RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 26 April 2026 (
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📰 रायपुर पुलिस कमिश्नरेट – दैनिक अपराध विवरणी (26 अप्रैल 2026)
कानून के छात्रों एवं पुलिस विभाग के संदर्भ हेतु 26 अप्रैल 2026 की रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की विस्तृत थानावार अपराध विवरणी नीचे दी गई है। यह रिपोर्ट दर्ज मामलों और लागू धाराओं का सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
थानावार अपराध एवं कार्रवाई का विवरण
1. थाना मुजगहन
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दिनांक 22-04-2026 को मुजगहन में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण (BNS: 137-2) करने का अपराध एक अज्ञात व्यक्ति पर दर्ज किया गया।
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दिनांक 25-04-2026 को काठाडीह बीएसयूपी कॉलोनी में आरोपी असगर अली के कब्जे से 40 पाव देशी शराब (आबकारी एक्ट: 34-2) जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया।
2. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (डीडी नगर)
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चंगोराभाठा क्षेत्र से एक 13 वर्षीय बालक के अपहरण (BNS: 137-2) का मामला 25-04-2026 को एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया।
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चंगोराभाठा के यादवपारा में आरोपी चंद्रकला सिंह राजपूत और तोरण सिंह द्वारा प्रार्थिया शिव कुमारी और उनके दामाद के साथ घरेलू बात पर गाली-गलौज और मारपीट (BNS: 296, 115-2, 3-5) की गई।
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महादेव घाट, रायपुरा में एक अज्ञात कार चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर 65 वर्षीय मृतक परदेशी को टक्कर मारी गई (BNS: 106-1), जिनकी इलाज के दौरान एम्स अस्पताल में मृत्यु हो गई।
3. थाना धरसींवा
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धरसींवा क्षेत्र से एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण (BNS: 137-2) की रिपोर्ट 24-04-2026 को दर्ज हुई।
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ग्राम धनेली में अज्ञात वाहन चालक द्वारा साइकिल सवार एक अज्ञात पुरुष को टक्कर मारी गई (BNS: 106-1), जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
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अटल आवास कुरा में आरोपी शेख युनूस एवं उसके साथियों द्वारा धनेन्द्र वर्मा का रास्ता रोककर बिना कारण गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट और पत्थर से चोट पहुंचाई गई (BNS: 296, 115-2, 351-2, 126-1, 3-5)।
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सिलतरा महेन्द्रा चौक में आरोपी उदयराम यादव को ठेले में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते (आबकारी एक्ट: 36सी) गिरफ्तार किया गया।
4. थाना खम्हारडीह एवं पुरानीबस्ती
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खम्हारडीह: गीतांजलि नगर में कंपनी के कार ड्राइवर कृष्णा साहु और हुलासराम साहु द्वारा कार में रखे 50 लाख रुपये नकद लेकर भागने (BNS: 316-4) की रिपोर्ट 25-04-2026 को दर्ज की गई।
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पुरानीबस्ती: वालफोर्ड हाईट पार्किंग, भाठागांव से कैलाश नाथ फुलझेरे की एक्टिवा गाड़ी (BNS: 305 बी) अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई।
5. थाना टिकरापारा
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मठपुरैना में आरोपी रामेश्वर निर्मलकर और भगवती निर्मलकर द्वारा दिलीप रजक को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी (BNS: 296, 351-2) दी गई।
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बोरिया खुर्द में जगदीश साहु व अन्य आरोपियों ने मंदिर के हिसाब-किताब की बात पर शंकर साहु से गाली-गलौज और मारपीट (BNS: 296, 351-2, 115-2, 3-5) की।
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गोकुलनगर अंग्रेजी शराब दुकान की दीवार तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा 1 बोतल और 1 पाव शराब के साथ 10,260 रुपये नकद (कुल कीमत 11,210 रुपये) चोरी (BNS: 331-4, 305) की गई।
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संतोषी नगर में 25-04-2026 को आरोपी सुमन सोनी के कब्जे से अवैध चाकू (आर्म्स एक्ट: 25, 27) जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया।
6. थाना खमतराई
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खमतराई बाजार के पास ई-ऑटो चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर रोड क्रॉस कर रहे बालक हिमांशु साहु को टक्कर मारकर चोट (BNS: 281, 125) पहुंचाई गई।
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शिवानंद नगर के नीम डबरी तालाब के पानी में एक अज्ञात महिला द्वारा 5 माह का नवजात मानव भ्रूण (BNS: 94) फेंका गया।
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रावाभाठा स्थित मारुति नंदन स्ट्रक्चर्स में काम करते समय गरम पानी में गिरने से संतोष कुमार साहु की मृत्यु हो गई, जिस पर अरुण मंत्री और आदर्श कुमार पर लापरवाही (BNS: 106, 287) का मामला दर्ज हुआ।
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मेटल पार्क रोड में विजय पात्रे स्वयं अपनी मोटरसाइकिल लापरवाही से चलाने के कारण गिर गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु (BNS: 106) हो गई।
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ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा में मोनु यादव और पुनीत यादव को ठेले में अवैध शराब पिलाते (आबकारी एक्ट: 36 सी) गिरफ्तार किया गया।
