RAIPUR Commissionerate Bulletin 11 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 11 April 2026

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध एवं प्रेस बुलेटिन
दिनांक 11.04.2026 की प्रातः रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है । यह रिपोर्ट कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम जनता की विधिक जागरूकता के दृष्टिकोण से तैयार की गई है।
थानावार अपराधों का विस्तृत विवरण
1. थाना आरंग
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अपहरण: दिनांक 09-04-2026 को आरंग, रायपुर से एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया । इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137-2 के तहत अज्ञात आरोपी पर अपराध दर्ज किया गया है ।
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मारपीट एवं धमकी: दिनांक 10-04-2026 को ग्राम लखौली में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लक्की नौरंगे और उसके साथी ने पीड़ित उमादास बघेल (28 वर्ष) के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी । (धारा: BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
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घातक सड़क दुर्घटना: दिनांक 10-04-2026 को रानी सागर चौक पर एक ट्रक (CG 04 NX/2598) के अज्ञात चालक ने तेज गति से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार ओमप्रकाश साहू (45 वर्ष) को टक्कर मारी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई । (धारा: BNS 106-1) ।
2. थाना उरला
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मारपीट एवं अवैध वसूली: दिनांक 10-04-2026 को शांतिनगर बीरगांव में आरोपी शिवशंकर साहु और शुभम पाण्डेय ने पीड़ित विष्णु साहु (42 वर्ष) से शराब के लिए पैसे मांगे । पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए गिलास व मुक्कों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी । (धारा: BNS 296, 115-2, 119-1, 351-2, 3-5) ।
3. थाना गंज
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सड़क दुर्घटना एवं विवाद: दिनांक 10-04-2026 को राठौर चौक के पास एक्टिवा (CG 04 QC/5830) चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर पीड़ित गौरव चौबे (35 वर्ष) के वाहन को टक्कर मारी और क्षतिग्रस्त कर गाली-गलौज की । (धारा: BNS 281, 296) ।
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लापरवाही से वाहन चलाना: दिनांक 10-04-2026 को जेल रोड, गिरिराज होटल के पीछे क्रेटा कार (CG 04 PP/9971) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर पीड़ित सतवीर जुनेजा (40 वर्ष) को टक्कर मारकर घायल किया । (धारा: BNS 281, 125 ए) ।
4. थाना सरस्वती नगर
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मारपीट एवं धमकी: दिनांक 10-04-2026 को टीचर कॉलोनी, कोटा में आरोपी हर्ष राव, महेश राव एवं उनके साथी ने पीड़ित अरुण कुमार मिश्रा के पुत्र शरद मिश्रा के साथ मुक्कों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी । (धारा: BNS 296, 115-2, 3-5) ।
5. थाना राजेंद्र नगर
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रोड रेज: दिनांक 06-04-2026 को काली मंदिर के पास कार ओवरटेक करने की बात पर 2 अज्ञात आरोपियों ने पीड़ित अमरजीत सिंह मोंगा (29 वर्ष) के साथ मारपीट की और धमकी दी । (धारा: BNS 296, 351-3, 115-2, 3-5) ।
6. थाना खमतराई
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सेंधमारी एवं चोरी: दिनांक 06-04-2026 से 10-04-2026 के मध्य ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा में अज्ञात चोर ने पीड़ित ओम प्रकाश मीणा (46 वर्ष) के बंद गोदाम का शटर उठाकर 118 मोबाइल क्लेम बैग और अन्य सामान (कुल कीमत 95,000 रु.) चोरी कर लिए । (धारा: BNS 305, 331-4) ।
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अवैध शराब: दिनांक 10-04-2026 को खमतराई शराब दुकान के पास आरोपी रामेश्वर साहु (40 वर्ष) को अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते गिरफ्तार किया गया । (धारा: आबकारी एक्ट 36 सी) ।
7. थाना खरोरा
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हथियार सहित मारपीट: दिनांक 10-04-2026 को ग्राम बुडेरा में आरोपी ईमरान हसन और शुभम कुंभकार ने पीड़ित कमल दास बंजारे (36 वर्ष) को गाली-गलौज कर चाकू/चुरा और मुक्कों से मारपीट कर घायल किया । (धारा: BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
8. थाना धरसींवा
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मारपीट: दिनांक 10-04-2026 को ग्राम गिरौद में आरोपी अभिषेक और प्रमिला वर्मा ने बिना कारण पीड़िता गायत्री वर्मा (27 वर्ष) के साथ मारपीट और गाली-गलौज की । (धारा: BNS 296, 115-2, 3-5) ।
