RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 22 May 2026 (
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अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में पिछले 24 घंटों के भीतर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए हैं । नीचे रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकियों (FIR) का विस्तृत कानूनी विवरण दिया गया है, जो पुलिस अधिकारियों और विधि छात्रों के लिए प्रासंगिक है:-
1. गंभीर कानून व्यवस्था एवं मारपीट के मामले (BNS Sections: 296, 351-2, 115-2)
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थाना गुढ़ियारी (अपराध क्र. 216/26): दिनांक 21-05-26 को रामनगर ओवरब्रिज तिराहा पर प्रार्थी मनोज सिंह को कार से जाते समय हॉर्न बजाने की बात पर आरोपी मुकेश कुरे एवं अन्य ने रास्ता रोककर गाली-गलौज की । (धाराएं: BNS 296, 126-2, 3-5) ।
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थाना कोतवाली (अपराध क्र. 245/26): दिनांक 22-05-26 को मुनमताज तंदूरी चाय के पास बैजनाथपारा में आरोपी फरहान एवं 1 अज्ञात ने प्रार्थी अब्दुल कासीम को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्के व रॉड से मारपीट कर चोट पहुंचाई । (धाराएं: BNS 296, 351-2, 115-2) ।
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थाना नेवरा (अपराध क्र. 219/26): ग्राम सरोरा में आरोपी रेखा साहू एवं तुलेश्वर साहू ने प्रार्थी विश्राम साहू को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी । (धाराएं: BNS 296, 351-2, 3-5) ।
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थाना नेवरा (अपराध क्र. 220/26): वार्ड 15 नेवरा में पैसों के लेनदेन के विवाद पर आरोपी उपकार देवार एवं भवानी देवार ने प्रार्थीया तुलसी बाई देवार को गाली देकर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की । (धाराएं: BNS 296, 115-2, 3-5) ।
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थाना नेवरा (अपराध क्र. 221/26): इसी वार्ड में उधार लेनदेन को लेकर आरोपी अनिल देवार एवं पार्वती ने प्रार्थी भवानी देवार को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की । (धाराएं: BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
2. लापरवाही पूर्वक वाहन चालन एवं सड़क दुर्घटनाएं (BNS Sections: 281, 125, 106-1)
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थाना राखी (अपराध क्र. 95/26 – घातक दुर्घटना): एक्सप्रेसवे रोड पर प्रार्थी जीवन दास के पुत्र तोषण कुमार (23 वर्ष) अपनी खड़ी कार का टायर निकाल रहे थे, तभी पिकअप (CG-04 PR/3438) के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई । (धाराएं: BNS 281, 125-0, 106-1) ।
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थाना उरला (अपराध क्र. 206/26 – पुरानी मर्ग जांच): दिनांक 03-06-24 को उरला शराब दुकान के पास अज्ञात वाहन चालक की लापरवाही से मृतक मनोज कुमार बंजारे (25 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जांच उपरांत अपराध दर्ज किया गया । (धारा: भादवि 304ए) ।
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थाना आमानाका (अपराध क्र. 162/26): टाटीबंध चौक के पास ट्रक (CG 04-LF/9286) के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए प्रार्थी करण सिंह की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया । (धारा: BNS 281) ।
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थाना सिविल लाइंस (अपराध क्र. 293/26): गुरुतेज बहादुर उद्यान के सामने कार (CG 04-QY/2957) के चालक ने स्कूटी सवार प्रार्थी तंदुला आकाश रेड्डी एवं उनके साथी को टक्कर मारकर चोट पहुंचाई । (धाराएं: BNS 281, 125) ।
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थाना माना कैम्प (अपराध क्र. 123/26): वीआईपी रोड पीटीएस चौक के पास कार (CG-07 CK/5054) के चालक ने तेजी से वाहन चलाते हुए प्रार्थी नाजिया बेगम की कार को एक्सीडेंट कर चोट पहुंचाई । (धाराएं: BNS 281, 125) ।
3. संपत्ति के विरुद्ध अपराध / चोरी (BNS Section: 303-2)
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थाना खम्हारडीह (अपराध क्र. 160/26): हाई पार्क ओवरब्रिज के पास से अज्ञात चोर ने प्रार्थी छन्नु लाल निषाद की खड़ी हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल (CG 04 KP/0713), 1 मोबाइल फोन और पर्स (नगदी ₹800) कुल कीमती ₹35,800 की चोरी की ।
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थाना तेलीबांधा (अपराध क्र. 226/26): फ्लावर वैली के पास से अज्ञात चोर ने प्रार्थी विवेक थारखानी की टीवीएस जुपिटर स्कूटी (CG 04 MQ/2511) कीमती ₹15,000 चोरी कर ली ।
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थाना खमतराई (अपराध क्र. 386/26): खमतराई शराब दुकान के पास से प्रार्थी ईश्वर यादव की टीवीएस स्कूटर (CG 04 PY/2125) कीमती ₹20,000 अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई ।
4. नारकोटिक्स एवं आर्म्स एक्ट के मामले (Special & Local Laws)
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थाना टिकरापारा (अपराध क्र. 442/26 – NDPS Act): भाठागांव बस स्टैंड सुलभ शौचालय के पास से आरोपी दिलशेर खान और कासीम अली को एक पिट्टू बैग में 8 किलो 122 ग्राम गांजा (मादक पदार्थ, अनुमानित कीमत ₹4 लाख) की तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया । (धारा: नारकोटिक्स एक्ट 20 बी) ।
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थाना गंज (अपराध क्र. 139/26 – Arms Act): तेलघानी नाका चौक के पास आरोपी विक्की नायक के कब्जे से अवैध रूप से धारदार चाकू बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया । (धारा: आर्म्स एक्ट 25, 27) ।
