RAIPUR Bulletin 17 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 17 April 2026

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध विवरणिका एवं विधिक विश्लेषण
(दिनांक: 17 अप्रैल 2026)
कानून के छात्रों, पुलिस अधिकारियों एवं आम नागरिकों की जानकारी व विधिक समझ के लिए, रायपुर पुलिस द्वारा जारी हालिया प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर शहर के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का थाना-वार विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।
1. थाना गंज
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मारपीट एवं धमकी: 15 अप्रैल 2026 को रात 23:45 बजे साईनगर भाठापारा में आरोपी रामनाथ गंधर्व ने प्रार्थी रोशन गंधर्व को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचाई।
लागू धाराएं: BNS 296, 115(2), 351(2)। -
वाहन चोरी: 15 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:50 बजे गंज मंडी के पास से प्रार्थी विवेक सोनी की ई-बाइक (CG 04 QL 3580, अनुमानित कीमत ₹35,000) अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई।
लागू धारा: BNS 303(2)। -
सड़क दुर्घटना: 16 अप्रैल 2026 को सुबह 11:45 बजे स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस के सामने आरोपी विश्वराज सिंह ठाकुर (स्पलेंडर CG 10 EP 7361 का चालक) ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पैदल जा रहे टी. राजा कुमार को टक्कर मारकर घायल कर दिया।
लागू धाराएं: BNS 281, 125।
2. थाना आमानाका
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धमकी व अभद्रता: 16 अप्रैल 2026 को शाम 18:30 बजे सत्यम विहार कॉलोनी में आरोपी राकेश दुबे ने प्रार्थिया सेजल दुबे को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
लागू धाराएं: BNS 296, 351(3)।
3. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर
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विवाद व मारपीट: 16 अप्रैल 2026 को शाम 17:30 बजे विकास विहार कॉलोनी में खड़ी कार हटाने की बात पर आरोपी शंकर नायक ने प्रार्थी अनुराग शर्मा के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी।
लागू धाराएं: BNS 296, 351(3), 115(2)।
4. थाना पुरानी बस्ती
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चोरी: 10 अप्रैल 2026 को सुबह 10:00 बजे मां महामाया मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान प्रार्थी अभय शुक्ला के बैग से अज्ञात चोर ने मोबाइल फोन और ₹2000 नकद (कुल कीमती ₹22,000) चोरी कर लिए।
लागू धारा: BNS 303(2)। -
मारपीट: 16 अप्रैल 2026 को रात 20:30 बजे बीएसयूपी कॉलोनी भाठागांव में आरोपी चंद्र प्रकाश और उमा कुर्रे ने प्रार्थी भारत सोनकर के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की।
लागू धाराएं: BNS 296, 115(2), 351(2), 3(5)।
5. थाना उरला (क्रॉस केस)
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मारपीट मामला 1: 16 अप्रैल 2026 को दोपहर 15:30 बजे राजेंद्रनगर उरला में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी सूरज, रावण एवं कुंदन ने प्रार्थी राजेश कुमार यादव को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की।
लागू धाराएं: BNS 296, 115(2), 351(2), 3(5)। -
मारपीट मामला 2: उसी समय और स्थान पर क्रॉस केस में, आरोपी राजेश यादव, कुदरू एवं मिथुन ने प्रार्थी कुंदन प्रसाद के साथ मारपीट व गाली-गलौज की।
लागू धाराएं: BNS 296, 115(2), 351(2), 3(5)।
6. थाना गुढ़ियारी
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चोरी: 3 मार्च 2026 को सुबह 07:40 बजे रामनगर गुढ़ियारी में प्रार्थी देवराज ताम्रकार की खड़ी मोटरसाइकिल के बैग से अज्ञात चोर ने टैबलेट (कीमत ₹30,000) चोरी कर लिया।
लागू धारा: BNS 303(2)। -
सड़क दुर्घटना: 14 अप्रैल 2026 को मुर्रा भट्टी क्षेत्र में आरोपी रोहित कुमार (CG 04 LL 7657) ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए प्रार्थी राज कुमार साहू की पुत्री तनुजा को टक्कर मारकर चोट पहुंचाई।
लागू धाराएं: BNS 281, 125। -
आर्म्स एक्ट कार्रवाई: 16 अप्रैल 2026 को गोंदवारा अंडरब्रिज के पास आरोपी रोहित उके को अवैध रूप से 1 देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।
लागू धारा: आर्म्स एक्ट 25।
7. थाना राजेन्द्र नगर
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घरेलू हिंसा/मारपीट: 16 अप्रैल 2026 को दीपक कॉलोनी में घरेलू बात को लेकर आरोपी रोहित साहू ने प्रार्थिया श्रीमती रूपा साहू से गाली-गलौज और मारपीट की।
लागू धाराएं: BNS 296, 115(2), 351(2)। -
NDPS कार्रवाई: 16 अप्रैल 2026 को रात 23:40 बजे मेडिसाईन अस्पताल के पास आरोपी सौख ठाकुर को 7 ग्राम ‘चिट्टा’ हेरोइन (कीमत ₹28,000) के साथ गिरफ्तार किया गया।
लागू धाराएं: नारकोटिक्स एक्ट 21(B), 29।
8. थाना नेवरा
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जमीन विवाद (क्रॉस केस): 16 अप्रैल 2026 को शाम 17:00 बजे ग्राम बहेसर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। पहले मामले में प्रार्थिया गीता बघेल की रिपोर्ट पर मुनिया चौहान एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। दूसरे मामले में प्रार्थिया राजेश्वरी चौहान की रिपोर्ट पर गीता बघेल एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
लागू धाराएं: BNS 296, 115(2), 351(2), 3(5)। -
