RAIPUR Bulletin 16 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 16 April 2026

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध बुलेटिन एवं प्रेस रिपोर्ट
दिनांक: 16 अप्रैल 2026 (प्रातः)
कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम जनता की जागरूकता हेतु रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए अपराधों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।
विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण
1. थाना: उरला (अपहरण)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (11:00 बजे), बीरगांव ।
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धारा: बीएनएस 137-2 ।
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आरोपी: 1 अज्ञात व्यक्ति ।
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पीड़ित: प्रार्थिया की नाबालिग लड़की (उम्र 15 साल 9 माह) ।
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विवरण: अज्ञात आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के मामले में गुम इंसान क्र. 53/26 की जांच के आधार पर अपराध दर्ज किया गया है ।
2. थाना: खम्हारडीह (धोखाधड़ी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 09-05-2025, आशियाना फेस 1, अवंति विहार ।
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धारा: बीएनएस 318-4, 319-2 ।
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आरोपी: मोहम्मद ताजिद ।
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पीड़ित: संजय श्रीवास्तव व उनके भाई ।
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विवरण: आरोपी ने कलिंगा विश्वविद्यालय में एल.एल.एम एवं एम.बी.ए कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पर 2 लाख 20 हजार रुपये की धोखाधड़ी की ।
3. थाना: मौदहापारा (सड़क दुर्घटना)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (22:15 बजे), जय स्तंभ चौक के पास ।
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धारा: बीएनएस 281 ।
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आरोपी: स्कूटी (CG 04 CC 4800) का चालक ।
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पीड़ित: प्रिंस कुमार दुबे ।
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विवरण: आरोपी द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर प्रार्थी की जूपिटर गाड़ी को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त किया गया ।
4. थाना: तेलीबांधा (सड़क दुर्घटना – चोट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (14:45 बजे), तेलीबांधा सिग्नल के पास ।
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धारा: बीएनएस 281, 125 ।
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आरोपी: ऑटो रिक्शा (CG 04 LB 2837) का चालक ।
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पीड़ित: रिषिभा गोस्वामी एवं उनका बेटा ।
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विवरण: ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर स्कूटी सवार प्रार्थीया और उनके बेटे को एक्सीडेंट कर चोट पहुंचाई ।
5. थाना: तेलीबांधा (सड़क दुर्घटना – चोट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 14-04-2026 (20:45 बजे), लभाण्डी चौक के पास ।
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धारा: बीएनएस 281, 125 ।
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आरोपी: कार (CG 04 QK 1011) का चालक ।
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पीड़ित: दिनेश कुमार साहु एवं उनके पिता ।
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विवरण: कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार प्रार्थी और उनके पिता को टक्कर मारकर घायल कर दिया ।
6. थाना: तेलीबांधा (घातक दुर्घटना – स्वयं की लापरवाही)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 16-01-2026 (11:00 बजे), बेबीलोन होटल के पास ।
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धारा: बीएनएस 106-1 ।
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आरोपी/मृतक: तपस कार (स्वयं) ।
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विवरण: मृतक अपनी ही एक्टिवा (CG 04 NM 7016) को तेज गति से चलाने के कारण गिर गया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई ।
7. थाना: खमतराई (मारपीट एवं संपत्ति नुकसान)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 12-04-2026 (21:00 बजे), नीम चौक, रावाभाठा ।
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धारा: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 324-4, 3-5 ।
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आरोपी: भोजराम जांगड़े, टीकाराम व अन्य ।
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पीड़ित: सागर यादव ।
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विवरण: आरोपियों ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, डंडे से मारपीट की और मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं दरवाजे में तोड़फोड़ की ।
8. थाना: देवेन्द्रनगर (मारपीट एवं धमकी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (12:00 बजे), दुर्गा नगर ।
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धारा: बीएनएस 296, 115-2, 351-2 ।
