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May 23, 2026

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Raipur

Raipur Police Update: Law and Order Insights – 23 May 2026

RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 23 May 2026 (📰 NEWS SOURCE)

अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर:  रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में पिछले 24 घंटों के भीतर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए हैं

थानावार अपराधों का विस्तृत विवरण

1. थाना तेलीबांधा

तेलीबांधा थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास (क्रॉस-केस), चोरी और मारपीट के गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं:

  • मामला 1 (हत्या का प्रयास – चाकूबाजी): अपराध क्रमांक व दिनांक: 230/26 (दिनांक: 23-05-26)

    • BNS धाराएं: 109-1 (हत्या का प्रयास), 3-5 (संयुक्त दायित्व/समान आशय)

    • घटना दिनांक व स्थान: 22-05-26 (समय 22:15 बजे), जल विहार कॉलोनी सुलभ के पास

    • आवेदक व पीड़ित: आवेदिका ईक बालुन निशा (40 वर्ष, महिला) और उनका बेटा हेसामुदीन

    • आरोपी: बिट्टू कुमार (21 वर्ष) पिता महेश कुमार एवं राहुल कुमार (21 वर्ष) पिता महेश कुमार

    • विवरण: आरोपियों ने पुरानी रंजिश या विवाद में प्रार्थी और उसके बेटे की हत्या करने की नीयत से चाकू से प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई

  • मामला 2 (हत्या का प्रयास – क्रॉस केस):

    • अपराध क्रमांक व दिनांक: 231/26 (दिनांक: 23-05-26)

    • BNS धाराएं: 109-1 (हत्या का प्रयास)

    • घटना दिनांक व स्थान: 22-05-26 (समय 22:15 बजे), जलविहार कॉलोनी सुलभ के पास

    • आवेदक व पीड़ित: आवेदिका गीता कुमार (50 वर्ष, महिला) एवं उनके बेटे शिव कुमार और राहुल

    • आरोपी: हेसमुदीन (23 वर्ष) पिता मोहम्मद सागिर

    • विवरण: पूर्व मामले के प्रतिशोध में आरोपी हेसमुदीन ने आवेदिका के बेटों (शिव कुमार और राहुल) पर बेसबॉल बैट से सिर पर मारकर प्राणघातक हमला किया

  • मामला 3 (दोपहिया वाहन चोरी):

    • अपराध क्रमांक: 227/26 (दिनांक: 22-05-26)

    • BNS धारा: 303-2 (चोरी)

    • घटना विवरण: दिनांक 16-05-26 को वीआईपी चौक तिराहा से पीड़ित विजय कुमार हेमानी (51 वर्ष) की टीवीएस एक्सेस स्कूटी (CG 04 ML 4446), कीमती ₹20,000 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया

  • मामला 4 (गृह-भेदन एवं आईफोन चोरी):

    • अपराध क्रमांक: 228/26 (दिनांक: 23-05-26)

    • BNS धाराएं: 331-4 (रात में गृह-अतिचार), 305 (निवास गृह में चोरी)

    • घटना विवरण: दिनांक 22-05-26 की रात खनिज नगर में अज्ञात चोर ने निखिल कुमार (24 वर्ष) के कमरे में अनाधिकृत प्रवेश कर ₹35,000 कीमती आईफोन चोरी किया

  • मामला 5 (साधारण मारपीट व धमकी):

    • अपराध क्रमांक: 229/26 (दिनांक: 23-05-26)

    • BNS धाराएं: 296, 115-2, 351-2, 3-5

    • घटना विवरण: कृषि मण्डपम के पास आरोपी अनुराग गवेल, गगन एवं अन्य ने मानदास बंजारे (28 वर्ष) को अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट की

2. थाना उरला

उरला थाना क्षेत्र में नाबालिगों के अपहरण और आबकारी कानून के उल्लंघन के बड़े मामले सामने आए हैं:

  • अपहरण के मामले (Missing Persons Investigation):

    1. अपराध क्र. 211/26: अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी की 17 वर्षीय नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर अगवा किया (गुम इंसान क्र. 83/26 की जांच पर दर्ज) BNS धारा: 137-2 (अपहरण)

    2. अपराध क्र. 219/26: अज्ञात आरोपी ने 16 वर्ष 5 माह की नाबालिग लड़की का अपहरण किया (गुम इंसान क्र. 84/26 के आधार पर) BNS धारा: 137-2

  • अवैध शराब बिक्री एवं सार्वजनिक सेवन (आबकारी एक्ट):

    • धारा 36 (सी) [ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाना]: आरोपी सोनू साह (21 वर्ष) को सरोरा में अपने ठेले पर लोगों को अवैध शराब पिलाते गिरफ्तार किया गया (अपराध क्र. 212/26)

    • धारा 36 (च) [सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना]: सिंघानिया चौक और चौरसिया होटल के पास सार्वजनिक रूप से शराब पीते हुए निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया (अपराध क्र. 213/26 से 218/26, 220/26, 221/26):