5. आबकारी अधिनियम के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई (Excise Act)
रायपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कुल 32 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं:
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अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देना (धारा 36-सी):
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थाना खमतराई: रावाभाठा, भनपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर और खमतराई के विभिन्न क्षेत्रों में अपने ठेलों पर अवैध रूप से शराब पिलाने वाले आरोपियों (मनोज साहू, नारायण नायडू, देव यादव, सत्यम निषाद, सूरज निषाद, लोहान मांझी, ओम प्रकाश ध्रुव, संतोष पाल, गणेश साहू, विनोद कुमार लहरे, राजू वर्मा, पीयूष सिंह, हर्ष राव, शुभम हरपाल, वैभव साहू, हेमलाल यदू, रमाकांत, कुणाल वर्मा, तिलक साहू, मिथलेश कुमार, महेश साहू, संदीप यादव, बलराम साहू, गज्जू यादव, चंचल शर्मा) को गिरफ्तार किया गया ।
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थाना धरसींवा: शीतला शराब दुकान के पास आरोपी भानु प्रताप साहू तथा कापसदा पांडेय ढाबा के पास लवकेश पांडेय को लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते पकड़ा गया ।
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थाना गोबरा नवापारा: छाटा रोड शराब दुकान के पास आरोपी सुखराम तारक को ठेले में शराब पिलाते गिरफ्तार किया गया ।
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सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना (धारा 36-च):
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थाना पुरानी बस्ती: भाठागांव केशरी बगीचा के पास आरोपी डागेश्वर सोनकर को आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार किया गया ।
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थाना उरला: बेंद्री रोड और कर्मा चौक पर आम जगह पर शराब पीने वाले आरोपियों (टेकराम वर्मा, प्रेमलाल साहू, मोहन दीनकर, ईश्वर विश्वकर्मा) को गिरफ्तार किया गया ।
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कानूनी तुलनात्मक सारणी: पुराने IPC बनाम नए BNS
विधि छात्रों और विवेचकों (Investigators) के लिए प्राथमिकियों में प्रयुक्त धाराओं का पुराना और नया स्वरूप समझना अनिवार्य है:
| नए कानून की धारा (BNS, 2023) | पुराने कानून की धारा (IPC, 1860) | अपराध का प्रकार / कानूनी विवरण | अंग्रेजी कानूनी कीवर्ड्स (Keywords) |
| धारा 296 | धारा 294 | सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य या गाली-गलौज करना। | Obscene Acts, Public Utterance |
| धारा 115-2 | धारा 323 | स्वेच्छा से किसी को साधारण चोट या उपहति पहुंचाना। | Voluntarily Causing Hurt, Simple Hurt |
| धारा 351-2 | धारा 506 | आपराधिक धमकी देना (जान से मारने की धमकी)। | Criminal Intimidation, Threat to life |
| धारा 303-2 | धारा 379 | चोरी का सामान्य अपराध। | Theft, Dishonest Misappropriation |
| धारा 281 | धारा 279 | सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना। | Rash and Negligent Driving, Public Way |
| धारा 125 | धारा 337 / 338 | ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़े। | Endangering Life, Personal Safety |
| धारा 106-1 | धारा 304ए | लापरवाही या उतावलेपन से किसी की मृत्यु कारित करना (Hit and Run / Negligence) | Causing Death by Negligence |
| धारा 126-2 | धारा 341 | गलत तरीके से किसी का रास्ता रोकना (सदोष अवरोध)। | Wrongful Restraint |
विशेष अधिनियमों से संबंधित सामान्य ज्ञान (Legal GK for Police & Law Students)
1. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (CG Excise Act)
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धारा 36 (सी): यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान, ठेले या परिसर में अवैध रूप से लोगों को मद्यपान (Liquor consumption) करने की अनुमति या सुविधा देता है, तो वह इस धारा के तहत दंडनीय है। यह पुलिस को अवैध अहातों और ठेलों पर कार्रवाई का अधिकार देती है।
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धारा 36 (च): यह धारा सार्वजनिक स्थानों (सड़क, पार्क, खुले मैदान) पर मद्यपान करने को प्रतिबंधित करती है। इसका उद्देश्य “पब्लिक न्यूसेंस” (Public Nuisance) को रोकना है।
2. मादक द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act)
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धारा 20 (बी): यह धारा गांजे (Cannabis) के अवैध कब्जे, परिवहन और बिक्री से संबंधित है।
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मात्रा का वर्गीकरण: NDPS एक्ट में जब्ती की मात्रा का बहुत महत्व है। गांजे के मामले में ‘अल्प मात्रा’ (Small Quantity) 1 किलोग्राम तक, और ‘वाणिज्यिक मात्रा’ (Commercial Quantity) 20 किलोग्राम या उससे अधिक होती है। 8 किलो 122 ग्राम की जब्ती ‘मध्यवर्ती मात्रा’ (Intermediate Quantity) के अंतर्गत आती है, जिसमें जमानत के कड़े प्रावधान लागू होते हैं।
3. आयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act)
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धारा 25 / 27: बिना वैध लाइसेंस या बिना अनुमति के प्रतिबंधित अथवा धारदार हथियारों (जैसे बटनदार या घातक चाकू) को सार्वजनिक स्थान पर लेकर घूमना या उनका प्रदर्शन/उपयोग करना इस अधिनियम के तहत गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।



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