7. थाना मंदिरहसौद
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मंदिरहसौद थाना के सामने जैन बस के चालक द्वारा तेज व लापरवाही से बस पलटाने के कारण यात्रियों को चोट (BNS: 281, 125) आई।
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इसी स्थान पर एक ट्रक टैंकर के चालक द्वारा आम रोड पर गाड़ी खड़ी कर आवागमन में बाधा (BNS: 285) उत्पन्न की गई।
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मंदिरहसौद अंग्रेजी शराब दुकान के पास राहुल जांगड़े को ठेले में अवैध रूप से शराब पिलाते (आबकारी एक्ट: 36सी) पकड़ा गया।
8. थाना आरंग एवं अभनपुर
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आरंग: बागेश्वर पारा में राम मोहन लोधी व अन्य द्वारा गोपी जलभतरी को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट (BNS: 296, 115-2, 351-2, 3-5) की गई। ग्राम भानसोज तिराहा में अरुण धृतलहरे से एक मोटरसाइकिल और 53 पाव देशी शराब (आबकारी एक्ट: 34-2) जब्त की गई। ग्राम लखौली में राजू सोनी को अवैध शराब पिलाते (आबकारी एक्ट: 36-सी) गिरफ्तार किया गया।
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अभनपुर: शनिचरी बाजार में पुरानी रंजिश के चलते देवेन्द्र हरवंश और उसकी मां दसमत बाई ने लक्ष्मी शर्मा के साथ मारपीट और गाली-गलौज (BNS: 296, 351-2, 3-5) की।
9. थाना नेवरा एवं विधान सभा
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नेवरा: ग्राम भूमिया में अज्ञात वाहन चालक द्वारा आम रोड पर वाहन खड़ी करने से अभिमन्यू सिंह का ट्रेलर टकराकर क्षतिग्रस्त (BNS: 285, 125) हो गया। ग्राम चापा में बिना नंबर की केटीएम मोटरसाइकिल चालक से 1 किलो 50 ग्राम गांजा और 1 बटनदार चाकू (BNS: 281, 125) जब्त किया गया।
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विधान सभा: दोंदेकला पंचायत भवन के सामने ट्रक चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर पैदल जा रहे 5 वर्षीय बालक दानेश वर्मा को टक्कर मारी गई, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु (BNS: 281, 125-ए, 106-1) हो गई, और पुष्पा वर्मा को चोटें आईं।
10. थाना कोतवाली, सिविल लाईन एवं मौदहापारा
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कोतवाली: रिंग रोड 1 पर ट्रक चालक द्वारा लापरवाही से कार को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त (BNS: 281) किया गया।
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सिविल लाईन: जिला न्यायालय परिसर में विश्वजीत सरकार को आम जगह पर शराब पीते (आबकारी एक्ट: 36 च 2) पकड़ा गया। तेज बहादुर उद्यान के पास भावेश सचदेव के कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक चाकू (आर्म्स एक्ट: 25, नार्कोटिक्स: 20 बी) जब्त किया गया।
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मौदहापारा: जोरापारा में एक 17 वर्षीय अपचारी बालक से अवैध चाकू (आर्म्स एक्ट: 25, 27) जब्त किया गया।
सामान्य विधिक ज्ञान (कानून के छात्रों एवं पुलिस हेतु महत्वपूर्ण धाराएं)
दैनिक पुलिस कार्रवाई और विवरणी में आमतौर पर उल्लिखित होने वाले कानूनों एवं उनकी धाराओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:
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भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की प्रमुख धाराएं:
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धारा 106: लापरवाही से मृत्यु कारित करना (Causing death by negligence) यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही से किसी की मृत्यु का कारण बनता है (जैसे सड़क दुर्घटना), तो इस धारा के तहत कार्रवाई होती है।
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धारा 137: अपहरण (Kidnapping)। भारत की सीमाओं से बाहर या किसी वैध संरक्षक (Lawful Guardian) के संरक्षण से किसी नाबालिग या व्यक्ति को बिना सहमति के ले जाना।
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धारा 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना (Rash driving), जिससे मानव जीवन को खतरा हो।
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धारा 296: अश्लील कृत्य या लोक स्थान पर गाली-गलौज। सार्वजनिक स्थल पर ऐसे कृत्य करना या शब्द बोलना जिससे दूसरों को झुंझलाहट (Annoyance) या शांति भंग हो।
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धारा 316: आपराधिक न्यास भंग (Criminal Breach of Trust)यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति (जैसे कर्मचारी या चालक) अपने नियोक्ता द्वारा सौंपी गई संपत्ति या धन लेकर भाग जाता है।
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धारा 351: आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट, संपत्ति को नुकसान या प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की नीयत से धमकाना।
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विशेष अधिनियम (Special Acts):
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आबकारी अधिनियम (Excise Act) 34 एवं 36: बिना लाइसेंस के अवैध शराब का परिवहन, निर्माण व कब्जा (धारा 34) या ठेले एवं सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से शराब पिलाना (धारा 36)।
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आयुध अधिनियम (Arms Act) 25 एवं 27: प्रतिबंधित या अवैध हथियारों (जैसे बटनदार चाकू, फायरआर्म्स) का अवैध निर्माण, बिक्री, कब्जा और प्रदर्शन करना।
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नार्कोटिक्स अधिनियम (NDPS Act) 20(B): भांग, गांजा (Cannabis) जैसे प्रतिबंधित मादक पदार्थों का अवैध रूप से उत्पादन, परिवहन, खरीद-बिक्री या अपने कब्जे में रखना।
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