RAIPUR Bulletin 24 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 24 April 2026

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध बुलेटिन एवं विधिक रिपोर्ट
दिनांक: 24 अप्रैल 2026 (प्रातः) उद्देश्य: कानून के छात्रों, विधिक पेशेवरों एवं पुलिस अधिकारियों के अध्ययन व संदर्भ हेतु तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट।
रायपुर पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज अपराधों, लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और घटनाओं का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
1. अपहरण से संबंधित मामले (Kidnapping Cases)
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थाना नेवरा: दिनांक 22-04-2026 को नेवरा रायपुर में एक 17 वर्षीय किशोरी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया । पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर गुम इंसान क्र. 53/26 की जांच के बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध BNS की धारा 137-2 के तहत अपराध (क्र. 172/26) दर्ज किया है ।
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थाना खम्हारडीह: 17-04-2026 को कचना क्षेत्र से एक 14 साल 6 माह की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है । इस मामले में गुम इंसान क्र. 33/26 की जांच के आधार पर अज्ञात आरोपी पर BNS धारा 137-2 (अपराध क्र. 133/26) के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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थाना पुरानीबस्ती: भाठागांव क्षेत्र में 15-04-2026 को एक 15 साल 9 माह की लड़की का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया । पुलिस ने BNS धारा 137-2 के तहत अपराध (क्र. 180/26) कायम किया है ।
2. मारपीट, गाली-गलौज एवं आपराधिक धमकी (Assault & Intimidation)
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थाना मंदिरहसौद (पारस्परिक विवाद): ग्राम उमरिया सतनामी पारा में 22-04-2026 को दो पक्षों के बीच मारपीट हुई ।
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पहला मामला: आरोपी मनोज जोशी एवं अन्य 3 ने प्रार्थी हरित पुरैना (50 वर्ष) के साथ बिना कारण गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मुक्के से मारपीट की । पुलिस ने BNS धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5 के तहत मामला (क्र. 191/26) दर्ज किया है ।
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दूसरा मामला (काउंटर केस): इसी समय व स्थान पर आरोपी हरित पुरैना एवं अन्य 3 ने प्रार्थी मनोज जोशी (30 वर्ष) के घर जाकर गाली-गलौज की और मना करने पर मारपीट की । पुलिस ने समान धाराओं में मामला (क्र. 192/26) दर्ज किया है ।
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थाना तेलीबांधा: मौलीपारा में 23-04-2026 को पुरानी रंजिश के चलते आरोपी इस्माईल खान ने बी. मनीष को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मुक्के व गिलास से मारपीट की । पुलिस ने BNS धारा 296, 351-2, 115-2 के तहत केस दर्ज किया है ।
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थाना देवेन्द्रनगर: 23-04-2026 को फोकटपारा, शास्त्री नगर में सुरेद्र तिवारी ने प्रार्थी मनोज तिवारी (34 वर्ष) के साथ गाली-गलौज कर मुक्के से मारपीट की । पुलिस ने BNS धारा 296, 115-2, 351-2 के तहत मामला दर्ज किया है ।
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थाना राखी: ग्राम राखी बस्ती में 21-04-2026 को आरोपी गोखे धीवर एवं कोमल धीवर ने प्रार्थी रघुनाथ यादव के दोस्त योगेश यादव (19 वर्ष) को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की । BNS धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5 लगाई गई है ।
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थाना खरोरा: 23-04-2026 को ग्राम कंडरा पारा में आरोपी शेखर बधुआ ने पुरानी रंजिश में शिव नेताम (32 वर्ष) के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई । BNS की धारा 296, 115-2, 351-2 के तहत केस दर्ज है ।
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थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (डीडी नगर): 23-04-2026 को महादेव घाट रोड पर पानी के छींटे पड़ने के विवाद में दो मामले दर्ज हुए ।
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आरोपी सुमित्रा विश्वकर्मा व किशन ने प्रार्थीया सीमरन बलवानी को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी (BNS: 296, 351-3, 3-5) ।
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काउंटर केस में आरोपी सीमरन बलवानी, अक्का और विकेश शर्मा ने सुमित्रा विश्वकर्मा (60 वर्ष) को धमकी दी ।
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थाना टिकरापारा: 23-04-2026 को सिचाई कालोनी लालपुर में आरोपी साहिद खान ने राकेश साहु (34 वर्ष) के साथ गाली-गलौज कर मुक्के से मारपीट की । BNS धारा 296, 351-2, 115-2 के तहत मामला दर्ज है ।
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थाना सिविल लाईन: 23-04-2026 को गोल्ड जीम (विद्या अस्पताल के पास) में आरोपी प्रभंश सिंह और उसके बड़े भाई ने 17 वर्षीय किशोर को पुरानी रंजिश के चलते चूड़े से मारकर चोट पहुंचाई । BNS धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
3. चोरी के मामले (Theft)
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थाना मुजगहन: 09-04-2026 को कमल विहार सेक्टर 8 बी से एक अज्ञात चोर ने कोमल प्रसाद साहु की होण्डा साईन मोटरसाइकिल (CG 10 AP / 5542, कीमत ₹20,000) चोरी कर ली । BNS की धारा 305 के तहत मामला दर्ज है ।
