RAIPUR Commissionerate Bulletin 10 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 10 April 2026

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध एवं विधि बुलेटिन विधि के छात्रों, पुलिस अधिकारियों एवं आम नागरिकों की जागरूकता के लिए रायपुर पुलिस द्वारा जारी दिनांक 10.04.2026 के प्रेस नोट पर आधारित यह विस्तृत रिपोर्ट है । इस बुलेटिन में विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों, लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य विशेष अधिनियमों की धाराओं का थानावार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।
थानावार अपराध एवं कार्रवाई का विस्तृत विवरण
1. थाना अभनपुर एवं धरसींवा: अपहरण के मामले
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अभनपुर: 5 अप्रैल 2026 को अभनपुर क्षेत्र से एक 14 साल 6 माह के नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर अगवा करने का मामला सामने आया है । पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 116/26 के तहत बीएनएस धारा 137-2 का प्रकरण दर्ज किया है ।
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धरसींवा: इसी प्रकार 2 अप्रैल 2026 को एक 14 वर्षीय बालक के अपहरण के मामले में अपराध क्र. 188/26 के तहत बीएनएस 137-2 में मामला पंजीबद्ध किया गया है (आरोपी अज्ञात) ।
2. थाना कबीरनगर: फर्जीवाड़ा
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अविनाश आशियाना, कबीरनगर में आरोपी आदित्य अग्निहोत्री द्वारा फर्जी तरीके से 2 आधार कार्ड बनाने और रखने के आरोप में (अपराध क्र. 79/26) बीएनएस धारा 318-4 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
3. चोरी और सेंधमारी के बड़े मामले (धरसींवा, आज़ाद चौक, मंदिरहसौद, आरंग)
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धरसींवा: धर्मकांटा कक्ष का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लेनोवो सीपीयू, डेल मॉनिटर, प्रिंटर और यूपीएस सहित कुल 90,000 रुपये का सामान पार कर दिया । अपराध क्र. 137/26, धारा बीएनएस 331-4, 305 दर्ज ।
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आज़ाद चौक: मंगल बाजार के पास खड़ी ई-रिक्शा से अज्ञात चोरों ने 15,000 रुपये कीमत की 4 बैटरी चोरी कर ली । अपराध क्र. 72/26, धारा बीएनएस 305 सी ।
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मंदिरहसौद: रेलवे स्टेशन के पास से 20,000 रुपये की होण्डा ड्रीम यूगा मोटरसाइकिल की चोरी हुई । अपराध क्र. 176/26, धारा बीएनएस 303-2 ।
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आरंग: सुने मकान का ताला तोड़कर कमरे की अलमारी से 30,000 रुपये के सोने-चांदी के जेवरात की चोरी हुई । अपराध क्र. 184/26, धारा बीएनएस 331-4, 305 ए ।
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टिकरापारा: कौशल्या माता विहार में 3000 रुपये का बिजली का तार चुराते हुए राजकुमार राठौर को रंगे हाथ पकड़ा गया । धारा बीएनएस 305, 3-5 के तहत कार्रवाई ।
4. मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी
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टिकरापारा एवं मोवा: पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने के अलग-अलग मामलों में अंकित कुमार (भाठागांव बस स्टैंड) और मनोज कश्यप/मयंक धृतलहरे (कांपा) के खिलाफ बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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मुजगहन, खमतराई, सिविल लाईन एवं गुढ़ियारी: ब्यारा में घर बनाने के विवाद, और पुरानी रंजिश में मारपीट करने पर कोमल जांगड़े (मुजगहन) , हरीश साहू (खमतराई) , चंदन दास (सिविल लाईन) , और मनोहर साहू व झारोखा साहू (गुढ़ियारी) के खिलाफ बीएनएस 296, 351-2, 115-2 एवं 3-5 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं ।
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नेवरा: घर के पास गाली-गलौज करने से मना करने पर नारंग निषाद द्वारा मारपीट करने पर बीएनएस 296, 351-2, 115-2 के तहत केस दर्ज हुआ ।
5. सड़क दुर्घटना (आज़ाद चौक)
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अश्वनी नगर में एक अज्ञात ई-रिक्शा चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए सड़क किनारे खड़ी महिला को टक्कर मारकर घायल कर दिया । अपराध क्र. 71/26, धारा बीएनएस 281, 125 दर्ज ।
6. अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थ (विशेष अधिनियम)
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आबकारी एक्ट (धारा 36 सी – अवैध रूप से शराब पिलाना): खमतराई के ट्रांसपोर्ट नगर और उरकुरा में ठेले पर शराब पिलाते हुए अंकित पांडेय, शौकत अली, गुलाब दास, ईश्वर साहू, और दिनेश केवट को गिरफ्तार किया गया । धरसींवा में नरेंद्र यादव और राखी (निमोरा) में होटल संचालक राजू माहेश्वरी पर भी इसी धारा में कार्रवाई हुई ।
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आबकारी एक्ट (धारा 36 च – सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना): कोतवाली (गोपी चंद निहाल) , राजेंद्र नगर (समीर अंसारी, अमलेंद्र पैकरा) , आमानाका (संतोष सिंह, राम चरण, सोमेश आदि) , और खरोरा (नरेन्द्र बांधे) में आम जगह पर शराब पीते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
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आर्म्स एक्ट: गंज थाना पुलिस ने तेलघानी नाका के पास अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में राज नायक (20 वर्ष) को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत गिरफ्तार किया ।
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नारकोटिक्स एक्ट (NDPS): पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में भाठागांव के पास शिवा धीवर (25 वर्ष) को अपनी स्कूटी की डिक्की में 2 किलो 20 ग्राम गांजा (कीमत 20,000 रु) रखने के आरोप में नार्कोटिक्स एक्ट की धारा 20 बी के तहत गिरफ्तार किया गया ।


कानून के छात्रों एवं पुलिस के लिए विशेष: BNS (भारतीय न्याय संहिता) की महत्वपूर्ण धाराओं का विश्लेषण
IPC (भारतीय दंड संहिता) के स्थान पर लागू हुई नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की जिन धाराओं का इस बुलेटिन में मुख्य रूप से उपयोग हुआ है, उनका विधिक महत्व निम्नलिखित है:
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BNS 137(2) – अपहरण (Kidnapping): यह धारा किसी नाबालिग (जैसे इस रिपोर्ट में 14 वर्षीय बालक) या व्यक्ति को कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना अगवा करने के अपराध को परिभाषित करती है। (पूर्व में यह IPC 363 के समकक्ष थी)।
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BNS 303(2) व 305 – चोरी (Theft): वाहन, ई-रिक्शा बैटरी या अन्य संपत्तियों की चोरी के मामलों में यह धाराएं लगाई जाती हैं। धारा 305 विशेषकर निवास स्थान या सुरक्षित जगह से चोरी (IPC 380) से संबंधित है।
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BNS 331(4) – गृह-अतिचार (House-trespass): यह अपराध करने के इरादे से किसी के बंद मकान का ताला तोड़कर घुसने के लिए लगाई जाती है (पूर्व में IPC 457)।
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BNS 115(2) – जानबूझकर चोट पहुंचाना (Voluntarily causing hurt): मारपीट और शारीरिक चोट पहुंचाने के मामलों में यह धारा प्रयुक्त होती है (पूर्व में IPC 323)।
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BNS 296 – अश्लीलता व गाली-गलौज: सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य या गाली-गलौज करने के मामलों में इसका उपयोग होता है (पूर्व में IPC 294)।
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BNS 351(2) – आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation): किसी व्यक्ति को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने पर यह धारा लगाई जाती है (पूर्व में IPC 506)।
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BNS 318(4) – धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा (fraud and forgery) : फर्जी आधार कार्ड या दस्तावेज बनाकर छल करने के मामले में यह उपयोग की गई है (पूर्व में प्रसिद्ध IPC 420)।
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BNS 281 व 125 – लापरवाही से वाहन चलाना (reckless driving) : तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर (Rash driving) किसी अन्य व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालकर चोट पहुंचाने (जैसे ई-रिक्शा दुर्घटना मामला) पर ये धाराएं लगती हैं (पूर्व में IPC 279 और 337)।
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