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आरोपी: सोनू सागर, राजाराम सागर ।
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पीड़ित: खगेश्वर बघेल ।
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विवरण: आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
9. थाना: देवेन्द्रनगर (सड़क दुर्घटना – संपत्ति नुकसान)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 05-04-2026 (13:00 बजे), टिम्बर मार्केट मेन रोड ।
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धारा: बीएनएस 281 ।
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आरोपी: कार (CG 07 DC 9842) का चालक ।
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पीड़ित: सागर भद्रा ।
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विवरण: आरोपी ने लापरवाही से कार चलाकर प्रार्थी की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया ।
10. थाना: टिकरापारा (सड़क दुर्घटना – चोट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 13-04-2026 (10:35 बजे), संजय नगर रिंग रोड ।
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धारा: एम.वी. एक्ट 184, बीएनएस 281, 125 ।
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आरोपी: अज्ञात कार चालक ।
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पीड़ित: अमित रजक एक्का ।
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विवरण: अज्ञात कार चालक ने प्रार्थी की स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे उन्हें चोट आई ।
11. थाना: पुरानीबस्ती (वाहन चोरी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 14-04-2026 (20:20 बजे), भाठागांव शराब दुकान के पास ।
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धारा: बीएनएस 305 ।
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आरोपी: अज्ञात ।
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पीड़ित: तनिष्क रंगारी ।
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विवरण: प्रार्थी की हीरो मेस्ट्रो स्कूटी (CG 04 HY 3929, कीमती 10,000 रु.) चोरी हो गई ।
12. थाना: राखी (रास्ते में मारपीट व धमकी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (22:30 बजे), मशरूम बाड़ी के पास, राखी ।
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धारा: बीएनएस 296, 351-2, 115-2, 3-5 ।
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आरोपी: 3 अज्ञात स्कूल सवार ।
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पीड़ित: राकेश कुमार गिलहरे ।
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विवरण: डीआई वाहन से जाते समय अज्ञात आरोपियों ने गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी ।
13. थाना: आजाद चौक (धमकी एवं गाली-गलौज)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (00:30 बजे), आमापारा निगम कॉलोनी ।
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धारा: बीएनएस 296, 351-2, 3-5 ।
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आरोपी: वरदान बघेल एवं प्रथम नायक ।
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पीड़ित: नेहा दीप ।
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विवरण: आरोपियों द्वारा प्रार्थीया को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई ।
14. थाना: दीनदयाल उपाध्याय नगर (गृह अतिचार एवं मारपीट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (22:30 बजे), सरोना ।
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धारा: बीएनएस 333, 296, 115-2, 351-3 ।
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आरोपी: अविनाश निषाद ।
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पीड़ित: बंशी मरकाम ।
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विवरण: पुराने विवाद के चलते आरोपी ने प्रार्थी के घर में जबरन प्रवेश कर मारपीट की और धमकी दी ।
15. थाना: धरसींवा (मारपीट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (21:30 बजे), शनि मंदिर के पास, मोहंदा ।
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धारा: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5 ।
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आरोपी: मुकेश यादव एवं हुरू यादव ।
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पीड़ित: तोमन वैष्णव ।
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विवरण: घर के पास गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपियों ने प्रार्थी के साथ मुक्कों और पंच से मारपीट की ।
16 & 17. थाना: गुढ़ियारी (एक ही घटना से जुड़े दो प्रकरण – मारपीट व धमकी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 14-04-2026 (21:20 व 21:30 बजे), विकास नगर ।
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धारा: बीएनएस 296, 351-2, 115-2, 3-5 ।
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आरोपी: शिव चरण साहु, राजकुमार, राधिका साहु, सकुन, रामचरण व अन्य ।
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पीड़ित: कल्पना साहु एवं श्रीमति सकुल साहु ।
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विवरण: दुकान के पास गाली-गलौज से मना करने और बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने दोनों महिलाओं के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी ।