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सड़क दुर्घटना: दिनांक 10-04-2026 को रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर कार (CG 04 PZ/1759) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर पीड़ित दीपक दुबे (45 वर्ष) को टक्कर मारकर घायल किया । (धारा: BNS 281, 125) ।
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अवैध शराब: दिनांक 10-04-2026 को ग्राम कुरूद में आरोपी रूपेन्द्र लहरी (35 वर्ष) को अवैध शराब पिलाते गिरफ्तार किया गया । (धारा: आबकारी एक्ट) ।
9. थाना नेवरा
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सड़क दुर्घटना: दिनांक 10-04-2026 को ग्राम कोटा में मोटरसाइकिल (CG 22 Y/8488) के चालक ने सड़क किनारे खड़े दिनेश कुर्रे को टक्कर मारकर घायल किया । (धारा: BNS 281, 125) ।
10. थाना गुढ़ियारी
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अवैध शराब पिलाना: दिनांक 10-04-2026 को सीएसईबी रोड एवं कृष्णा नगर में पुनीत साहु (26 वर्ष) और साहिल सेंद्रे (24 वर्ष) को अपने ठेलों में अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया । (धारा: आबकारी एक्ट 36 सी) ।
11. थाना कोतवाली
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सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन: दिनांक 10-04-2026 को पुलिस लाइन शराब दुकान के पास अजीत सिंह परिहार (28 वर्ष), बालेश्वर यादव (33 वर्ष), राज कुमार जांगड़े (40 वर्ष) और अमरदास आनंद (28 वर्ष) को आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया । (धारा: आबकारी एक्ट 36 च) ।
12. थाना विधानसभा
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अवैध शराब: दिनांक 10-04-2026 को एकता चौक सड्डू में आरोपी अजीत बंजारे (25 वर्ष) को अवैध रूप से शराब पिलाते गिरफ्तार किया गया । (धारा: आबकारी एक्ट 36-सी) ।


कानून के छात्रों के लिए: सामान्य ज्ञान (BNS एवं आबकारी अधिनियम की धाराएं)
ऊपर उल्लिखित प्रेस नोट में भारतीय दंड संहिता (IPC) के स्थान पर हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) की धाराओं का प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट में प्रयुक्त प्रमुख धाराओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:
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BNS 137(2) – अपहरण: यह धारा किसी व्यक्ति (विशेषकर नाबालिग) को बहला-फुसलाकर या बलपूर्वक ले जाने (Kidnapping) के अपराध से संबंधित है।
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BNS 296 – सार्वजनिक शांति भंग करना (Disturbing Public Peace): किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करना या गाली-गलौज कर शांति भंग करना।
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BNS 115(2) एवं 119(1) – चोट पहुंचाना: धारा 115(2) स्वेच्छा से सामान्य चोट (Voluntarily causing hurt) पहुंचाने से संबंधित है, जबकि 119(1) के तहत गंभीर चोट (Grievous hurt) पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है।
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BNS 351(2) एवं 351(3) – आपराधिक धमकी: इसके तहत किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से धमकाना (Criminal Intimidation), विशेषकर जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना शामिल है।
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BNS 281 – लापरवाही से वाहन चलाना: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना (Rash driving), जिससे मानव जीवन को खतरा हो।
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BNS 125 / 125A – जीवन को खतरे में डालना (endangering life): ऐसा कोई कार्य या लापरवाही जिससे दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए और चोट पहुंचे।
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BNS 106(1) – लापरवाही से मृत्यु (death by negligence): लापरवाही या उतावलेपन के किसी कार्य (जैसे घातक सड़क दुर्घटना) से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना।
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BNS 305 एवं 331(4) – चोरी (Theft) एवं गृह-अतिचार (house-trespass): ये धाराएं बंद स्थान (जैसे घर या गोदाम) में ताला/शटर तोड़कर प्रवेश करने (House-breaking) और संपत्ति की चोरी करने से संबंधित हैं।
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छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(C) / 36(च): ये धाराएं सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से शराब पीने, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने (जैसे ठेले पर) या नशे की हालत में उपद्रव करने से संबंधित हैं।
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