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थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर: 21-04-2026 को विकाश विहार कालोनी में निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोर ने 35 नग प्लाई (कीमत ₹40,000) चोरी कर ली । BNS धारा 303-2 के तहत केस दर्ज है ।
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थाना सरस्वती नगर: 16-03-2026 को बीएसयूपी कालोनी कोटा से अज्ञात व्यक्ति ने मधुरी बाग की आलमारी से चांदी और ₹28,700 नकद (कुल कीमत ₹37,200) की चोरी की । BNS धारा 305 के तहत मामला दर्ज किया गया ।
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थाना सिविल लाईन: 17-04-2026 को गांधी उद्यान से प्रार्थी अनंत सिंह की हीरोहोण्डा डिलक्स (CG 04 DU / 0602, कीमत ₹10,000) चोरी हो गई । पुलिस ने BNS धारा 303-2 लगाई है ।
4. दुर्घटना, शासकीय कार्य में बाधा एवं अन्य मामले
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थाना गंज (दुर्घटना): 23-04-2026 को नमस्ते चौक गंज में ई-रिक्शा (CG 04 NX 4639) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मो.सा. सवार गोपाल यादव (25 वर्ष) को टक्कर मारकर घायल कर दिया । BNS धारा 281 एवं 125 लागू की गई है ।
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थाना आमानाका (शासकीय संपत्ति को नुकसान): 23-04-2026 को बिजली ऑफिस टाटीबंद के पास आरोपी श्रीमति हीना कौर ने अधिक बिजली बिल आने पर सहायक अभियंता भयराम साहु (52 वर्ष) से गाली-गलौज की, धमकी दी और सरकारी सामान में तोड़फोड़ की । पुलिस ने BNS धारा 296, 221, 351-3, 324-4, 324-5 के तहत कड़ा मामला दर्ज किया है ।
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थाना खमतराई (जबरन वसूली/मारपीट): 21-04-2026 को गोंदवारा में 4 अज्ञात व्यक्तियों ने नरेंद्र कुमार प्रजापति को धक्का देकर पैसे की मांग की और पैसे न देने पर पीठ पर मारकर भाग गए । इस मामले में BNS धारा 119-1, 3-5 के तहत मामला दर्ज हुआ है ।
5. आबकारी अधिनियम (Excise Act)
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थाना मुजगहन: 23-04-2026 को काठाडीह में आरोपी विमल यादव (23 वर्ष) को अपने ठेले में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया । आबकारी एक्ट की धारा 36 के तहत कार्रवाई की गई ।
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थाना कबीरनगर: 23-04-2026 को गायत्रीनगर में आरोपी संजय महानंद (35 वर्ष) के कब्जे से 32 पाव अंग्रेजी शराब (कीमत ₹3840) और बिक्री रकम ₹300 जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया । आबकारी एक्ट की धारा 34-2 के तहत केस दर्ज है ।


कानून के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण: सामान्य ज्ञान (BNS की प्रमुख धाराएं)
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 का स्थान लिया है। उपरोक्त रिपोर्ट में उल्लिखित धाराओं का सरल विधिक विश्लेषण इस प्रकार है:
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BNS धारा 137(2) अपहरण Kidnapping: यह धारा किसी नाबालिग (जैसे ऊपर के मामलों में 14 से 17 वर्ष की किशोरियों) को उसके विधिक अभिभावक की सहमति के बिना ले जाने (Kidnapping) के दंड को परिभाषित करती है। (पूर्व में IPC 363)
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BNS धारा 296 अश्लीलता एवं गाली-गलौज Obscenity and Profanity: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करने या गाली-गलौज (Obscene acts and songs) कर दूसरों को क्षोभ कारित करने के लिए यह धारा लगाई जाती है। (पूर्व में IPC 294)
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BNS धारा 115(2) स्वेच्छया चोट पहुंचाना Voluntarily causing hurt: बिना किसी गंभीर उकसावे के जानबूझकर किसी को साधारण चोट (Voluntarily causing hurt) पहुंचाने पर यह धारा लागू होती है। यह मारपीट के मामलों में अत्यंत सामान्य है। (पूर्व में IPC 323)
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BNS धारा 351(2) & 351(3) आपराधिक अभित्रास Criminal intimidation: किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी (Criminal Intimidation) देना। 351(3) अधिक गंभीर धमकियों (जैसे मृत्यु या गंभीर चोट) के लिए है। (पूर्व में IPC 506)
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BNS धारा 303(2) & 305 चोरी Theft: धारा 303(2) सामान्य चोरी के दंड का प्रावधान करती है (पूर्व में IPC 379), जबकि धारा 305 किसी भवन, तंबू या जलयान (dwelling house) के भीतर हुई चोरी से संबंधित है, जो अधिक गंभीर मानी जाती है (पूर्व में IPC 380)
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BNS धारा 281 & 125 लापरवाही से वाहन चलाना reckless driving: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन को खतरा हो (BNS 281 / पूर्व IPC 279) और किसी ऐसे कार्य से दूसरों की जान जोखिम में डालना (BNS 125 / पूर्व IPC 337)
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BNS धारा 221: लोक सेवक (Public Servant) को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालना Interrupt। आमानाका थाने के बिजली विभाग वाले मामले में यह धारा इसी कारण लगी है। (पूर्व में IPC 186)
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BNS धारा 3(5) सामान्य आशय General intent: जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय (Common Intention) को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है मानो उसने अकेले वह कार्य किया हो। (पूर्व में IPC 34)
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