुकान अहाता में आरोपी सोनी शर्मा ने सुरेश राव (56 वर्ष) को गाली-गलौज कर हाथ-मुक्के से पीटा। धारा: BNS 296, 115-2।
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अज्ञात कार द्वारा एक्सीडेंट: अपराध क्र. 303/26। राजभवन चौक के पास एक अज्ञात कार चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए अमरेंद्र डे (66 वर्ष), उनकी पत्नी और भाई की कार को टक्कर मारकर चोट पहुंचाई। धारा: BNS 281, 125।
12. थाना माना कैम्प
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हाइवा से कुचलकर दर्दनाक मौत: अपराध क्र. 139/26। कमल विहार ओमाया के सामने हाइवा (CG 04-PX/505) के चालक ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाकर सोमनाथ शुक्ला (27 वर्ष, निवासी कैलाशपुरी) को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई (मर्ग क्र. 28/26) धारा: BNS 106-1।
13. थाना अभनपुर
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जुआ एक्ट: अपराध क्र. 177/26। वार्ड 7 अभनपुर में आरोपी राजा साहू (30 वर्ष) को जुआ खेलते पकड़ा गया, जिसके पास से 52 ताश पत्ती और 2,400 रुपये नगद जब्त हुए। धारा: जुआ एक्ट 3-2।
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ठेलों पर अवैध शराब पिलाना (3 मामले): अपराध क्र. 174/26, 175/26, और 176/26। छोटे उरला शराब दुकान के पास अपने ठेलों पर लोगों को शराब पिलाने के आरोप में उमेंद्र यादव (30), सीताराम यादव (32), और धनराज यादव (38) को गिरफ्तार किया गया। धारा: आबकारी अधिनियम 36-सी।
14. थाना खम्हारडीह
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सार्वजनिक मद्यपान (2 मामले): अपराध क्र. 171/26 और 172/26। कचना शराब दुकान के पास खुले में शराब पीने के आरोप में राजा महानंद (27 वर्ष) और मनीष पाठक (21 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। धारा: आबकारी अधिनियम 36-च।
15. थाना राखी
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ठेले पर शराब परोसना: अपराध क्र. 108/26। ग्राम गनौद में अपने ठेले पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोप में डिगेश भट्ट (25 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। धारा: आबकारी अधिनियम 36-सी।
16. थाना विधान सभा
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सार्वजनिक मद्यपान व अवैध शराब बिक्री: अपराध क्र. 189/26 के तहत खेव तालाब सड्डू के पास तुलसीराम साहू (33 वर्ष) को खुले में शराब पीते (धारा 36-च) तथा अपराध क्र. 188/26 के तहत आरोपी नागेश्वर वर्मा (27 वर्ष) को 19 पाव देशी शराब (कीमती 2,200 रुपये) के साथ अवैध बिक्री करते गिरफ्तार किया गया। धारा: आबकारी अधिनियम 34-1 ब।
17. थाना धरसींवा
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भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त: अपराध क्र. 274/26। ग्राम चरौदा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दादूराम चतुर्वेदी (34 वर्ष) को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 20 पाव देशी शराब और बिक्री की रकम 300 रुपये (कुल मूल्य 2,300 रुपये) जब्त की गई। धारा: आबकारी अधिनियम 34-1 ब।
18. थाना मुजगहन
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अवैध हथियार जब्ती: अपराध क्र. 130/26। अटल चौक सेजबहार में सूरज यदु (19 वर्ष) के कब्जे से अवैध रूप से रखा धारदार चाकू जब्त कर उसे जेल भेजा गया। धारा: आर्म्स एक्ट 25, 27।
19. थाना टिकरापारा
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तालाब के पास चाकूबाजी का प्रयास: अपराध क्र. 468/26। सरजु बांधा तालाब के पास आरोपी इरफान रजा (23 वर्ष) को अवैध धारदार चाकू के साथ लोगों को डराते हुए गिरफ्तार किया गया। धारा: आर्म्स एक्ट 25, 27।
कानूनी सामान्य ज्ञान (Legal GK Matrix)
कानून के छात्रों (Law Students) और पुलिस विवेचकों (Investigating Officers) की त्वरित समझ के लिए नीचे भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं का तुलनात्मक चार्ट और उनके अंग्रेजी कानूनी कीवर्ड्स दिए गए हैं:
| नया कानून (BNS धारा) | पुराना कानून (IPC धारा) | अपराध का संक्षिप्त विवरण | अंग्रेजी कानूनी कीवर्ड (English Keywords) |
| BNS 281 | IPC 279 | सार्वजनिक मार्ग पर तेज या लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन संकट में पड़े। | Rash and Negligent Driving on a Public Way |
| BNS 303(2) | IPC 379 | किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से चुराना। | Punishment for Theft |
| BNS 296 | IPC 294 | सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करना या अश्लील गाली-गलौज करना। | Public Obscenity / Verbal Abuse in Public |
| BNS 115(2) | IPC 323 | स्वेच्छा से किसी को साधारण चोट या शारीरिक क्षति पहुंचाना। | Voluntarily Causing Hurt |
| BNS 351(2) | IPC 506 | किसी को जान से मारने या गंभीर क्षति पहुंचाने की आपराधिक धमकी देना। | Criminal Intimidation |
| BNS 125 | IPC 337 | ऐसे उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़े। | Act Endangering Life or Personal Safety of Others |
| BNS 125(A) | IPC 338 | लापरवाही के कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को गंभीर चोट (Grievous Hurt) पहुंचाना। | Causing Grievous Hurt by Act Endangering Life |
| BNS 106(1) | IPC 304A | लापरवाही या उतावलेपन से किए गए कार्य द्वारा किसी की मृत्यु कारित करना (जो आपराधिक मानव वध न हो)। | Causing Death by Negligence / Hit and Run Case |
| BNS 3(5) | IPC 34 | कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया आपराधिक कृत्य (संयुक्त दायित्व)। | Acts Done by Several Persons in Furtherance of Common Intention |
| BNS 285 | IPC 283 | सार्वजनिक मार्ग या आवागमन की लाइन में कोई खतरा या बाधा उत्पन्न करना। | Danger or Obstruction in Public Way |
विशेष एवं स्थानीय अधिनियम (Special & Local Laws – SLL) की जानकारी:
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छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, धारा 36-च: सार्वजनिक स्थल पर मद्यपान करना (Consumption of Liquor in a Public Place)
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छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, धारा 36-सी: बिना लाइसेंस के अपने व्यावसायिक परिसर/ठेले पर लोगों को शराब पीने की अनुमति देना या सुविधा देना (Permitting Consumption of Liquor on Unlicensed Premises)
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छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, धारा 34(1)(ब): अवैध रूप से मदिरा का संग्रहण, परिवहन या विक्रय करना (Illicit Possession, Transport, and Sale of Liquor)
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आर्म्स एक्ट (आयुध अधिनियम), धारा 25, 27: बिना वैध लाइसेंस के प्रतिबंधित या घातक हथियार (जैसे बटनदार/धारदार चाकू) रखना और उसका प्रदर्शन करना (Illegal Possession and Deployment of Prohibited Weapons)
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जुआ अधिनियम, धारा 3-2: सार्वजनिक स्थानों पर पैसों का दांव लगाकर ताश या अन्य माध्यमों से जुआ खेलना (Public Gambling / Operating a Gaming House)
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NDPS अधिनियम, धारा 20(बी): प्रतिबंधित मादक पदार्थ (जैसे गांजा/कैनबिस) का अवैध रूप से परिवहन, संग्रहण या क्रय-विक्रय करना (Illicit Trafficking and Possession of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)



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