RAIPUR Commissionerate Bulletin 8 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 8 April 2026
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध बुलेटिन और विधिक समीक्षा (08 अप्रैल 2026)
रायपुर पुलिस द्वारा दिनांक 08 अप्रैल 2026 की प्रेस ब्रीफिंग में विभिन्न थानों में दर्ज अपराधों का विस्तृत विवरण जारी किया गया है । कानून के छात्रों, पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों की जागरूकता के उद्देश्य से थानावार अपराधों का विस्तृत समाचार और धाराओं से संबंधित विधिक जानकारी नीचे दी गई है:
थानावार अपराधों का विस्तृत विवरण
1. थाना खमतराई (सड़क दुर्घटनाएं)
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घटना 1: दिनांक 07-04-2026 को दोपहर 14:25 बजे साहू आटा चक्की के पास एक कार (CG 10 BP 7551) के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी उपेंद्र सिंह (38 वर्ष) की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया । पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 के तहत अपराध (क्र. 228/26) दर्ज किया है ।
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घटना 2: दिनांक 07-04-2026 को ही शिवानंद नगर में एक अन्य कार (CG 06 GJ 6070) के चालक ने प्रार्थी कुंदन द्विवेदी की कार को टक्कर मारी । इस मामले में भी धारा 281 के तहत अपराध (क्र. 229/26) कायम किया गया है ।
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घटना 3: दिनांक 02-04-2026 को गोंदवारा ओवरब्रिज के पास मालवाहक (CG 04 QE 2090) के चालक ने प्रार्थी नितिश कुमार सिन्हा के वाहन को क्षतिग्रस्त किया, जिसकी रिपोर्ट पर धारा 281 के तहत अपराध (क्र. 230/26) दर्ज हुआ ।
2. थाना सिविल लाईन (अपहरण एवं आबकारी)
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अपहरण: दिनांक 06-04-2026 को एक अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी के 15 वर्षीय भतीजे को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया । पुलिस ने गुम इंसान क्र. 30/26 की जांच के आधार पर बीएनएस की धारा 137-2 के तहत अपहरण का मामला (क्र. 214/26) दर्ज किया है ।
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आबकारी: दिनांक 07-04-2026 की रात पंडरी ओवरब्रिज के नीचे और पास में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में रवि गोंड और निखिल यादव को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट की धारा 36-च के तहत (क्र. 215/26 एवं 216/26) कार्रवाई की गई ।
3. थाना टिकरापारा (सड़क दुर्घटना)
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दिनांक 07-04-2026 की सुबह 10:00 बजे पचपेड़ी नाका चौक पर एक ट्रक (CG 17 KU 4759) के चालक ने लापरवाही से रवि कुमार पटेल की कार को टक्कर मारी । पुलिस ने बीएनएस 281 के तहत मामला (क्र. 303/26) दर्ज किया है ।
4. थाना गोलबाजार एवं खम्हारडीह (वाहन चोरी)
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गोलबाजार: 05-04-2026 को लालगंगा शॉपिंग मॉल के पास से भागीरथी डडसेना की हीरो स्प्लेंडर (CG 04 FJ 3804) चोरी हो गई । अज्ञात के खिलाफ बीएनएस 303-2 के तहत चोरी का मामला (क्र. 69/26) दर्ज है ।
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खम्हारडीह: 06-04-2026 को कचना शराब दुकान के पास से मंजीत सोनी की पैशन प्रो (CG 04 KE 5380) चोरी हुई, जिस पर बीएनएस 303-2 के तहत अपराध (क्र. 116/26) पंजीबद्ध किया गया है ।
5. थाना उरला एवं तेलीबांधा (घातक दुर्घटनाएं – मृत्यु)
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उरला: दिनांक 07-10-2025 को रिंग रोड 3 जियो पेट्रोल पंप के पास ट्रक (RJ 11 GD 2623) के चालक ने कार को टक्कर मारी, जिससे 25 वर्षीय शुभम देवांगन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । मर्ग जांच के बाद बीएनएस 106-1 के तहत अपराध (क्र. 134/26) दर्ज किया गया है ।
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तेलीबांधा: दिनांक 16-12-2025 को ग्राम जोरा बाजार चौक पर मोटरसाइकिल (CG 07 CT 9223) ने एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे स्कूटी पर बैठी 57 वर्षीय सुनीता वर्मा की मेकाहारा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । बीएनएस 106-1 के तहत अपराध (क्र. 163/26) कायम किया गया है ।
6. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (DD नगर) (गृह अतिचार एवं मारपीट)
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घटना 1: दिनांक 06-04-2026 की रात बीएसयूपी कॉलोनी सरोना में आरोपी धनराज, कुणाल और किरण ने प्रार्थी ओम प्रकाश गिरी के घर में जबरन घुसकर पुरानी रंजिश में मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी । बीएनएस 296, 333, 351-3, 115-2 और 3-5 के तहत अपराध (क्र. 232/26) दर्ज है ।
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घटना 2: इसी कॉलोनी में 07-04-2026 को आरोपी मोटीकिरण, पीलू व अन्य ने प्रार्थिया लक्ष्मी महिलांगे के घर घुसकर मारपीट व गाली-गलौज की, जिस पर समान धाराओं में अपराध (क्र. 233/26) दर्ज किया गया ।
