RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 29 May 2026 (
NEWS SOURCE)
अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में पिछले 24 घंटों के भीतर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए हैं ।
थानावार विस्तृत समाचार विवरण
कानून के छात्रों एवं पुलिस अधिकारियों की त्वरित जानकारी और विधिक अध्ययन के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 29 मई 2026 की सुबह जारी प्रेस नोट के आधार पर थानों के अनुसार मामलों का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:
1. थाना तेलीबांधा
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट तिथि: 237/26 (दिनांक: 28-05-26, समय: 18:36)
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 22-04-26 सुबह 09:00 बजे से 24-05-26 रात्रि 20:00 बजे के मध्य, आदर्श सोसायटी तेलीबांधा
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सम्बद्ध धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303-ए (एक लाख रुपये से अधिक की चोरी)
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आवेदक व पीड़ित व्यक्ति: गुलशन साहू (पिता: बलराम साहू, उम्र: 39 वर्ष, पुरुष), निवासी: आदर्श सोसायटी तेलीबांधा, रायपुर
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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घटना का विवरण व संपत्ति क्षति: प्रार्थी गुलशन साहू के घर के कमरे में रखे दीवान के अंदर से अज्ञात चोर ने ₹3,50,000 नगदी रकम चोरी कर ली, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध कायम किया है ।
2. थाना धरसींवा
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट तिथि: 268/26 (दिनांक: 28-05-26, समय: 20:48)
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घटना दिनांक व स्थान: 26-02-26, ग्राम धनेली धरसींवा
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सम्बद्ध धाराएं: BNS की धारा 318-4 (धोखाधड़ी/छल)
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आवेदक व पीड़ित व्यक्ति: राजेन्द्र पांडे (पिता: मदन पांडे, उम्र: 48 वर्ष, पुरुष), निवासी: ग्राम धनेली धरसींवा
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आरोपी: मोबाइल फोन क्रमांक 78382-26872 एवं 75116-23115 के धारक
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घटना का विवरण: अज्ञात मोबाइल धारक आरोपियों ने प्रार्थी को शेयर मार्केट में पैसा लगाने और उस पर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा (Fraudulent Inducement) देकर कुल ₹12,00,000 प्राप्त किए और धोखाधड़ी को अंजाम दिया ।
3. थाना कोतवाली
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट तिथि: 253/26 (दिनांक: 28-05-26, समय: 19:41)
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 28-05-26 दोपहर 16:30 बजे, हरी भूमि प्रेस के सामने
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सम्बद्ध धाराएं: BNS की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना)
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आवेदक व पीड़ित व्यक्ति: अमर शर्मा (पिता: सीताराम शर्मा, उम्र: 46 वर्ष), निवासी: तरुण बाजार के पास, संतोषी नगर, टिकरापारा, रायपुर
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आरोपी: टाटा एस (Tata Ace) वाहन क्रमांक CG 04 MB 6483 का चालक
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घटना का विवरण व संपत्ति क्षति: आरोपी चालक ने अपने टाटा एस वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थी की कार को जबरदस्त ठोकर मारी जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई ।
4. थाना मौदहापारा
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट तिथि: 95/26 (दिनांक: 28-05-26, समय: 17:09)
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 21-05-26 रात्रि 21:00 बजे, अम्बेडकर मूर्ति के पास, मेकाहारा
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सम्बद्ध धाराएं: BNS की धारा 303-2 (साधारण चोरी)
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आवेदक व पीड़ित व्यक्ति: असलम खान (पिता: रहमत खान, उम्र: 50 वर्ष, पुरुष), निवासी: बैरनबाजार, कोतवाली
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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घटना का विवरण व संपत्ति क्षति: मेकाहारा के पास खड़ी प्रार्थी की एक्टिवा स्कूटी (क्रमांक: CG 04 HW 8275, कीमती ₹18,000) को किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया ।
5. थाना पुरानीबस्ती
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट तिथि: 239/26 (दिनांक: 28-05-26, समय: 19:14)
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 12-05-26 सुबह 10:40 बजे, ब्रह्मदेव मंदिर के पास, भाठागांव
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सम्बद्ध धाराएं: BNS की धारा 106-1 (लापरवाही के कारण मृत्यु)
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आवेदक: शासन (द्वारा थाना पुरानीबस्ती)
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पीड़ित/मृतक: भुवन लाल ध्रुव (पिता: स्व. नकुल ध्रुव, उम्र: 33 वर्ष), निवासी: प्रोफेसर कालोनी, पुरानी बस्ती
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आरोपी: अज्ञात मोटरसाइकिल का चालक
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घटना का विवरण: अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाया, जिससे उसकी बाइक के पीछे बैठे भुवन लाल ध्रुव अचानक गिर गए । गंभीर चोट के चलते डीकेएस (DKS) अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । मर्ग क्रमांक 14/26 की जांच के उपरांत पुलिस ने अपराध कायम किया है ।