18. थाना: कबीरनगर (घातक सड़क दुर्घटना)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-12-2025 (00:10 बजे), रिंग रोड 2, सिटी साईन होटल के पास ।
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धारा: बीएनएस 285, 106-1 ।
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आरोपी: ट्रक ट्रेलर (CG 04 MR 1677) का चालक ।
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पीड़ित (मृतका): लक्ष्मी बघेल ।
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विवरण: आरोपी ने बिना इंडिकेटर लगाए ट्रक सड़क पर खड़ा कर दिया था। ई-रिक्शा के इस ट्रक से टकरा जाने के कारण मृतका की एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई ।
19. थाना: तेलीबांधा (अवैध शराब जब्ती)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (18:15 बजे), सुनील पार्क के पास ।
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धारा: आबकारी एक्ट 34-2 ।
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आरोपी: अजय तिवारी ।
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विवरण: आरोपी के कब्जे से 45 पाव बियर (कीमत 9000 रु.) जब्त की गई ।
20 से 24. अवैध शराब पिलाने पर कार्रवाई (आबकारी एक्ट 36 सी)
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थाना गोबरा नवापारा: अंकुर ढाबा में रोहित देवांगन और नवापारा में योगेश कुमार साहु को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया ।
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थाना धरसींवा: ग्राम तिवरैया में सूर्या साहु एवं पुनीतराम साहु को अपने ठेले में शराब पिलाते पकड़ा गया ।
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थाना अभनपुर: ग्राम सारखी नहर पारा में गज्जू साहू को ठेले में शराब पिलाने पर गिरफ्तार किया गया ।
25. थाना: कोतवाली (आर्म्स एक्ट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 15-04-2026 (20:20 बजे), गांधी मैदान ।
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धारा: आर्म्स एक्ट 25, 27 ।
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आरोपी: मोहम्मद इसराईल ।
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विवरण: आरोपी को अवैध रूप से चाकू रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर चाकू जब्त किया गया ।


कानूनी जानकारी: बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) एवं अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम
कानून के छात्रों और पुलिस कर्मियों के संदर्भ के लिए उपरोक्त रिपोर्ट में उल्लेखित प्रमुख धाराओं का सामान्य कानूनी अर्थ निम्नलिखित है (ध्यान दें: 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता – IPC का स्थान भारतीय न्याय संहिता – BNS ने ले लिया है):
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बीएनएस धारा 106-1: लापरवाही से मौत का कारण बनना (यह पूर्व की IPC धारा 304A के समतुल्य है)।
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बीएनएस धारा 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन (Rash driving) या लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन को खतरा हो (पूर्व IPC 279)।
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बीएनएस धारा 125: ऐसे कृत्य जिससे दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो या चोट पहुंचे (पूर्व IPC 337/338)।
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बीएनएस धारा 296: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करना या अश्लील शब्द/गाली-गलौज बोलना जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण बने (पूर्व IPC 294)।
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बीएनएस धारा 115-2: स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाना (Voluntarily causing hurt) – सामान्य मारपीट के मामलों में लागू (पूर्व IPC 323)।
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बीएनएस धारा 351-2: आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) – किसी को जान या संपत्ति के नुकसान की धमकी देना (पूर्व IPC 506)।
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बीएनएस धारा 305: किसी इमारत, तंबू या बर्तन (जो निवास के रूप में उपयोग होता हो) में चोरी करना (पूर्व IPC 380)।
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बीएनएस धारा 333: गृह अतिचार (House-trespass) – किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से किसी की संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करना (पूर्व IPC 448)।
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आबकारी अधिनियम (Excise Act) धारा 34(2): निर्धारित मात्रा से अधिक (थोक में) अवैध शराब का परिवहन या भंडारण करना गैर-जमानती अपराध (non-bailable offences) ।
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आबकारी अधिनियम Excise Act धारा 36(C): ढाबों, ठेलों या सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा या स्थान उपलब्ध कराना।
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आर्म्स एक्ट Arms Act 25 व 27: बिना लाइसेंस के धारदार हथियार (जैसे एक निश्चित आकार से बड़ा चाकू) या आग्नेयास्त्र रखने और उसका प्रदर्शन करने से संबंधित दंडनीय धाराएँ।
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