7. थाना अभनपुर एवं नेवरा (सड़क दुर्घटना – चोट)
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अभनपुर: 06-04-2026 को ग्राम गातापार के पास बाइक (CG 04 NT 9723) की टक्कर से प्रार्थी लिलेश कुमार साहू का भाई घायल हो गया (धारा 281) ।
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नेवरा: 04-04-2026 को ग्राम सकरा मेन रोड पर कार (CG 04 PJ 0130) की टक्कर से संजय प्रकाश का ट्रक ड्राइवर घायल हुआ (धारा 281) ।
8. थाना विधान सभा (धमकी एवं गाली-गलौज)
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दिनांक 07-04-2026 को ग्राम एकता चौक सड्डू में पैसों के लेनदेन को लेकर एक संचालक द्वारा प्रार्थी शहोदरा केयर के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने पर बीएनएस की धारा 296 और 351-2 के तहत अपराध (क्र. 125/26) दर्ज किया गया ।
9. थाना देवेन्द्रनगर एवं गुढ़ियारी (आबकारी अधिनियम)
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देवेन्द्रनगर: 07-04-2026 को पुराना बस स्टैंड के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में भारत महानंद, प्रेम निषाद और वकील वर्मा को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट 36-च के तहत अलग-अलग मामले दर्ज किए गए ।
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गुढ़ियारी: 07-04-2026 को कृष्णानगर में अपने ठेले में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते हुए मनीष यादव और दिनेश सोनी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट 36-सी के तहत कार्रवाई की गई ।
10. थाना आजाद चौक (आर्म्स एक्ट)
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दिनांक 07-04-2026 को राजाबाड़ा मैदान ईदगाहभाठा के पास आरोपी अतुल रगड़े (32 वर्ष) को अवैध चाकू के साथ पकड़ा गया । उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध (क्र. 69/26) दर्ज कर गिरफ्तार किया गया ।

कानून के छात्रों एवं पुलिसकर्मियों के लिए सामान्य ज्ञान (विधिक समीक्षा)
उपरोक्त पुलिस बुलेटिन में उल्लिखित भारतीय न्याय संहिता (BNS), आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट की सामान्य धाराओं का विधिक अर्थ निम्नलिखित है:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं:
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धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना): जो कोई भी सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी को चोट पहुंचने की संभावना हो।
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धारा 106(1) (लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना): यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही भरे कार्य से (जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में न आता हो) किसी की मृत्यु का कारण बनता है। (पूर्व में IPC 304A)।
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धारा 137(2) (अपहरण): किसी व्यक्ति (विशेषकर अवयस्क) को उसके वैध अभिभावक की सहमति के बिना ले जाना या अगवा करना।
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धारा 303(2) (चोरी): चल संपत्ति को बेईमानी से किसी के कब्जे से उसकी सहमति के बिना हटाना।
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धारा 296 (अश्लील कार्य या गाने / सार्वजनिक उपद्रव): सार्वजनिक स्थान पर दूसरों को क्षुब्ध करने वाले अश्लील कार्य, गाली-गलौज या कृत्य करना। (पूर्व में IPC 294)।
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धारा 333 (चोट पहुंचाने की तैयारी के साथ गृह अतिचार): किसी को चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की पूर्व तैयारी के साथ किसी के घर में जबरन प्रवेश करना।
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धारा 351 (आपराधिक अभित्रास / Criminal Intimidation): किसी व्यक्ति को उसकी या उसके प्रियजनों की शारीरिक, मानसिक या संपत्ति की क्षति करने की धमकी देना।
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धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना): किसी व्यक्ति को जानबूझकर शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता कारित करना।
विशेष अधिनियम (Special Acts):
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आबकारी एक्ट धारा 36 (C/च): यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से शराब का सेवन करने या लोगों को सार्वजनिक रूप से (जैसे ठेले आदि पर) शराब परोसने/पिलाने से संबंधित अपराधों के लिए लगाई जाती है।
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आर्म्स एक्ट धारा 25: बिना लाइसेंस के या प्रतिबंधित हथियारों (जैसे बटनदार चाकू, धारदार हथियार जिनकी ब्लेड एक निश्चित लंबाई से अधिक हो, या अवैध आग्नेयास्त्र) को अपने कब्जे में रखना एक दंडनीय अपराध है।
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