6. थाना खम्हारडीह
इस थाने के अंतर्गत कुल तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें दो सड़क दुर्घटना और एक आबकारी एक्ट का मामला है:
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मामला 01 (अपराध क्र. 167/26): दिनांक 27-05-26 को सुबह 10:00 बजे छोकरानाला के पास अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने अपनी गाड़ी तेज व लापरवाही से चलाते हुए प्रार्थी सुलेमान गनी (29 वर्ष) के भाई और पिता की एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आईं । पुलिस ने BNS धारा 281, 125 के तहत मामला दर्ज किया है ।
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मामला 02 (अपराध क्र. 168/26): इसी स्थान (छोकरानाला) पर उसी समय एक अन्य दुर्घटना में एक्टिवा क्रमांक CG 04 LU 5528 के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार प्रार्थी विकास चौबे (पिता: बलराम प्रसाद चौबे, उम्र: 29 वर्ष) को एक्सीडेंट कर घायल कर दिया । इस मामले में भी BNS धारा 281, 125 लगाई गई है ।
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मामला 03 (अपराध क्र. 166/26): दिनांक 28-05-26 को सुबह 11:15 बजे शिवनगर मैदान के पास आरोपी सोमनाथ ताण्डी (पिता: अर्जुन ताण्डी, उम्र: 29 वर्ष) को सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान करते हुए गिरफ्तार किया गया । पुलिस ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की ।
7. थाना खमतराई
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट तिथि: 429/26 (दिनांक: 28-05-26, समय: 22:49)
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 28-05-26 रात्रि 21:30 बजे, सतनाम चौक रावाभाठा
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सम्बद्ध धाराएं: BNS की धारा 119-1, 115-2, 351-3, एवं सह-पठित धारा 3-5 (संयुक्त दायित्व)
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आवेदक व पीड़ित व्यक्ति: प्रभारत बारले (पिता: सोहन बारले, उम्र: 23 वर्ष, पुरुष), निवासी: सतनाम चौक रावाभाठा, रायपुर
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आरोपी: राहुल सोनवानी एवं बोबोदास
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घटना का विवरण: आरोपियों ने प्रार्थी से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की । प्रार्थी द्वारा मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्के से मारपीट कर शारीरिक चोट पहुंचाई ।
8. थाना मुजगहन
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट तिथि: 125/26 (दिनांक: 29-05-26, समय: 00:08)
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 28-05-26 रात्रि 22:30 बजे, ग्राम छछानपैरी
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सम्बद्ध धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 351-2, एवं 3-5
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आवेदक व पीड़ित व्यक्ति: जय प्रकाश चतुर्वेदानी (पिता: छविलाल चतुर्वेदानी, उम्र: 37 वर्ष, पुरुष), निवासी: ग्राम छछानपैरी, मुजगहन
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आरोपी: नरेंद्र बंजारे एवं दीपेश बंजारे
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घटना का विवरण: आरोपियों ने एक राय होकर प्रार्थी को अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर घायल कर दिया ।
9. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (डीडी नगर)
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट तिथि: 338/26 (दिनांक: 28-05-26, समय: 23:05)
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 28-05-26 रात्रि 20:05 बजे, ग्लोबल स्टार अस्पताल के पास
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सम्बद्ध धाराएं: BNS की धारा 281, 125
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आवेदक व पीड़ित व्यक्ति: नमिता साहू (पति: विनोद साहू, उम्र: 34 वर्ष), निवासी: गणेश नगर, रायपुरा, रायपुर
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आरोपी: अज्ञात मोटरसाइकिल का चालक
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घटना का विवरण: अज्ञात बाइक चालक ने अपनी गाड़ी को लापरवाही से चलाते हुए एक्टिवा सवार प्रार्थिया नमिता साहू को टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया और चोट पहुंचाई ।
10. थाना गोबरा नवापारा
इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का एक और अवैध शराब की तस्करी व सेवन के तीन मामले दर्ज किए गए:
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मामला 01 (अपराध क्र. 149/26): कुटीपारा पारागांव में अज्ञात बोलेरो चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर प्रार्थी पम्पेश्वर कुमार साहू (28 वर्ष) की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया । पुलिस ने BNS धारा 281 लगाई ।
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मामला 02 (अपराध क्र. 150/26): ग्राम पोंगीतराई मोड़ के पास आरोपी आनंद सिंह (68 वर्ष) को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया । उसके कब्जे से 15 पाव देशी शराब (कीमती ₹1500) तथा बिक्री की रकम ₹150 जब्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34-1 ब के तहत कार्रवाई की गई ।