मारपीट: 14 अप्रैल 2026 को रात 22:00 बजे ग्राम तुलसी नेवरा में आरोपी योगेश ने शराब के नशे में प्रार्थिया संतोषी कोशले के साथ मारपीट और अभद्रता की।
लागू धाराएं: BNS 296, 115(2), 351(2)।
9. थाना आरंग एवं खरोरा
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दुकान में तोड़फोड़ (आरंग): 16 अप्रैल 2026 को नेताजी चौक आरंग में आरोपी संतोष कुमार देवांगन व अन्य ने प्रार्थी सुरेश कुमार देवांगन की फोटोकॉपी दुकान में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ की।
लागू धाराएं: BNS 331(3), 296, 115(2), 351(2), 324(4), 3(5)। -
सड़क दुर्घटना (खरोरा): 12 अप्रैल 2026 को ग्राम भैंसमुडी खरोरा में मो.सा. (CG 22 AJ 0414) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए प्रार्थी लखेश्वर कुमार के भाई को टक्कर मारी।
लागू धाराएं: BNS 281, 125।
10. थाना खमतराई
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आबकारी एक्ट: 16 अप्रैल 2026 की रात ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा में आरोपी मृत्युंजय साहू को अपने होटल में अवैध रूप से शराब पिलाते पकड़ा गया।
लागू धारा: आबकारी एक्ट 36(C)। -
NDPS कार्रवाई: 16 अप्रैल 2026 को डेरापारा रावाभाठा में आरोपी नरमिश खान और जमालुद्दीन खान को एक्टिवा स्कूटर में 3 किलो 319 ग्राम गांजा (कीमत ₹1,70,000), ₹3500 नकद और 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।
लागू धारा: नारकोटिक्स एक्ट 20(B)।
11. अवैध शराब बिक्री/पिलाना (अन्य थाने)
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गोलबाजार: आरोपी मोनू सलता (शास्त्री बाजार) और अनिल कुमार टंडन (मल्टी लेवल पार्किंग) को ठेले पर अवैध शराब पिलाते पकड़ा गया।
लागू धारा: आबकारी एक्ट 36(C)। -
गोबरा नवापारा: आरोपी हारून दत्ता (दादा ढाबा), गेंदलाल साहू (सुभाष चौक) और सत्य नारायण देवांगन (सुभाष चौक) को अवैध शराब पिलाते गिरफ्तार किया गया।
लागू धारा: आबकारी एक्ट 36(C)।
12. थाना कोतवाली
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आर्म्स एक्ट कार्रवाई: 16 अप्रैल 2026 को रात 22:05 बजे गांधी मैदान के पास से आरोपी बृजेश को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
लागू धाराएं: आर्म्स एक्ट 25, 27।


विधिक ज्ञान: कानून के छात्रों के लिए प्रमुख BNS एवं अन्य धाराओं का विश्लेषण
उपरोक्त मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और कुछ विशेष अधिनियमों की प्रमुख धाराओं का उपयोग किया गया है। कानून के छात्रों के लिए इनका सामान्य ज्ञान और विश्लेषण निम्नलिखित है:
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BNS धारा 296 (अश्लील कार्य और गाने): यह धारा सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कृत्य करने को दंडनीय बनाती है जिससे दूसरों को परेशानी (Annoyance) हो। पुलिस की कार्यप्रणाली में, सार्वजनिक रूप से ‘गाली-गलौज’ करने के मामलों में भी इसे लागू किया जाता है, जिसमें 3 महीने तक की कैद या ₹1000 जुर्माना हो सकता है।
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BNS धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुँचाना (voluntarily causing hurt): पुराने IPC 323 के समतुल्य, यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि उसके कार्य से किसी को सामान्य चोट (Hurt) पहुंचेगी, मारपीट करता है, तो इस धारा के तहत 1 वर्ष तक का कारावास या ₹10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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BNS धारा 351(2) एवं 351(3) आपराधिक धमकी (criminal intimidation): धारा 351(1) और 351(2) किसी व्यक्ति की शारीरिक, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की धमकी देने से संबंधित है। यदि धमकी में जान से मारने या गंभीर चोट पहुँचाने की बात शामिल है, तो इसे गंभीर मानकर 351(3) के तहत दर्ज किया जाता है (जैसा कि आमानाका व डीडीडी नगर के मामलों में हुआ), जिसमें 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
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BNS धारा 303(2) चोरी (Theft): यह धारा चोरी को परिभाषित कर उसके दंड का प्रावधान करती है। यदि चोरी की गई संपत्ति का मूल्य ₹5000 से अधिक है, तो इसके तहत कठोर दंड (3 वर्ष तक का कारावास) मिलता है।
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BNS धारा 281 एवं 125 लापरवाही से वाहन चलाना (reckless driving): सार्वजनिक मार्ग पर इस कदर उतावलेपन से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन खतरे में पड़े, धारा 281 के अंतर्गत आता है (अधिकतम 6 महीने की सजा)। वहीं धारा 125(ए) के अंतर्गत इस लापरवाही के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरा पैदा होने अथवा उसे सामान्य चोट पहुंचने पर मामला बनता है।
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आबकारी अधिनियम (Excise Act) 36(C): यह धारा सार्वजनिक स्थानों या बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों (जैसे ठेले या होटल) पर अवैध रूप से शराब परोसने या पिलाने पर लागू होती है।
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नारकोटिक्स एक्ट (NDPS) 20(B) एवं 21(B): 20(B) के तहत गांजा या भांग जैसे मादक पदार्थों का अवैध कब्ज़ा दंडनीय है। वहीं, हेरोइन (चिट्टा) जैसे निर्मित मादक पदार्थों (Manufactured drugs) की बरामदगी के मामले धारा 21(B) के अंतर्गत आते हैं।
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