Traffic Restriction 2026 , रायपुर — राजधानी रायपुर की सड़कों पर अब ट्रैफिक जाम का सिरदर्द बीते दिनों की बात होने वाली है। शहर में बेकाबू यातायात और आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने शहर के भीतर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है और 30 अप्रैल 2026 तक सख्ती से लागू रहेगा।
शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर की ओर मुड़ने वाले सभी 19 रास्तों पर अब भारी ट्रक और ट्रेलर नजर नहीं आएंगे। यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक लागू रहेगा। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत जारी इस आदेश का मकसद ऑफिस जाने वालों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को जाम से राहत दिलाना है।
प्रतिबंधित मार्गों में तेलीबांधा चौक, टाटीबंध, पचपेड़ी नाका, संतोषी नगर और भनपुरी जैसे व्यस्त इलाके शामिल हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी मालवाहक वाहन निर्धारित समय के बीच शहर की सीमा में घुसते पाया गया, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन को तुरंत जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में इन भारी वाहनों की वजह से पीक ऑवर्स में पूरा शहर थम सा जाता था, जिसे देखते हुए यह इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है।
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