      • द्वारिका प्रसाद यादव (42 वर्ष)

      • रामनाथ यादव (45 वर्ष)

      • शिवकुमार जाना (34 वर्ष)

      • गणेश्वर शर्मा (56 वर्ष)

      • सूरज कुमार (20 वर्ष)

      • नरेश यादव (52 वर्ष)

      • लक्ष्मीकांत देवांगन (34 वर्ष)

      • गेंदलाल देवांगन (29 वर्ष)

3. थाना अभनपुर

  • अपराध क्रमांक व धारा: 165/26, BNS धारा 137-2 (अपहरण)

  • घटना विवरण: दिनांक 21-05-26 को एक अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी की 13 वर्ष 7 माह 5 दिन की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया । गुम इंसान क्र. 02/26 की जांच के उपरांत पुलिस ने यह मामला दर्ज किया

4. थाना कबीरनगर

  • अपराध क्रमांक व धारा: 102/26, BNS धाराएं 331-3, 305 (ताला तोड़कर चोरी)

  • पीड़ित व क्षति: प्रमिला तिवारी, हीरापुर; सोने-चांदी के जेवरात और ₹8,000 नगद (कुल जुमला कीमती ₹75,605)

  • विवरण: दिनांक 22-05-26 को अज्ञात चोर ने सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी से जेवरात और नगदी पार कर दी

5. थाना डी.डी. नगर (दीनदयाल उपाध्याय नगर)

  • अपराध क्रमांक व धारा: 330/26, BNS धाराएं 296, 324-3 (शारीरिक क्षति/तोड़फोड़), 351-2, 132 (शासकीय कार्य में बाधा)

  • पीड़ित/प्रार्थी: आदित्य सक्सेना (40 वर्ष), बिजली ऑफिस गोल चौक

  • विवरण: एक अज्ञात व्यक्ति ने सब-स्टेशन बिजली ऑफिस में जबरन घुसकर ट्रांसफार्मर चालू कराने के नाम पर गाली-गलौज की, टेलीफोन तोड़कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सभी फीडर बंद कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की

6. थाना पुरानी बस्ती

  • अपराध क्रमांक व धारा: 223/26, BNS धाराएं 296, 115-2, 351-2, 3-5

  • आरोपी व पीड़ित: आरोपी रमेश साहू और सुरेश साहू; पीड़ित विक्की बदोले (27 वर्ष)

  • विवरण: अश्वनी नगर में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पीड़ित को रास्ता रोककर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के तथा ईंट के टुकड़े से मारकर घायल कर दिया

7. थाना गुढ़ियारी

  • साधारण मारपीट (अपराध क्र. 219/26): आरोपी दौलत ने प्रार्थी टीकेश्वर प्रसाद साहू (47 वर्ष) द्वारा हाथ ठेला को सही ढंग से चलाने की बात कहने पर विवाद किया, गाली-गलौज की और डंडे व मुक्के से मारपीट की BNS धारा: 296, 351-2, 115-2

  • आबकारी मामले (अपराध क्र. 217/26 व 218/26): कृष्णा नगर और लक्ष्मण नगर में क्रमशः आरोपी विजय बघेल (28 वर्ष) और राहुल वस्त्रकार (25 वर्ष) को अपने-अपने ठेलों पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते रंगे हाथों पकड़ा गया धारा: छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट 36 (सी)

8. थाना टिकरापारा (क्रॉस मारपीट का मामला)

  • अपराध क्रमांक: 444/26 एवं 445/26 (घटना स्थल: भाठागांव बस स्टैंड)

  • BNS धाराएं: 296, 351-2, 115-2, 3-5

  • पक्षकार: सुल्तान हुसैन (34 वर्ष) और मोहम्मद वसीम अशरफी (38 वर्ष)

  • विवरण: बस स्टैंड पर दोनों पक्षों के बीच सार्वजनिक रूप से विवाद हुआ, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे को अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और आपस में मारपीट की पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर क्रॉस केस दर्ज किया है

9. थाना गोबरा नवापारा

  • अपराध क्रमांक व धारा: 143/26, BNS धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 125 (व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा)

  • पीड़ित व आरोपी: पीड़ित राजू साहू (33 वर्ष); आरोपी जेसीबी चालक उमेश साहू

  • विवरण: ग्राम नवागांव चौक के पास जेसीबी चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार प्रार्थी को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं

10. थाना खमतराई

  • आबकारी एक्ट (अपराध क्र. 416/26 व 417/26): भनपुरी शराब दुकान के पास अपने ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोप में संजय यादव (30 वर्ष) और हरीश पाल (30 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया धारा: 36 (सी)

  • आर्म्स एक्ट (अपराध क्र. 415/26): आरोपी करण नायक (35 वर्ष) को डब्लूआरएस कॉलोनी ओवरब्रिज के नीचे से अवैध रूप से धारदार चाकू लहराते/रखते हुए गिरफ्तार किया गया धारा: आर्म्स एक्ट 25, 27