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मामला 03 (अपराध क्र. 151/26): टोल प्लाजा डोंगी तराई के पास आरोपी गोपी साहू (65 वर्ष) को 15 पाव देशी शराब (कीमती ₹1500) और बिक्री रकम ₹100 के साथ गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट धारा 34-1 ब के तहत जेल भेजा गया ।
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मामला 04 (अपराध क्र. 252/26): नकटा तालाब के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए आरोपी कैलाश सूर्यवंशी (49 वर्ष) को आबकारी एक्ट की धारा 36 च के तहत गिरफ्तार किया गया ।
11. थाना माना कैम्प
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अपराध क्रमांक व धारा: 133/26, BNS की धारा 281
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घटना दिनांक व स्थान: 28-05-26 शाम 18:00 बजे, रेड सिग्नल के पास, टेमरी एक्सप्रेस-वे रोड
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आवेदक व पीड़ित व्यक्ति: विवेक कुमार सरकार (पिता: सुनील सरकार, उम्र: 33 वर्ष), निवासी: ओमधाम कालोनी, माना
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आरोपी: ट्रक क्रमांक CG 07 AB 2470 का चालक
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घटना का विवरण: आरोपी ट्रक चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही से चलाकर प्रार्थी की कार को पीछे से ठोकर मारी जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया ।
12. सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान (थाना सिविल लाईन, गोलबाजार एवं गंजथाना)
रायपुर के विभिन्न अन्य इलाकों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36 (च) (सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना) के तहत निम्नलिखित गिरफ्तारियां की गईं:
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थाना सिविल लाईन (अपराध क्र. 299/26 और 300/26): आकाशवाणी काली मंदिर के पास से आरोपी शिवम ताण्डी (35 वर्ष) और अभिजीत सिंह (23 वर्ष) को खुले में शराब पीते गिरफ्तार किया गया ।
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थाना गोलबाजार (अपराध क्र. 89/26): मल्टी लेवल पार्किंग के पास से आरोपी मोनू खान (32 वर्ष) को सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पकड़ा गया ।
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थाना गंजथाना (अपराध क्र. 154/26, 155/26 और 156/26): जनक बाड़ा के पास से तीन अलग-अलग कार्यवाहियों में विजय ठाकुर (62 वर्ष), सोनू सारथी (38 वर्ष) और राकेश जैन (55 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया ।
कानूनी सामान्य ज्ञान: BNS बनाम IPC एवं महत्वपूर्ण KEYWORDS
कानून के विद्यार्थियों और पुलिस विवेचकों की समझ के लिए, इस प्रेस नोट में उपयोग की गई भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं का पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 से तुलनात्मक विवरण नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किया गया है:
| क्र.सं. | नए BNS की धारा | पुरानी IPC की धारा | कानूनी व्याख्या (Legal Definition) | महत्वपूर्ण अंग्रेजी KEYWORDS |
| 1 | धारा 281 | धारा 279 | सार्वजनिक मार्ग पर वाहन को तेज गति या लापरवाही से चलाना जिससे मानव जीवन संकट में पड़े। | Rash Driving, Public Way, Negligent Riding |
| 2 | धारा 303 (2) | धारा 379 | साधारण चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान। | Theft, Movable Property, Dishonest Intention |
| 3 | धारा 303-A | धारा 379 / 380 | चोरी का विशिष्ट रूप (जैसे- मूल्य सीमा या निवास गृह आदि के आधार पर वर्गीकृत)। | Grand Theft, Stolen Property, House Trespass |
| 4 | धारा 318 (4) | धारा 420 | छल करना या किसी व्यक्ति को बेईमानी से कोई संपत्ति सुपुर्द करने के लिए प्रेरित करना (धोखाधड़ी)। | Cheating, Dishonest Inducement, Fraudulent/Forgery |
| 5 | धारा 106 (1) | धारा 304-A | उतावलेपन या लापरवाही से किए गए किसी कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना (गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी से बाहर)। | Death by Negligence, Rash Act, Medical/Driving Fatality |
| 6 | धारा 125 | धारा 337 / 338 | ऐसे उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़े और चोट पहुंचे। | Act Endangering Life, Grievous Hurt, Personal Safety |
| 7 | धारा 115 (2) | धारा 323 | स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को साधारण चोट (उपेक्षा/उपहति) पहुंचाना। | Voluntarily Causing Hurt, Simple Assault, Bodily Pain |
| 8 | धारा 296 | धारा 294 | सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करना, अश्लील गाने गाना या गाली-गलौज करना। | Obscene Acts, Public Nuisance, Abusive Utterances |
| 9 | धारा 351 (2) / (3) | धारा 506 | आपराधिक धमकी देना (किसी को शारीरिक, मानसिक या संपत्ति की क्षति पहुंचाने का डर दिखाना)। | Criminal Intimidation, Threat to Life, Injury |
| 10 | धारा 3 (5) | धारा 34 | जब एक आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है (संयुक्त दायित्व)। | Common Intimidation, Joint Liability, Group Crime |
विशेष नोट (स्थानीय विधि): आबकारी मामलों में प्रयुक्त धारा 34-1 (ब) (अवैध शराब की जब्ती/बिक्री – Illicit Possession and Sale of Liquor) तथा धारा 36 (च) (सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान – Public Consumption of Liquor) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम (स्थानीय एवं विशेष कानून) के अंतर्गत आते हैं, जो न्याय संहिता से पृथक राज्य स्तरीय अधिनियम हैं ।



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