11. अन्य थानों के विशेष मामले (मोवा/पण्डरी, गंज, मंदिरहसौद, मुजगहन)

  • थाना मोवा (पण्डरी): आरोपी सैलेश सोनी (29 वर्ष) और मनोहर पटेल (35 वर्ष) को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़ा गया (BNS/आबकारी धारा 36-च)

  • थाना गंज: रेलवे स्टेशन के पास सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर मानस विश्वकर्मा (30 वर्ष) और राहुल कुमार सिंह (29 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया (आबकारी धारा 36-च)

  • थाना मंदिरहसौद (बड़ी मात्रा में शराब जब्त): आरोपी विश्वजीत जोशी (27 वर्ष) को ग्राम उमरिया सामुदायिक भवन के पास से 32 पाव देसी शराब और बिक्री की रकम ₹500 (कुल कीमती ₹3,700) के साथ अवैध परिवहन/बिक्री करते पकड़ा गया धारा: छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट 34-2

  • थाना मुजगहन (मादक पदार्थ – गांजा जब्ती): बोरिया कला शमशान घाट के पास आरोपी राज कमल यादव (30 वर्ष) को एक बोरी में अवैध रूप से रखे 5 किलो 121 ग्राम गांजा (मादक पदार्थ, कीमती ₹70,000) के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया धारा: नारकोटिक्स (NDPS) एक्ट की धारा 20 (बी)

कानूनी सामान्य ज्ञान एवं धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण (IPC vs BNS)

कानून के छात्रों और पुलिस अनुसंधान के दृष्टिकोण से, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित किया है। उपरोक्त मामलों में प्रयुक्त प्रमुख धाराओं का तुलनात्मक चार्ट और उनके अंग्रेजी Legal Keywords निम्नानुसार हैं:

तुलनात्मक तालिका (IPC vs BNS)

अपराध का प्रकार (Nature of Offence) पुरानी धारा (Old IPC) नई धारा (New BNS) अंग्रेजी लीगल कीवर्ड्स (English Keywords)
हत्या का प्रयास Section 307 Section 109(1) Attempt to Murder, Absolute Liability, Intention (Mens Rea)
अपहरण (नाबालिग का) Section 363 Section 137(2) Kidnapping from Lawful Guardianship, Enticement, Minor
सामान्य चोरी Section 379 Section 303(2) Theft, Dishonest Intention, Movable Property
निवास गृह/कमरे में चोरी Section 380 Section 305 Theft in Dwelling House, Building, Tent or Vessel
रात में चोरी छिपे गृह-अतिचार Section 457 Section 331(4) Lurking House-Trespass, House-Breaking by Night
सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता/गाली Section 294 Section 296 Obscene Acts and Songs, Public Utterance, Annoyance
स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (मारपीट) Section 323 Section 115(2) Voluntarily Causing Hurt, Simple Hurt, Bodily Pain
अपराधिक धमकी Section 506 Section 351(2) Criminal Intimidation, Threat to Cause Death
लापरवाही से वाहन चलाना Section 279 Section 281 Rash and Negligent Driving, Public Way, Endangering Life
जीवन को संकट में डालना Section 337 / 338 Section 125 Act Endangering Life, Personal Safety of Others
शासकीय सेवक पर हमला/बाधा Section 353 Section 132 Assault to Deter Public Servant, Discharge of Official Duty
समान आशय (संयुक्त उत्तरदायित्व) Section 34 Section 3(5) Common Intention, Joint Liability, Furtherance of Common Design

विशेष अधिनियमों (Special Acts) से जुड़े महत्वपूर्ण विधिक बिंदु:

  1. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (CG Excise Act):

    • धारा 36(सी): व्यावसायिक ठेलों या अनधिकृत स्थानों पर शराब पीने की व्यवस्था करना या पिलाना।

    • धारा 36(च): सार्वजनिक स्थानों (सड़क, पार्क, चौक) पर शराब का सेवन करना।

    • धारा 34(2): व्यावसायिक मात्रा (Commercial Quantity) या अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब रखना, जिसका उद्देश्य अवैध विक्रय हो। इसमें गैर-जमानती प्रावधान होते हैं।

  2. आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act):

    • धारा 25/27: अवैध रूप से बिना लाइसेंस के घातक हथियार (जैसे बटनदार चाकू, तलवार, बंदूक) रखना और उनका प्रदर्शन या उपयोग करना।

  3. NDPS एक्ट, 1985 (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act):

    • धारा 20(बी): गांजा (Cannabis) के अवैध संग्रह, परिवहन और विक्रय से संबंधित है। बरामद मात्रा के आधार पर सजा तय होती है (जैसे- अल्प मात्रा, मध्यम मात्रा या व्यावसायिक मात्रा)। 5 किलो की जब्ती गंभीर श्रेणी के अंतर्गत विवेचना में ली जाती है।


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